अग्निपैट कार्यक्रम के तहत चार साल की सेवा पूरी करने के बाद, सभी अग्निवीर नियमित सैन्य कर्मियों के रूप में सेना में नहीं रहते हैं। स्थापित प्रक्रिया और संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार, उनमें से 25 प्रतिशत तक को स्थायी बल में शामिल किया जा सकता है। शेष सैनिक नागरिक जीवन में लौट आते हैं, जिससे उन्हें प्रदान किए जाने वाले लाभों जैसे पेंशन, भत्ता या सरकारी सेवा में कोटा पर सवाल उठते हैं।
सेवा निधि का भुगतान
अग्निपैट योजना के तहत चार साल की सेवा करने वाले अग्निवीरों को एकमुश्त सेवा निधि पैकेज दिया जाता है। इस पैकेज में अग्निवीर द्वारा जमा की गई राशि और लागू ब्याज को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा दी गई समकक्ष राशि शामिल होती है। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, इस पैकेज का आकार लगभग 11.71 मिलियन रुपये था। इस बीच, अग्निवीर का योगदान लगभग 5.02 मिलियन रुपये का मूल्यांकित किया गया था, और सरकार का योगदान समान राशि का था। चूंकि यह मासिक पेंशन के बजाय एकमुश्त भुगतान है, इसलिए ब्याज गणना के कारण अंतिम राशि बदल सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह पैकेज आयकर से मुक्त है।
पेंशन और भत्तों के बारे में प्रश्न
चार साल की सेवा के बाद सेना छोड़ने वाले अग्निवीर नियमित सैनिकों को मिलने वाली पेंशन और भत्ते प्राप्त नहीं करते हैं। सरकार ने शुरू में स्पष्ट किया था कि अग्निपैट कार्यक्रम के तहत सेवा पूरी करने वाले सैनिकों को पेंशन और भत्ते का अधिकार नहीं दिया जाता है। हालांकि, उन अग्निवीरों के लिए जो स्थायी बल में चयन प्रक्रिया से गुजरते हैं, सेवा की शर्तें अलग होती हैं: उन्हें कम से कम 15 साल की सेवा करनी होती है, जिसके बाद वे पेंशन और अन्य लाभों के दावेदार बन जाते हैं जो नियमित सैन्य कर्मियों के लिए लागू होते हैं।
सेवा के दौरान बीमा कवरेज
सेना में चार साल की सेवा के दौरान, अग्निवीरों को 4.8 मिलियन रुपये का कर-मुक्त बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। इस बीमा के लिए सैनिक को अतिरिक्त योगदान देने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी, यह कवरेज केवल सेवा अवधि के दौरान ही मान्य होता है। सेवा छोड़ने के बाद यह स्वचालित रूप से समाप्त हो जाता है। कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में, घटना की प्रकृति और सरकारी मानदंडों के आधार पर अलग-अलग नियमों के अनुसार वित्तीय सहायता और अन्य लाभ प्रदान किए जा सकते हैं।
सरकारी सेवा में अवसर
सेवा समाप्त होने के बाद अग्निवीरों को रोजगार में सहायता करने के लिए, सरकार ने कुछ सरकारी संरचनाओं में भर्ती के लिए आयु प्रतिबंधों के संबंध में कोटा और छूट केंद्रीय रूप से प्रदान की है। गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि जुलाई 2026 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) और असम राइफल्स में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) और राइफलमैन के पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 50 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित की जाएंगी। इसके अलावा, अधिकतम आयु में तीन साल की कमी प्रदान की जाएगी। पहले बैच के अग्निवीरों को पांच साल की कमी प्रदान की जाएगी। ये पद शारीरिक मानक, शारीरिक फिटनेस और लिखित परीक्षा की आवश्यकताओं से भी मुक्त हैं, हालांकि नौकरी पाने के लिए संबंधित प्रतियोगिता की शेष आवश्यकताओं और नियमों को पूरा करना आवश्यक है।
रेलवे उद्योग में कोटा
भारतीय रेलवे ने पूर्व अग्निवीरों के लिए कोटा निर्धारित किया है: स्तर-1 के पदों के लिए 10 प्रतिशत और स्तर-2 और उससे ऊपर के पदों के लिए 5 प्रतिशत। इन पदों पर भर्ती संबंधित रेलवे भर्ती बोर्डों और केंद्रों के माध्यम से की जाती है, और उम्मीदवारों को स्थापित प्रक्रिया से गुजरना और मानदंडों को पूरा करना होगा।
कौशल प्रमाण पत्र और शिक्षा
सैन्य प्रशिक्षण के दौरान, अग्निवीरों को न केवल सैन्य कौशल बल्कि तकनीकी और अन्य व्यावसायिक योग्यताएं भी सिखाई जाती हैं। सेवा समाप्त होने पर उन्हें कौशल प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जो उनकी योग्यता और अनुभव को प्रमाणित करता है, जिससे उन्हें सेना के बाहर निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी खोजने में मदद मिलती है। इसके अलावा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अग्निवीरों के शैक्षिक स्तर को बढ़ाने के लिए NIOS और IGNOU के साथ समझौते किए हैं। इन समझौतों के तहत, योग्य अग्निवीरों को माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के प्रमाण पत्र के साथ-साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त करने का अवसर मिलता है। सरकार सेवा छोड़ने वाले अग्निवीरों के लिए छोटे व्यवसाय शुरू करने हेतु MSME ऋण को प्राथमिकता देने का भी प्रावधान करती है।
लाभों में अंतर
यह समझना महत्वपूर्ण है कि हालांकि सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को सेवा निधि, कौशल प्रमाण पत्र और रोजगार के अवसर मिलते हैं, लेकिन उन्हें नियमित सैनिकों की तरह पेंशन और भत्ते का अधिकार नहीं होता है। स्थायी बल में शामिल होने वालों के लिए सेवा की शर्तें अलग हैं। इसलिए, अग्निवीरों के लाभों का मूल्यांकन करते समय, चार साल में सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों और नियमित सेना में बने रहने वालों के बीच अंतर करना आवश्यक है। सरकारी सेवा में कोटा और छूट विशिष्ट प्रतियोगिता के नियमों और उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार लागू होते हैं।


