शिवाहार स्कूल में विसंगति सामने आई: दस्तावेजों में अंडे दर्ज हैं, लेकिन बच्चों को बिस्कुट मिल रहे हैं
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Aaj Tak
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शिवाहार स्कूल में विसंगति सामने आई: दस्तावेजों में अंडे दर्ज हैं, लेकिन बच्चों को बिस्कुट मिल रहे हैं

बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को 'मिड-डे मील' कार्यक्रम के तहत भोजन प्रदान किया जाता है, जिसके मेनू में अंडे शामिल हैं और इसके लिए अलग से धन आवंटित किया गया है। हालांकि, शिवाहार के एक सरकारी स्कूल में स्थिति अलग निकली: जब जिला प्रशासक (DM) ने बच्चों से पूछा कि क्या उन्हें अंडे मिल रहे हैं, तो उनके जवाबों ने अधिकारियों को आश्चर्यचकित कर दिया।

बच्चों ने बताया: 'मैडम, अंडे नहीं मिलते, बिस्कुट मिलते हैं।' इस बात पर सवाल उठा कि यदि बच्चों को अंडे नहीं दिए जा रहे हैं, तो स्कूल के दस्तावेजों में अंडों का हिसाब कैसे दर्ज है। डीएम ने स्कूल की फाइलें मांगीं और अंडों के बिल पाए। इसके बाद उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर, मिड-डे मील का स्टॉक, कैश बुक और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपने साथ ले लिए।

यह घटना बिहार के शिवाहार जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय कटसारी जागीर में हुई। डीएम तत्पा त्रिरानी एक अनियोजित निरीक्षण के लिए स्कूल पहुंची थीं। निरीक्षण के दौरान, बच्चों के बयानों और स्कूल के रिकॉर्ड में विसंगति पाई गई।

जब डीएम तत्पा त्रिरानी स्कूल आईं, तो उन्होंने शिक्षण और पोषण की स्थितियों की जांच की। इस जांच के दौरान, उन्होंने बच्चों से उन अंडों के बारे में पूछा जो आहार में होने चाहिए थे। बच्चों ने जवाब दिया कि उन्हें अंडे नहीं दिए जाते हैं, बल्कि इसके बजाय बिस्कुट दिए जाते हैं। इस जवाब पर डीएम ने स्कूल के शिक्षकों से संपर्क किया, लेकिन शिक्षक संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असमर्थ रहे।

इसके बाद स्कूल के दस्तावेजों का अनुरोध किया गया। रिकॉर्ड में वास्तव में अंडों का बिल मौजूद था, जो दर्शाता था कि कागजात में अंडों के वितरण का उल्लेख था, जबकि बच्चों के शब्द इसके विपरीत थे। डीएम ने तुरंत सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जांच के लिए ले लिए।

निरीक्षण के दौरान यह भी देखा गया कि स्कूल में छात्रों की संख्या अपेक्षित संख्या से कम थी। डीएम ने इस बात पर संदेह व्यक्त किया कि स्कूल के रिकॉर्ड में बताए गए बच्चों की संख्या और वास्तविक छात्रों की संख्या में अंतर कैसे हो सकता है। इस कारण से उपस्थिति रजिस्टर जब्त कर लिया गया। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि उपस्थिति के रिकॉर्ड में कोई गलती हुई है या नहीं, जो दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्डों के मिलान के बाद ही पता चलेगा। डीएम ने स्कूल की स्वच्छता पर भी ध्यान देने को कहा, इस बात पर जोर देते हुए कि बच्चों के भविष्य और पोषण के मामलों में लापरवाही अस्वीकार्य है।

डीएम तत्पा त्रिरानी ने बताया कि सभी आवश्यक दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं और उनकी सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी। जांच के परिणामों के आधार पर उचित निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल, डीएम ने कैमरे के सामने मामले का विवरण देने से इनकार कर दिया है। अब यह पता लगाया जाएगा कि बच्चों को अंडों के बजाय बिस्कुट क्यों दिए गए, अंडों के लिए बिल किस आधार पर बनाए गए, और क्या रिकॉर्ड में बच्चों की संख्या वास्तविक है।

इस स्थिति में मुख्य प्रश्न यह है: यदि बच्चों को अंडे नहीं दिए गए थे, तो अंडों के लिए बिल कैसे बनाए जा सकते थे? क्या अंडे खरीदे गए थे? यदि हाँ, तो वे बच्चों तक क्यों नहीं पहुंचे? और यदि खरीद नहीं की गई थी, तो इसे रिकॉर्ड में किसने दर्ज किया? इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही पता चलेंगे। फिर भी, डीएम के सवाल का बच्चों का जवाब स्कूल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाता है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाला भोजन केवल एक सुविधा नहीं है, बल्कि उनके स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण जीवन समर्थन प्रणाली है। इसलिए, यदि दस्तावेजों में कुछ और लिखा है और थाली में कुछ और है, तो जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

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पति के लापता होने के बाद समस्याओं का सामना करने वाले परिवार की माँ ने ज़मीन को लेकर जिला प्रशासक से संपर्क किया
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पति के लापता होने के बाद समस्याओं का सामना करने वाले परिवार की माँ ने ज़मीन को लेकर जिला प्रशासक से संपर्क किया

उत्तर प्रदेश राज्य के हमीरपुर जिले में जिला प्रशासक के कार्यालय में हलचल मच गई जब एक महिला शिकायत लेकर आई और ज़मीन पर गिर पड़ी। महिला ने दावा किया कि उसके पति लगभग एक साल पहले गायब हो गए थे। इस बीच, उसके दामाद और ससुर ने पति की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया था। अधिकारियों से कई बार संपर्क करने के बावजूद, उसे न्याय नहीं मिला। अंततः, वह कॉलेज कोर्ट पहुंची, ज़मीन पर गिर पड़ी, और जिला प्रशासक को अपनी समस्या बताई।

महिला के कॉलेज कोर्ट जाने के दौरे पर पूरे जिले में चर्चा हो रही है। उसने अपने बच्चों के भरण-पोषण के लिए पति के स्वामित्व वाले आवास और ज़मीन प्रदान करने का अनुरोध जिला प्रशासक से किया। कॉलेज कोर्ट परिसर में मौजूद कर्मचारियों ने महिला को उस स्थिति में शांत कराया और उसे जिला प्रशासक के सामने पेश किया। इसके बाद महिला ने अपनी पूरी दुर्दशा बताई और न्याय की गुहार लगाई।

पीड़ित महिला की पहचान देवर्ती के रूप में हुई, जो कैलाश चंद्र की पत्नी है और मौदहा क्षेत्र के हरेदेगी लोधन गांव में रहती है। देवर्ती ने बताया कि जब उसके पति मानसिक रूप से बीमार हो गए थे, तो वह बच्चों के साथ गांव पाउटिया में अपने पैतृक घर में रहने लगी थी। महिला के अनुसार, लगभग एक साल पहले उसके पति रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। उसने उन्हें सक्रिय रूप से खोजा, लेकिन उन्हें ढूंढ नहीं पाई। पति के गायब होने के बाद, परिवार की पूरी जिम्मेदारी उस पर आ गई।

देवर्ती का आरोप है कि उसके दामाद और ससुर ने पति की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। महिला ने उल्लेख किया कि ज़मीन के कब्ज़े के कारण उसे रहने और परिवार के खर्चों को पूरा करने में समस्या हो रही है। वह गांव में घर और पति की ज़मीन प्राप्त करना चाहती है ताकि वह बच्चों के साथ रह सके और अपना भरण-पोषण कर सके।

पति की लगभग छह एकड़ ज़मीन पर कब्ज़े के संबंध में, देवर्ती ने मौदही एसडीएम और मुस्कारा पुलिस चौकी से कई बार संपर्क किया। हालांकि, अब तक उसे न्याय नहीं मिल पाया है। लगातार कठिनाइयों का सामना करते हुए, वह जिला प्रशासक के कार्यालय गई। महिला ने बताया कि उसकी एक बेटी गुड़िया है, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, और एक बेटा आकाश है, जिसकी उम्र 18 वर्ष है। दोनों बच्चों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी उसी पर है। पति के गायब होने और ज़मीन को लेकर विवाद के मद्देनजर परिवार का भरण-पोषण करना उसके लिए मुश्किल है। देवर्ती ने डीएम से गांव में आवास और पति की ज़मीन प्रदान करने की भीख मांगी ताकि वह बच्चों का भरण-पोषण कर सके और रहने के लिए जगह पा सके।

महिला की, जो कॉलेज कोर्ट में ज़मीन पर गिरकर आई थी, समस्याओं को सुनने के बाद, जिला प्रशासक अशोक कुमार ने मामले की सुनवाई के निर्देश दिए। डीएम ने मौदही एसडीएम कर्णवीर सिंह को व्यक्तिगत रूप से घटना स्थल पर जाकर समस्या को हल करने और महिला को न्याय दिलाने का निर्देश दिया। अब प्रशासन को देवर्ती की शिकायत पर आगे की कार्रवाई करनी होगी। देवर्ती ने अपने पति के गायब होने के बाद उसके दामाद और ससुर द्वारा छह एकड़ ज़मीन पर कब्ज़ा करने का आरोप लगाया है। वह पति की ज़मीन और आवास प्रदान करने की मांग करती है ताकि वह बच्चों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर सके।

डीएम के कार्यालय में आई महिला और न्याय की मांग करने के उसके तरीके की तस्वीर जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। महिला का कहना है कि उसने पहले भी सरकारी अधिकारियों के पास शिकायतें दर्ज कराई थीं, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ था। अब, जिला प्रशासक के निर्देश के कारण, उसे उम्मीद है कि उसकी शिकायत पर विचार किया जाएगा और उसे अपने परिवार के लिए न्याय मिलेगा।

कोटा में स्कूली बच्चों के लिए खाद्य आपूर्ति में बड़ा घोटाला सामने आया: 81 लाख राशन गायब
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कोटा में स्कूली बच्चों के लिए खाद्य आपूर्ति में बड़ा घोटाला सामने आया: 81 लाख राशन गायब

राजस्थान के कोटा शहर में स्कूल भोजन के लिए गेहूं और चावल की आपूर्ति प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। सरकारी गोदाम से स्कूलों तक अनाज की 3213 क्विंटल खेप नहीं पहुंची। जांच के नतीजों के अनुसार, गुजरात की एक परिवहन कंपनी पर इन उत्पादों की चोरी का आरोप है।

गायब हुए उत्पादों का अनुमानित मूल्य सरकारी दरों पर लगभग 81 लाख रुपये है, जबकि खुले बाजार में यह 1 से 1.10 करोड़ रुपये तक है। आपूर्ति विभाग की शिकायत के आधार पर, न्यापुरा पुलिस स्टेशन में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।

यह घटना कोटा के सरकारी स्कूलों में बच्चों के पोषण के लिए निर्धारित गेहूं और चावल के वितरण से संबंधित है। ये उत्पाद जुलाई से सितंबर 2026 तक दूसरी तिमाही के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम के तहत आवंटित किए गए थे। हालांकि पूरे अनाज को गोदाम से ले लिया गया था, लेकिन स्कूल भोजन के लिए उत्पादों की कमी की शिकायतें आने लगीं।

कोटा के केंद्रीय गोदाम संख्या 1 से उत्पादों को 14 से 21 जुलाई के बीच उठाया गया था। परिवहन की जिम्मेदारी हिम्मतनगर, गुजरात स्थित मेसर्स भैरवनाथ रोडवेज नामक कंपनी को सौंपी गई थी। कंपनी को प्रति क्विंटल 32 रुपये 6 पैसे की दर से डिलीवरी के लिए कार्य आदेश जारी किया गया था।

स्कूलों द्वारा लगातार अनुरोधों के बाद, शिक्षा मंत्रालय ने ब्लॉकों के अनुसार वितरण की जांच की और वितरित उत्पादों का मिलान किया। इसके परिणामस्वरूप पता चला कि स्कूलों को 1844 क्विंटल गेहूं और 1369 क्विंटल चावल प्राप्त नहीं हुआ, जो कुल मिलाकर 3213 क्विंटल अनाज की कमी है।

विभाग के अनुमान के अनुसार, गायब अनाज का मूल्य आधिकारिक दर पर लगभग 81 लाख रुपये है, जबकि बाजार मूल्य 1 से 1.10 करोड़ रुपये के बीच अनुमानित है। गोदाम से उत्पादों के पूरी तरह से उठाए जाने और स्कूलों में वास्तविक वितरण के बीच विसंगति के कारण संबंधित कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

शिक्षा निदेशक (मुख्यालय) रूप सिंह मिना ने बताया कि पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद, स्कूलों से स्कूल भोजन के राशन की कमी की लगातार शिकायतें आ रही थीं। इसके बाद सभी CBSEO प्रमुखों से रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्टों में गोदाम से उठाए गए अनाज की मात्रा और स्कूलों में वितरित की गई मात्रा के बीच विसंगति पाई गई। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि शिक्षा विभाग लगातार आपूर्ति विभाग को पत्र भेजता रहता है, और स्कूलों में प्रदान किए गए उत्पादों के लिए रिकॉर्ड बुकलेट मौजूद हैं।

अनियमितताओं का पता चलने के बाद, आपूर्ति विभाग ने परिवहन कंपनी के मालिक नारायणलाल शंकर लाल खाटिक और उनके कर्मचारी शैलेन्द्र शर्मा को 14 अक्टूबर को स्थिति स्पष्ट करने के लिए नोटिस भेजा। जवाब 15 अक्टूबर की सुबह मांगा गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई जवाब नहीं मिला। इसके परिणामस्वरूप, आपूर्ति विभाग ने न्यापुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 316(2), 316(3) और 61(2)(a) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब जांच कर रही है कि गोदाम से उठाया गया अनाज स्कूलों में क्यों वितरित नहीं किया गया और कथित उल्लंघन में शामिल व्यक्तियों की क्या भूमिका है।

गोदाम से अनाज के पूरी तरह से उठाए जाने के बावजूद स्कूलों में खाद्य पदार्थों की कमी पूरी वितरण प्रणाली पर सवाल उठाती है। पुलिस अब जुलाई से सितंबर 2026 तक दूसरी तिमाही के लिए आवंटित गेहूं और चावल की इस कमी की जांच कर रही है। जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि 3213 क्विंटल अनाज कहाँ गया, जो परिवहन के दौरान हुआ, और इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। वर्तमान में, पुलिस गुजरात की परिवहन कंपनी के खिलाफ मामले की सामग्री के आधार पर कार्रवाई करना जारी रखे हुए है।

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