रिपोर्ट में पुरानी कारों के स्वामित्व हस्तांतरण में समस्याओं का पता चला: खर्च दस गुना तक हो सकते हैं
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रिपोर्ट में पुरानी कारों के स्वामित्व हस्तांतरण में समस्याओं का पता चला: खर्च दस गुना तक हो सकते हैं

उपभोक्ता अधिकार संरक्षण और उद्योग स्टार्टअप समुदाय द्वारा 2026 के लिए वाहन स्वामित्व की आसानी के सूचकांक के अनुसार, वाहनों के स्वामित्व के हस्तांतरण की प्रक्रिया में कानून द्वारा निर्धारित शुल्कों से दस गुना अधिक राशि लग सकती है।

एजेंटों की सेवाओं सहित कुल लागत भिन्न होती है: बिहार के कुछ क्षेत्रों में यह ₹13,000-₹14,000 तक पहुंच जाती है, तमिलनाडु में ₹7,000-₹8,000, और उत्तर प्रदेश में ₹5,000-₹8,000 है।

यह रिपोर्ट, जिसे कंज्यूमर वॉयस और इंडियाटेक द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियमों, 15 राज्यों की परिवहन नीतियों और कार डीलरों, आरटीओ एजेंटों और वाहन मालिकों के साथ साक्षात्कार के आधार पर तैयार किया गया था, ने केंद्र द्वारा शुरू किए गए सुधारों और जमीनी स्तर पर इन सुधारों के वास्तविक कार्यान्वयन के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर प्रदर्शित किया।

अध्ययन से पता चला कि एजेंट शुल्क सहित वाहन के पुन: पंजीकरण की सबसे कम कुल लागत केरल (₹500-₹2,400) में देखी गई, जिसके बाद कर्नाटक (₹2,000-₹2,500), आंध्र प्रदेश (₹3,000-₹3,500) और दिल्ली (₹3,000-₹3,600) का स्थान रहा।

हस्तांतरण को पूरा करने में लगने वाला समय भी काफी भिन्न होता है: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसमें केवल एक सप्ताह लगता है, जबकि उत्तर प्रदेश में प्रक्रिया एक महीने से अधिक खिंच सकती है।

अध्ययन में 15 राज्यों में स्वामित्व हस्तांतरण प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया गया, जो भारत के संगठित पुराने कार बाजार के 85% से अधिक को कवर करते हैं। यह पाया गया कि आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और दिल्ली वाहन स्वामित्व की सरलता में अग्रणी हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल रैंकिंग में निचले पायदान पर रहे।

रिपोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अनौपचारिक खर्च, प्रक्रियाओं की अक्षमता और बिचौलियों पर निर्भरता वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण की लागत को बढ़ाना जारी रखे हुए हैं। लगभग 100% उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्हें प्रक्रिया पूरी करने के लिए एजेंटों पर निर्भर रहना पड़ा। दस्तावेज़ में उल्लेख किया गया है कि 'इन छिपी हुई लेनदेन लागतों को कम करना बाजार की पहुंच बढ़ाने, औपचारिककरण में तेजी लाने और वाहन स्वामित्व की समग्र सरलता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण होगा।'

कोई भी राज्य 'उच्च सरलता' या 'उत्कृष्ट' श्रेणियों में नहीं आया; आंध्र प्रदेश, जो पहले स्थान पर था, ने 0 से 10 के पैमाने पर केवल 5.9 अंक प्राप्त किए। केरल ने 5.7 अंक प्राप्त किए, जबकि तमिलनाडु और दिल्ली ने 4.6 अंक प्राप्त किए। राजस्थान (4 अंक) और हरियाणा (3.9 अंक) भी रैंकिंग के निचले आधे हिस्से में थे, जबकि पश्चिम बंगाल (2.6), बिहार (2.5) और उत्तर प्रदेश (2.5) सूची में सबसे नीचे थे।

ये आंकड़े भारत के पुराने कार बाजार की तेजी से बढ़ती पृष्ठभूमि में सामने आए, जिसका अनुमान है कि यह 2025 में $36.4 बिलियन से बढ़कर 2030 तक $73.5 बिलियन से अधिक हो जाएगा। यह बाजार पहले ही नई कारों की बिक्री के मामले में आगे निकल चुका है। हालांकि, राज्यों के स्तर पर नियमों का विखंडन, अपूर्ण डिजिटलीकरण और जटिल प्रक्रियाएं अभी भी वाहनों के स्वामित्व के निर्बाध हस्तांतरण में बाधा डाल रही हैं।

इसके अलावा, यह पाया गया कि 39% उत्तरदाताओं ने हस्तांतरण पूरा होने के बाद पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने में देरी की सूचना दी, जबकि 61.5% इस बात से अनजान थे कि इस कार्यालय तक पहुंचने से पहले आरटीओ में आवेदन जमा करने की आवश्यकता है। 63% से अधिक लोग हस्तांतरण पूरा करने की कुल लागत का सटीक अनुमान नहीं लगा पाए, जो लेनदेन शुल्कों में व्यापक अपारदर्शिता को दर्शाता है।

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जिन वाहनों के नंबर प्लेट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 पर समाप्त होते हैं, उनके पास टोकंटिन्स राज्य में वार्षिक लाइसेंसिंग शुल्क का भुगतान करने के लिए इस शुक्रवार, 30 तारीख तक का समय है। यह समय सीमा राज्य परिवहन विभाग (Detran/TO) द्वारा निर्धारित की गई थी।

Detran ने सूचित किया है कि सरकारी कर्मचारी दिवस से संबंधित अवकाश के कारण शुक्रवार (30) को व्यक्तिगत रूप से कोई सेवा उपलब्ध नहीं होगी, जैसा कि डिक्री संख्या 7.254 में निर्धारित है। हालांकि, लाइसेंसिंग के लिए आवश्यक सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध रहेंगी।

वहीं, जिन वाहनों की नंबर प्लेट 1 और 2 पर समाप्त होती है, उनकी नियत तारीख 30 सितंबर थी। Detran/TO के अनुसार, कार्यक्रम राज्य के आधिकारिक गजट (DOE) संख्या 6.996 में प्रकाशित परिपत्र संख्या 26/2026 द्वारा शासित होते हैं, और राष्ट्रीय यातायात परिषद (Contran) के संकल्प संख्या 110/2000 के अनुरूप हैं।

भुगतान कैसे करें

लाइसेंसिंग शुल्क की लागत सभी प्रकार के वाहनों के लिए R$ 79.83 है। यदि लाइसेंसिंग में देरी होती है, तो R$ 36.86 का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।

यह लाइसेंसिंग प्रक्रिया अनिवार्य है ताकि इलेक्ट्रॉनिक वाहन पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्रमाणपत्र (CRLV-e) जारी किया जा सके। संबंधित शुल्क का भुगतान किए बिना, चालक इस दस्तावेज़ को प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, जो वाहन के संचालन के लिए आवश्यक है और वार्षिक नवीनीकरण की आवश्यकता होती है।

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डिटरान आरजे ने शुक्रवार, 23 तारीख को सूचित किया कि वह वाहन मालिकों के लिए जुर्माने से छूट देगा जिन्होंने वाहनों का हस्तांतरण करने की 30 दिनों की समय सीमा पार कर ली है, जिसका कारण कर्मचारियों की हड़ताल है।

विभाग के अनुसार, यह निर्णय उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जिनके पास पहले से अपॉइंटमेंट थे और उन लोगों के लिए भी जो हड़ताल के कारण सेवा बुक करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सफल नहीं हो पाए, जो 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी।

कार्लोस एडुआर्डो सारमेंटो, जो डिटरान आरजे के अध्यक्ष हैं, ने इस बात पर जोर दिया कि यह कार्रवाई समुदाय के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता और हड़ताल के प्रभावों को कम करने के लिए विकल्पों की तलाश को दर्शाती है।

उन्होंने कहा: 'हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिक हड़ताल के दौरान सेवा तक पहुंच में कठिनाइयों के कारण होने वाली देरी के लिए दंडित न हों। हम मालिकों को नुकसान से बचाने के लिए आवश्यक उपाय कर रहे हैं।'

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सड़क परिवहन मंत्रालय ने सुरक्षित ड्राइविंग के मूल्यांकन के लिए उत्तीर्ण अंक को वर्तमान 60% से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा, आधार ऑनलाइन प्रमाणीकरण के माध्यम से जारी किए गए ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कुछ सेवाओं पर शुल्क हटाने और नाम और पते जैसी व्यक्तिगत जानकारी में बदलाव के लिए शुल्क माफ करने का भी प्रस्ताव है।

ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के नियमों में ये प्रस्तावित परिवर्तन मूल्यांकन की आवश्यकताओं को कड़ा करने और नागरिकों को लाइसेंस से संबंधित सेवाओं तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए हैं। बुधवार देर रात प्रकाशित केंद्रीय परिवहन वाहन नियमों के अनुभागों में संशोधन करने वाला अधिसूचना मसौदा, ड्राइविंग लाइसेंस पर ऑनलाइन सेवाओं को अनुकूलित करने, पहचान और निवास स्थान के प्रमाण के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों को स्पष्ट करने और डेटा परिवर्तन आवेदनों के प्रसंस्करण समय निर्धारित करने का भी आह्वान करता है।

प्रस्ताव के अनुसार, सुरक्षित ड्राइविंग सत्र कम से कम तीस मिनट का होना चाहिए। 70% का उच्च योग्यता स्कोर मूल्यांकन को अधिक सख्त बनाने के लिए है। मसौदा व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम और पते में परिवर्तन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की एक स्पष्ट प्रक्रिया भी प्रदान करता है। लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को ऐसे आवेदनों को 15 दिनों के भीतर अनुमोदित या अस्वीकार करना होगा और इनकार का कारण बताना होगा।

यदि पते में परिवर्तन का आवेदन 30 दिनों के भीतर हल नहीं किया जाता है, तो इसे स्वीकृत माना जाएगा। प्रस्तावित नियम उन दस्तावेजों का भी विवरण देते हैं जिन्हें आयु, पहचान और निवास स्थान के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इन दस्तावेजों में आधार, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक और जन्म प्रमाण पत्र शामिल हैं। बिजली और घरेलू गैस के बिल, जो तीन महीने से अधिक पुराने नहीं हैं, पते के प्रमाण के रूप में दस्तावेजों की सूची में शामिल हैं।

प्रस्ताव में एक मानकीकृत आवेदन पत्र भी शामिल है जो लाइसेंस की वैधता बढ़ाने, डुप्लिकेट जारी करने, वाहन वर्ग जोड़ने और व्यक्तिगत जानकारी बदलने जैसी सेवाओं को कवर करता है। आवेदक से संबंधित जानकारी SARATHI पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से निकाली जाएगी, यदि वह उपलब्ध हो।

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अधिसूचना मसौदा हितधारकों को प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता है। ये सुझाव केवल अंतिम आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही लागू होंगे।

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