याश्नाबाद जिले के जारकुर्गन स्ट्रीट पर स्थित एक बहुमंजिला आवासीय परिसर की निर्माण स्थल पर, 51 पेड़ों, जिनमें आर्ची और प्लैटन शामिल हैं, को अवैध रूप से नष्ट पाया गया। हरियाली को हुए नुकसान के लिए कंपनी पर 396 मिलियन सम का मुआवजा लगाया गया, और समग्र पर्यावरणीय उल्लंघनों के लिए 5.1 बिलियन सम से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया गया।
इस संपत्ति पर जांच इकोपुलिस के कर्मचारियों द्वारा की गई थी। यह स्थापित किया गया कि डेवलपर ने परियोजना के सभी चरणों में सकारात्मक निष्कर्ष प्राप्त करने के बावजूद, राज्य की पर्यावरणीय विशेषज्ञता द्वारा निर्धारित कई आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया था।
कंपनी ने 50 शंकुधारी पेड़ों और एक प्लैटन को काटने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसे इसके लिए आधिकारिक अनुमति नहीं मिली थी। फिर भी, सभी पेड़ों को काट दिया गया था। प्रत्येक नष्ट हुए पेड़ के मुआवजे के रूप में, डेवलपर को 100 नए पौधे लगाने होंगे। इस प्रकार, उसे 5.1 हजार पेड़ लगाने होंगे, जिनकी आयु कम से कम तीन वर्ष होनी चाहिए, और तीन वर्षों तक उनकी देखभाल सुनिश्चित करनी होगी।
जांच में अन्य गंभीर उल्लंघन भी सामने आए। निर्माण स्थल से बाहर निकलने पर भारी वाहनों के पहियों को धोने के लिए कोई बिंदु व्यवस्थित नहीं किया गया था। इसके कारण गंदगी और मिट्टी जारकुर्गन स्ट्रीट के साथ 2 से 2.5 किलोमीटर तक फैल गई, और सूखने के बाद धूल का स्रोत बन गई। इसके अलावा, डेवलपर ने वायुमंडल की रक्षा के लिए कोई उपाय विकसित नहीं किया था।
यह भी पता चला कि कंपनी ने पुराने ढांचों को ध्वस्त करने के बाद उत्पन्न 126 हजार टन से अधिक कचरे और गड्ढा खोदते समय निकाले गए 368 हजार टन से अधिक मिट्टी के परिवहन की पुष्टि करने वाले दस्तावेज प्रदान नहीं किए थे। निर्माण स्थल पर 12 हजार टन से अधिक निर्माण और घरेलू कचरा पाया गया। इसके अलावा, उद्यम के पास अपशिष्ट निपटान और सीवेज परिवहन से संबंधित कोई अनुबंध नहीं था।
डेवलपर ने 'याशिल माकन' कार्यक्रम के तहत озеलिंग के दायित्वों का उल्लंघन किया, जिसमें क्षेत्र के कम से कम 25% हिस्से को हरा-भरा करना आवश्यक था, और कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की योजना भी तैयार नहीं की थी। पर्यावरण प्रदूषण और अपशिष्ट के अनुचित प्रबंधन के लिए कंपनी पर 5.183 बिलियन सम का मुआवजा लगाया गया, और वनस्पति जगत को हुए नुकसान के लिए अतिरिक्त 396 मिलियन सम लगाए गए। उद्यम के प्रमुख पर 4.4 मिलियन सम का जुर्माना लगाया गया।
डेवलपर को पाए गए उल्लंघनों को दूर करने, धूल निर्माण को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने और अपशिष्ट के परिवहन और बाद के पुनर्चक्रण को व्यवस्थित करने का निर्देश दिया गया है। कंपनी को 10 दिसंबर तक 'पर्यावरणीय प्रभावों की घोषणा' परियोजना की पर्यावरणीय विशेषज्ञता से गुजरना होगा।
अवैध रूप से पेड़ काटने, सड़कों को प्रदूषित करने और कचरा जमा करने के मामलों की सूचना नागरिक राष्ट्रीय पर्यावरण समिति को 11-57 पर या टेलीग्राम बॉट @ecogovuz_bot के माध्यम से दे सकते हैं। ताशकंद में सरकारी वन निधि के बाहर मौजूद पेड़ों और झाड़ियों का पुनर्मूल्यांकन करने की भी योजना है ताकि उनकी स्थिति का आकलन किया जा सके और उपयुक्त डेटा को विशेष रजिस्टर में दर्ज किया जा सके, जिसमें उन पौधों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो लोगों या संपत्ति के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।
