उज़्बेकिस्तान ने ताशकंद में पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन के लिए 516 प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया
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उज़्बेकिस्तान ने ताशकंद में पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन के लिए 516 प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया

उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन समिति ने बताया कि ताशकंद और ताशकंद क्षेत्र में 516 उद्यमों की जांच के बाद, पर्यावरणीय आवश्यकताओं के उल्लंघन के लिए कुल 286 मिलियन सम राशि का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, तीन प्रतिष्ठानों की गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया।

निरीक्षकों ने 722 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया, जिनमें 602 ग्रीनहाउस फार्म, 56 औद्योगिक और उत्पादन इकाइयां, 26 निर्माण स्थल और अन्य श्रेणियों के 38 प्रतिष्ठान शामिल थे।

जांच के दौरान वायु प्रदूषण और अपशिष्ट निपटान नियमों के पालन न करने से संबंधित उल्लंघन पाए गए। कुछ ग्रीनहाउस फार्मों में उचित फिल्टरिंग सिस्टम के बिना कोयला जलाना या खराब उपकरणों का उपयोग करना दर्ज किया गया, साथ ही वनस्पति अवशेषों को जलाने के मामले भी सामने आए।

ताशकंद जिले में, E. और M.I.A. के उद्यमों पर दोषपूर्ण फिल्टर का उपयोग करते हुए उल्लंघन पाए गए। एक निजी व्यक्ति, M. M. के स्वामित्व वाले ग्रीनहाउस में, बिना फ़िल्टरिंग के कोयला जलाया गया, जिसके कारण उसकी गतिविधि निलंबित कर दी गई। मिर्ज़ो-उलुगबेक और सर्गेली जिलों के प्रतिष्ठानों पर भी इसी तरह के उपाय किए गए।

ग्रीनहाउस फार्मों के मालिकों को मंत्रिमंडल के संकल्प संख्या 586 दिनांक 22 अक्टूबर 2026 की आवश्यकताओं के बारे में स्पष्ट किया गया, और इन आवश्यकताओं का पालन करने की आवश्यकता के संबंध में निर्देश जारी किए गए।

निर्माण स्थलों की जांच

निर्माण स्थलों का अलग से निरीक्षण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कुल 9 अरब 96 मिलियन सम की क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की गई। N.H.P. के निर्माण स्थल पर निरीक्षकों ने धूल दमन या पहिया धोने के लिए उपकरण की अनुपस्थिति, और 87,289 क्यूबिक मीटर मिट्टी का अनधिकृत जमाव पाया।

B.S. LLC को धूल बनने को रोकने के उपायों को पूरा न करने के लिए जुर्माना लगाया गया। राष्ट्रीय पर्यावरण समिति और उसके क्षेत्रीय विभागों द्वारा चौबीसों घंटे निरीक्षण अभियान जारी हैं।

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ताशकंद के अल्माज़ार क्षेत्र में 'एन.एच.पी' कंपनी की निर्माण स्थल पर 1.23 बिलियन सोम से अधिक का मुआवजा लगाया गया है। यह राशि स्थापित पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन के लिए निर्धारित की गई है।

निर्माण स्थल की जांच निवासियों की शिकायतों के आधार पर शुरू की गई थी और इसमें कई ऐसे उल्लंघन पाए गए जो वायुमंडल के प्रदूषण में योगदान दे रहे थे।

मुआवजा लगाने के कारण

पहचाने गए दोषों में से एक साइट से बाहर निकलने पर पहियों को धोने के बिंदुओं की अनुपस्थिति थी। इसके परिणामस्वरूप, भारी परिवहन वाहनों ने 2 से 2.5 किलोमीटर तक की आस-पास की सड़कों पर गंदगी और मिट्टी फैला दी।

इसके अलावा, निर्माण स्थल पर धूल को दबाने के लिए आवश्यक उपकरण स्थापित नहीं किए गए थे, और राज्य पर्यावरणीय विशेषज्ञता निष्कर्ष में उल्लिखित आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, बिल्डर उस मिट्टी के भंडारण स्थल से संबंधित दस्तावेज प्रदान करने में असमर्थ रहा, जिसे गड्ढा खोदते समय निकाले गए 87 हजार क्यूबिक मीटर से अधिक था।

खोजे गए उल्लंघनों के लिए वित्तीय दंड के अलावा, उद्यम को आधिकारिक निर्देश भी सौंपे गए। ये निर्देश कंपनी को सभी पाई गई कमियों को दूर करने और पौधों का रोपण करने के लिए बाध्य करते हैं।

ताशकंद में बिल्डर पर अवैध पेड़ काटने और पर्यावरणीय उल्लंघन के लिए अरबों सम का जुर्माना
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याश्नाबाद जिले के जारकुर्गन स्ट्रीट पर स्थित एक बहुमंजिला आवासीय परिसर की निर्माण स्थल पर, 51 पेड़ों, जिनमें आर्ची और प्लैटन शामिल हैं, को अवैध रूप से नष्ट पाया गया। हरियाली को हुए नुकसान के लिए कंपनी पर 396 मिलियन सम का मुआवजा लगाया गया, और समग्र पर्यावरणीय उल्लंघनों के लिए 5.1 बिलियन सम से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया गया।

इस संपत्ति पर जांच इकोपुलिस के कर्मचारियों द्वारा की गई थी। यह स्थापित किया गया कि डेवलपर ने परियोजना के सभी चरणों में सकारात्मक निष्कर्ष प्राप्त करने के बावजूद, राज्य की पर्यावरणीय विशेषज्ञता द्वारा निर्धारित कई आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया था।

कंपनी ने 50 शंकुधारी पेड़ों और एक प्लैटन को काटने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसे इसके लिए आधिकारिक अनुमति नहीं मिली थी। फिर भी, सभी पेड़ों को काट दिया गया था। प्रत्येक नष्ट हुए पेड़ के मुआवजे के रूप में, डेवलपर को 100 नए पौधे लगाने होंगे। इस प्रकार, उसे 5.1 हजार पेड़ लगाने होंगे, जिनकी आयु कम से कम तीन वर्ष होनी चाहिए, और तीन वर्षों तक उनकी देखभाल सुनिश्चित करनी होगी।

जांच में अन्य गंभीर उल्लंघन भी सामने आए। निर्माण स्थल से बाहर निकलने पर भारी वाहनों के पहियों को धोने के लिए कोई बिंदु व्यवस्थित नहीं किया गया था। इसके कारण गंदगी और मिट्टी जारकुर्गन स्ट्रीट के साथ 2 से 2.5 किलोमीटर तक फैल गई, और सूखने के बाद धूल का स्रोत बन गई। इसके अलावा, डेवलपर ने वायुमंडल की रक्षा के लिए कोई उपाय विकसित नहीं किया था।

यह भी पता चला कि कंपनी ने पुराने ढांचों को ध्वस्त करने के बाद उत्पन्न 126 हजार टन से अधिक कचरे और गड्ढा खोदते समय निकाले गए 368 हजार टन से अधिक मिट्टी के परिवहन की पुष्टि करने वाले दस्तावेज प्रदान नहीं किए थे। निर्माण स्थल पर 12 हजार टन से अधिक निर्माण और घरेलू कचरा पाया गया। इसके अलावा, उद्यम के पास अपशिष्ट निपटान और सीवेज परिवहन से संबंधित कोई अनुबंध नहीं था।

डेवलपर ने 'याशिल माकन' कार्यक्रम के तहत озеलिंग के दायित्वों का उल्लंघन किया, जिसमें क्षेत्र के कम से कम 25% हिस्से को हरा-भरा करना आवश्यक था, और कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की योजना भी तैयार नहीं की थी। पर्यावरण प्रदूषण और अपशिष्ट के अनुचित प्रबंधन के लिए कंपनी पर 5.183 बिलियन सम का मुआवजा लगाया गया, और वनस्पति जगत को हुए नुकसान के लिए अतिरिक्त 396 मिलियन सम लगाए गए। उद्यम के प्रमुख पर 4.4 मिलियन सम का जुर्माना लगाया गया।

डेवलपर को पाए गए उल्लंघनों को दूर करने, धूल निर्माण को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने और अपशिष्ट के परिवहन और बाद के पुनर्चक्रण को व्यवस्थित करने का निर्देश दिया गया है। कंपनी को 10 दिसंबर तक 'पर्यावरणीय प्रभावों की घोषणा' परियोजना की पर्यावरणीय विशेषज्ञता से गुजरना होगा।

अवैध रूप से पेड़ काटने, सड़कों को प्रदूषित करने और कचरा जमा करने के मामलों की सूचना नागरिक राष्ट्रीय पर्यावरण समिति को 11-57 पर या टेलीग्राम बॉट @ecogovuz_bot के माध्यम से दे सकते हैं। ताशकंद में सरकारी वन निधि के बाहर मौजूद पेड़ों और झाड़ियों का पुनर्मूल्यांकन करने की भी योजना है ताकि उनकी स्थिति का आकलन किया जा सके और उपयुक्त डेटा को विशेष रजिस्टर में दर्ज किया जा सके, जिसमें उन पौधों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो लोगों या संपत्ति के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

उज़्बेकिस्तान ने कृषि अपशिष्ट जलाने पर जुर्माने की चेतावनी दी
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उज़्बेकिस्तान ने कृषि अपशिष्ट जलाने पर जुर्माने की चेतावनी दी

उज़्बेकिस्तान के नागरिकों को चेतावनी दी गई है कि कृषि भूमि पर फसल के डंठल, गिरे हुए पत्ते, शाखाएं, झाड़ियाँ और अन्य वनस्पति अपशिष्ट जैसे पौधों के अवशेषों को जलाना प्रशासनिक दंड का कारण बन सकता है।

राष्ट्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन समिति ने बताया कि इस तरह के उल्लंघन पर जुर्माना दस आधार गणना इकाइयों (BCU) तक हो सकता है, जो 4.4 मिलियन सम के बराबर है।

समिति ने इस बात पर जोर दिया कि पौधों के अवशेषों के जलने से वायुमंडल में जहरीले यौगिक उत्सर्जित होते हैं, जिससे पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरा पैदा होता है। इन पदार्थों में कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO₂), बेंजो[ए]पाइरीन, डाइऑक्सिन, डिबेंजोफ्यूरान, सल्फर ऑक्साइड और फॉसजीन शामिल हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, नकारात्मक प्रभाव हवा की गुणवत्ता से परे है। जलाने पर उत्पन्न उच्च तापमान मिट्टी में मैक्रो और माइक्रो तत्वों को नष्ट कर देते हैं, जिससे इसकी उर्वरता कम हो सकती है।

इसके अलावा, समिति ने याद दिलाया कि कानून कृषि भूमि पर पौधों के अवशेषों को जलाने पर रोक लगाते हैं। प्रशासनिक जुर्माने के अलावा, फसल की भूमि पर आग लगने से होने वाले नुकसान के लिए आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिसका आकार प्रत्येक हेक्टेयर के नुकसान के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

अपशिष्ट जलाने के बजाय, एजेंसी उन्हें कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग करने का सुझाव देती है। संभावित विकल्पों में खाद में पुनर्चक्रण, पौध के लिए मल्च के रूप में उपयोग या पशुधन के चारे के रूप में उपयोग शामिल हैं।

पर्यावरण समिति ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे पर्यावरण संरक्षण कानूनों का पालन करें और खेतों में वनस्पति सामग्री जलाने से बचें।

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