उज़्बेकिस्तान 1 जनवरी 2028 से जैविक खाद्य सप्लीमेंट्स के लिए परमिट जारी करने हेतु एचएसीसीपी प्रणाली की आवश्यकताओं को लागू करने की योजना बना रहा है। यह उपाय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है।
यह आवश्यकता राष्ट्रपति के आदेश संख्या UP-35 दिनांक 5 मार्च 2026 में दर्ज की गई है। नए मानदंडों के लागू होने से पहले, चिकित्सा और फार्मास्युटिकल उद्योग विकास एजेंसी ने स्थानीय निर्माताओं की तैयारी का आकलन करना शुरू कर दिया है और उन्हें व्यावहारिक और पद्धतिगत सहायता प्रदान कर रही है।
हाल ही में एक मूल्यांकन Pharma Care संयंत्र में किया गया था। विशेषज्ञों ने एचएसीसीपी सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की उत्पादन प्रक्रियाओं का प्रारंभिक विश्लेषण किया और इस प्रणाली को लागू करने की उसकी क्षमता का अध्ययन किया।
मूल्यांकन में उत्पादन की स्थिति, तकनीकी प्रक्रियाएं, उत्पाद रिलीज नियंत्रण, स्वच्छता और स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन, साथ ही उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के तंत्र शामिल थे। प्राथमिक ऑडिट के बाद, कंपनी के प्रतिनिधियों को पहचानी गई कमियों को दूर करने और चरणबद्ध तरीके से प्रणाली को लागू करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
एजेंसी ने घोषणा की है कि वह आहार पूरक निर्माताओं की नई आवश्यकताओं के लिए तैयारी का आकलन करना और उन्हें पद्धतिगत सहायता प्रदान करना जारी रखेगी।



