SEBI लागू करता है नया निपटान ढांचा; जानिए नए नियमों की विस्तृत जानकारी
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Aaj Tak
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SEBI लागू करता है नया निपटान ढांचा; जानिए नए नियमों की विस्तृत जानकारी

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (SEBI) ने 7 नवंबर, 2026 से एक नया निपटान ढांचा लागू कर दिया है। यह नया ढांचा योग्य व्यक्तियों और संस्थाओं को एक संरचित प्रणाली के माध्यम से विशिष्ट नियामक कार्रवाइयों का समाधान करने की अनुमति देगा। इन संशोधित नियमों में ऑनलाइन आवेदन, एक निपटान राशि कैलकुलेटर और कुछ मामलों के त्वरित निपटान के प्रावधान शामिल हैं।

SEBI ने 8 अक्टूबर को इस बदलाव की अधिसूचना जारी की थी। यह नया नियम, जिसे 'एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविल प्रोसीडिंग्स का सेटलमेंट रेगुलेशन 2026' कहा जाता है, मौजूदा 2018 के निपटान ढांचे का स्थान लेगा, जिसमें संक्रमणकालीन और बचत प्रावधान शामिल हैं।

आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से, SEBI ने एक ऑनलाइन निपटान आवेदन सुविधा, एक निपटान राशि कैलकुलेटर, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और एक समर्पित सहायता डेस्क शुरू किया है। नियामक ने एक व्याख्यात्मक वीडियो भी जारी किया है, जो आवेदकों को यह समझने में मदद करता है कि निपटान राशि की गणना कैसे की जाती है।

SEBI के अनुसार, योग्य व्यक्ति निपटान रेगुलेशन, 2026 के तहत निपटान के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस ढांचे के अंतर्गत, पात्र आवेदक निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर विभिन्न चरणों में तय कार्रवाई के निपटान का अनुरोध कर सकते हैं।

नियमों के अनुसार, सामान्य नागरिकों के लिए गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क ₹25,000 निर्धारित किया गया है, जबकि अन्य आवेदकों के लिए यह राशि ₹35,000 है। पहली बार आवेदन करने वालों के लिए न्यूनतम निपटान राशि ₹3 लाख और अन्य आवेदकों के लिए यह राशि ₹7 लाख तय की गई है।

हालांकि, अंतिम राशि कई कारकों पर निर्भर करेगी, जिनमें मूल राशि, कार्रवाई का चरण, कथित उल्लंघन की प्रकृति और गंभीरता, नियामक कार्रवाई और लागू होने वाली गंभीर या कम करने वाली परिस्थितियाँ शामिल हैं। SEBI के समक्ष लंबित कार्यवाही से संबंधित आवेदनों को आमतौर पर कारण बताओ नोटिस या पूरक कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने के 120 दिनों के भीतर जमा करना होता है, लेकिन यह समय सीमा सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट में लंबित विशेष कार्रवाई पर लागू नहीं होती है।

नए नियम उल्लंघन-आधारित और मौद्रिक सीमा-आधारित त्वरित-ट्रैक निपटान प्रक्रियाएं शुरू करते हैं। मौद्रिक सीमा तंत्र के तहत, ₹10 लाख तक की निपटान राशि वाले आवेदन बिना किसी छूट, सुधारात्मक उपाय या अतिरिक्त नियामक शर्तों के शामिल होने पर शीघ्र प्रसंस्करण के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं।

कुछ गंभीर उल्लंघन ऐसे हैं जो निपटान ढांचे से बाहर रखे गए हैं। इनमें जानबूझकर चूक करने वाले, धोखाधड़ी करने वाले देनदार और भगोड़े आर्थिक अपराधियों से जुड़े मामले शामिल हैं। नियामक नियमों के आधार पर, बाजार-व्यापी परिणामों, निवेशक के बड़े नुकसान या बाजार की अखंडता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई को भी बाहर रखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, यह नियम उन आवेदकों को कुछ शर्तों के साथ गोपनीयता लाभ के साथ निपटान की अनुमति देता है जो जांच या ऑडिट में सहायता प्रदान करते हैं। निपटान आवेदन की समीक्षा एक आंतरिक समिति और एक उच्च शक्ति वाली सलाहकार समिति द्वारा की जाएगी, जो उचित शर्तों की सिफारिश करेगी। बाद में, SEBI के पूर्णकालिक सदस्यों का एक पैनल यह तय करेगा कि आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिए या अस्वीकार किया जाना चाहिए। इस बदले हुए ढांचे का उद्देश्य नियामक निपटान को आसान बनाते हुए प्रतिभूति बाजार में गंभीर उल्लंघनों के खिलाफ सुरक्षा उपायों को बनाए रखना है।

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सेबी ने अकादमिक अवधूत साठे और उनके निदेशकों पर 11.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और 546.17 करोड़ रुपये वापस करने का आदेश दिया
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सेबी ने अकादमिक अवधूत साठे और उनके निदेशकों पर 11.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और 546.17 करोड़ रुपये वापस करने का आदेश दिया

जब कोई अकादमी शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए शुल्क लेती है, तो यह उम्मीद की जाती है कि वह गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करेगी। हालांकि, स्थिति तब जटिल हो जाती है जब आवश्यक पंजीकरण के बिना स्टॉक खरीदने और बेचने पर सलाह दी जाती है। अकादमिक अवधूत साठे के साथ ठीक यही मामला हुआ।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अकादमी और उसके प्रबंधकों पर कुल 11.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा, अकादमी और उसके संस्थापक अवधूत साठे को उन ग्राहकों को 546.17 करोड़ रुपये वापस करने का आदेश दिया गया जिन्होंने उचित पंजीकरण के बिना दी गई सेवाओं के लिए भुगतान किया था। सेबी ने 67.87 करोड़ रुपये का ब्याज भी जमा करने की मांग की।

अवधूत साठे और उनकी अकादमी को शेयर बाजार में लेनदेन करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सेबी ने अलग-अलग जुर्माना लगाया: अकादमिक अवधूत साठे पर 6 करोड़ रुपये, ट्रेडिंग गुरु अवधूत साठे पर 4 करोड़ रुपये, और गौरी अवधूत साठे पर 1.5 करोड़ रुपये। जुर्माने की कुल राशि 11.5 करोड़ रुपये रही। अवधूत साठे और उनकी अकादमी को दो साल के लिए शेयर बाजार में काम करने का अधिकार खोना होगा; यदि धनवापसी की प्रक्रिया दो साल से अधिक समय लेती है, तो प्रतिबंध बढ़ाया जा सकता है। गौरी साठे पर छह महीने का प्रतिबंध लगाया गया।

सेबी के आंकड़ों के अनुसार, अकादमी केवल शेयर बाजार के बारे में जानकारी ही नहीं दे रही थी, बल्कि विशिष्ट शेयरों को खरीदने और बेचने के बारे में ठोस सिफारिशें भी दे रही थी। ये सलाह लाइव सत्रों और व्हाट्सएप के माध्यम से प्रसारित की जाती थीं। ग्राहकों को बताया जाता था कि कौन सी संपत्ति खरीदनी या बेचनी है, उसकी कीमत क्या हो सकती है और नुकसान की स्थिति में शेयर किस स्तर पर बेचना चाहिए। इस तरह की सलाह देने के लिए सेबी में पंजीकरण होना आवश्यक है।

नियामक ने उल्लेख किया कि अकादमिक अवधूत साठे बिना उचित पंजीकरण के ऐसी सेवाएं प्रदान कर रही थी। सेबी ने प्रचार सामग्री और समीक्षाओं पर भी सवाल उठाया जिनमें बहुत अधिक लाभ कमाने का वादा किया गया था। जांच के दौरान ट्रेडिंग के दौरान नुकसान के मामले सामने आए। इसके अलावा, मार्च 2024 में अकादमिक अवधूत साठे की चेतावनी के बावजूद, ऐसे दावे जारी रहे।

सेबी ने अकादमी और अवधूत साठे से निर्देश दिया कि वे आदेश प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर धनवापसी की सूचना प्रकाशित करें। यह सूचना अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्रों में प्रकाशित की जानी चाहिए। इसमें बताया जाएगा कि कौन धनवापसी का दावा कर सकता है और पैसा प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाने होंगे। भुगतान प्रत्येक लेनदेन का हिसाब रखने के लिए बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया की निगरानी एक स्वतंत्र योग्य लेखाकार द्वारा की जाएगी। आवश्यक राशि एकत्र करने के लिए, सेबी ने अकादमी और अवधूत साठे की संपत्तियों की बिक्री पर भी रोक लगा दी है, सिवाय आवश्यक मामलों के, और आवश्यक राशि हस्तांतरित होने तक उनके बैंक खातों से निकासी को सीमित कर दिया है।

सेबी के आदेश में गौरी अवधूत साठे की भूमिका पर अलग से विचार किया गया। नियामक को यह साबित करने का कोई सबूत नहीं मिला कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से निवेश पर सलाह दी, इस गतिविधि की योजना बनाई या अवैध रूप से लाभ कमाया। फिर भी, उन पर 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया और शेयर बाजार में ट्रेडिंग संचालन में छह महीने के लिए प्रतिबंध लगाया गया। जो लोग अकादमी की सेवाओं के लिए भुगतान कर चुके थे, वे समाचार पत्रों में प्रकाशित जानकारी के आधार पर धनवापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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