सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (SEBI) ने 7 नवंबर, 2026 से एक नया निपटान ढांचा लागू कर दिया है। यह नया ढांचा योग्य व्यक्तियों और संस्थाओं को एक संरचित प्रणाली के माध्यम से विशिष्ट नियामक कार्रवाइयों का समाधान करने की अनुमति देगा। इन संशोधित नियमों में ऑनलाइन आवेदन, एक निपटान राशि कैलकुलेटर और कुछ मामलों के त्वरित निपटान के प्रावधान शामिल हैं।
SEBI ने 8 अक्टूबर को इस बदलाव की अधिसूचना जारी की थी। यह नया नियम, जिसे 'एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविल प्रोसीडिंग्स का सेटलमेंट रेगुलेशन 2026' कहा जाता है, मौजूदा 2018 के निपटान ढांचे का स्थान लेगा, जिसमें संक्रमणकालीन और बचत प्रावधान शामिल हैं।
आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से, SEBI ने एक ऑनलाइन निपटान आवेदन सुविधा, एक निपटान राशि कैलकुलेटर, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) और एक समर्पित सहायता डेस्क शुरू किया है। नियामक ने एक व्याख्यात्मक वीडियो भी जारी किया है, जो आवेदकों को यह समझने में मदद करता है कि निपटान राशि की गणना कैसे की जाती है।
SEBI के अनुसार, योग्य व्यक्ति निपटान रेगुलेशन, 2026 के तहत निपटान के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस ढांचे के अंतर्गत, पात्र आवेदक निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर विभिन्न चरणों में तय कार्रवाई के निपटान का अनुरोध कर सकते हैं।
नियमों के अनुसार, सामान्य नागरिकों के लिए गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क ₹25,000 निर्धारित किया गया है, जबकि अन्य आवेदकों के लिए यह राशि ₹35,000 है। पहली बार आवेदन करने वालों के लिए न्यूनतम निपटान राशि ₹3 लाख और अन्य आवेदकों के लिए यह राशि ₹7 लाख तय की गई है।
हालांकि, अंतिम राशि कई कारकों पर निर्भर करेगी, जिनमें मूल राशि, कार्रवाई का चरण, कथित उल्लंघन की प्रकृति और गंभीरता, नियामक कार्रवाई और लागू होने वाली गंभीर या कम करने वाली परिस्थितियाँ शामिल हैं। SEBI के समक्ष लंबित कार्यवाही से संबंधित आवेदनों को आमतौर पर कारण बताओ नोटिस या पूरक कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने के 120 दिनों के भीतर जमा करना होता है, लेकिन यह समय सीमा सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट में लंबित विशेष कार्रवाई पर लागू नहीं होती है।
नए नियम उल्लंघन-आधारित और मौद्रिक सीमा-आधारित त्वरित-ट्रैक निपटान प्रक्रियाएं शुरू करते हैं। मौद्रिक सीमा तंत्र के तहत, ₹10 लाख तक की निपटान राशि वाले आवेदन बिना किसी छूट, सुधारात्मक उपाय या अतिरिक्त नियामक शर्तों के शामिल होने पर शीघ्र प्रसंस्करण के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं।
कुछ गंभीर उल्लंघन ऐसे हैं जो निपटान ढांचे से बाहर रखे गए हैं। इनमें जानबूझकर चूक करने वाले, धोखाधड़ी करने वाले देनदार और भगोड़े आर्थिक अपराधियों से जुड़े मामले शामिल हैं। नियामक नियमों के आधार पर, बाजार-व्यापी परिणामों, निवेशक के बड़े नुकसान या बाजार की अखंडता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई को भी बाहर रखा जा सकता है।
इसके अतिरिक्त, यह नियम उन आवेदकों को कुछ शर्तों के साथ गोपनीयता लाभ के साथ निपटान की अनुमति देता है जो जांच या ऑडिट में सहायता प्रदान करते हैं। निपटान आवेदन की समीक्षा एक आंतरिक समिति और एक उच्च शक्ति वाली सलाहकार समिति द्वारा की जाएगी, जो उचित शर्तों की सिफारिश करेगी। बाद में, SEBI के पूर्णकालिक सदस्यों का एक पैनल यह तय करेगा कि आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिए या अस्वीकार किया जाना चाहिए। इस बदले हुए ढांचे का उद्देश्य नियामक निपटान को आसान बनाते हुए प्रतिभूति बाजार में गंभीर उल्लंघनों के खिलाफ सुरक्षा उपायों को बनाए रखना है।

