CDS ने अग्निपथ कार्यक्रम के तहत अग्निवीरों की सेवा दो साल के लिए बढ़ाने की घोषणा की
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Aaj Tak
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CDS ने अग्निपथ कार्यक्रम के तहत अग्निवीरों की सेवा दो साल के लिए बढ़ाने की घोषणा की

भारत सरकार और सशस्त्र बल अग्निपथ कार्यक्रम का व्यापक विश्लेषण कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बदलावों पर चर्चा हो रही है क्योंकि अग्निवीरों का पहला समूह चार साल की सेवा अवधि के करीब पहुंच रहा है, जो 2026-27 में समाप्त होगी। रक्षा प्रमुख (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम ने बताया कि अग्निवीरों को दो साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा।

चयनित अग्निवीरों के लिए दो साल की सेवा अवधि बढ़ाई जाएगी जिन्हें तुरंत स्थायी बल में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। मौजूदा प्रणाली के अनुसार, अग्निवीर चार साल तक सेवा करते हैं, जिसके बाद उनमें से केवल 25% स्थायी कैडर में रहते हैं, और शेष 75% को दो साल के लिए काम बढ़ाने का अवसर मिलता है।

यह प्रस्तावित विस्तार महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रशिक्षित कर्मियों को चार साल बाद पूरी तरह से बर्खास्त करने के बजाय सेना में कुछ समय तक बनाए रखने से उनके अनुभव और कौशल को बनाए रखने में मदद मिलती है। सैन्य और राजनीतिक हलकों में कर्मियों के प्रतिधारण, उनके अनुभव और भविष्य को लेकर बहस तेज हो गई है।

CDS जनरल राजा सुब्रमण्यम ने इस बात पर जोर दिया कि कार्यक्रम लगातार जमीनी स्तर से प्राप्त जानकारी के साथ-साथ कमांडरों और स्वयं अग्निवीरों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर विकसित हो रहा है। सरकार का रुख स्पष्ट है: अग्निपथ एक स्थिर प्रणाली नहीं है, बल्कि एक ऐसी योजना है जो समय के साथ बदलेगी।

अग्निपथ कार्यक्रम शुरू होने के बाद युवाओं के लिए सेना में एक नया रास्ता खुला है, लेकिन अधिकांश सैनिकों के चार साल बाद चले जाने के कारण अनुभव की कमी और भविष्य की अनिश्चितता से जुड़े सवाल भी उठे हैं। दो साल का विस्तार उन चुनिंदा अग्निवीरों के लिए उपलब्ध होगा जो बेहतर प्रदर्शन प्रदर्शित करेंगे।

इससे सेना को प्रशिक्षित कर्मियों का लाभ मिलेगा, और सैनिकों को अतिरिक्त अनुभव और स्थिरता मिलेगी। पेंशन जमा के अलावा, विस्तार की अवधि के दौरान वेतन और अन्य भत्ते जारी रहेंगे। यह कदम युवाओं के बीच कार्यक्रम की स्वीकार्यता बढ़ाने में मदद कर सकता है।

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के समायोजन कार्यक्रम को अधिक व्यावहारिक बनाएंगे। पहले बैच की गलतियों से सीखते हुए, सरकार प्रतिधारण प्रतिशत बढ़ाने और विस्तार का विकल्प प्रदान करने के बीच संतुलन खोजने की कोशिश कर रही है। CDS का बयान स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रतिक्रिया को गंभीरता से लिया जा रहा है। उम्मीद है कि आधिकारिक घोषणाएं आने वाले महीनों में हो सकती हैं। यह जांच सेना की जरूरतों और युवाओं की आकांक्षाओं दोनों को ध्यान में रखते हुए अग्निपथ की प्रभावशीलता बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। कुल मिलाकर, यह बदलाव भारतीय सशस्त्र बलों की युवा शक्ति को मजबूत कर सकता है।

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भारत सरकार अग्निवीरों की सेवा अवधि बढ़ाने पर विचार कर रही है और स्थायी सेवा के लिए चयन जारी रखे हुए है
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भारत सरकार अग्निवीरों की सेवा अवधि बढ़ाने पर विचार कर रही है और स्थायी सेवा के लिए चयन जारी रखे हुए है

भारत सरकार अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए कुछ अग्निवीरों को स्थायी सेवा में शामिल करने के अलावा अतिरिक्त समय देने की संभावना का गंभीरता से अध्ययन कर रही है। हाल के दिनों में इस प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय बैठकें हुई हैं।

अग्निवीरों का पहला समूह चार साल की सेवा अवधि पूरी करने वाला है, जो 21 नवंबर 2026 को समाप्त हो रही है। वर्तमान में स्थायी सेवा के लिए चयन प्रक्रिया जारी है। अब सरकार उन अग्निवीरों को भी सेवा में बनाए रखने की संभावना पर विचार कर रही है जो स्थायी सूची में शामिल नहीं होंगे।

अग्निपथ योजना के अनुसार, युवा सशस्त्र बलों में चार साल तक सेवा करते हैं, जिसमें उनमें से 25 प्रतिशत को स्थायी रूप से रखा जाना प्रस्तावित है। बाकी को घर भेज दिया जाता है।

अब सरकार नवीनतम बैच के कुछ अतिरिक्त अग्निवीरों की सेवा अवधि बढ़ाने के विकल्प पर विचार कर रही है। यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार इतने बड़े पैमाने पर अग्निवीरों को सेवा छोड़नी होगी। अधिकारी बताते हैं कि अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि निर्णय 21 नवंबर से पहले लिया जाएगा।

यदि विस्तार का प्रस्ताव स्वीकृत होता है, तो कई युवाओं को अतिरिक्त अनुभव और आय का अवसर मिलेगा। इससे प्रशिक्षित सैनिकों के रूप में सेना को भी लाभ होगा। साथ ही, स्थायी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। यह कदम अग्निपथ योजना को अधिक व्यावहारिक बनाने में मदद कर सकता है। सरकार युवाओं के भविष्य और सैन्य तत्परता दोनों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगी।

सरकारी खजाना प्रतिस्थापन विकसित होने तक सहायता भत्ता SRD का एक साल के लिए विस्तार करता है
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सरकारी खजाना प्रतिस्थापन विकसित होने तक सहायता भत्ता SRD का एक साल के लिए विस्तार करता है

राष्ट्रीय खजाने ने बुधवार को घोषणा की कि आपदा शमन पर सामाजिक भत्ता (SRD) R370 की राशि से वर्तमान प्रारूप में एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, जबकि इस भत्ते के विकल्प पर विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय खजाने ने कहा कि भत्ता एक साल के लिए बढ़ाया जाएगा जब तक कि श्रम बाजार को सक्रिय करने, कौशल विकास और उद्यमों के समर्थन के उपायों के साथ एकीकरण पर काम जारी रहता है। प्राप्तकर्ता MzansiXchange डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से रोजगार, प्रशिक्षण और व्यवसाय के अवसरों से जुड़े होंगे, जिससे विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच प्राप्तकर्ताओं का सत्यापन संभव होगा।

SRD की निरंतरता वित्त मंत्री एनोक गोडोंगवाना के वादे के अनुरूप नहीं है, जिसके अनुसार उनके मध्यम अवधि के बजट दस्तावेज़ (MTBPS) में राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा द्वारा उल्लिखित जीवन यापन भत्ता की कार्यप्रणाली और प्रारूप का वर्णन होना चाहिए।

रामाफोसा ने पहले राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि SRD भत्ते ने व्यापक गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने तब टिप्पणी की थी: 'इस वर्ष हम भत्ते को इस तरह से संशोधित करेंगे कि यह आजीविका, कौशल विकास, रोजगार के अवसरों और उत्पादक गतिविधियों का अधिक प्रभावी ढंग से समर्थन करे।'

फरवरी में गोडोंगवाना ने बताया था कि SRD को बदलने वाले नए जीवन यापन भत्ते पर चर्चा चल रही है। SRD भत्ता स्वयं कोविड-19 महामारी के दौरान मार्च 2020 में शुरू किया गया था और खाद्य कमी का सामना कर रहे लाखों दक्षिण अफ्रीकी लोगों के लिए जीवन रेखा बन गया था।

गोडोंगवाना ने फरवरी में मौजूदा दर R370 प्रति माह प्रति प्राप्तकर्ता पर SRD भुगतानों को 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने के लिए अतिरिक्त R36.4 बिलियन आवंटित किए थे। यह राशि वित्तीय वर्ष 2025/26 में आवंटित R34.2 बिलियन से अधिक है।

इस बीच, राष्ट्रीय खजाने ने SRD को तीन व्यय जोखिमों की सूची में शामिल किया है जिनका सरकार को सामना करना पड़ रहा है, जिसमें छात्रों के लिए सरकारी वित्तीय सहायता योजना और कर्मचारियों के मुआवजे भी शामिल हैं। MTBPS में उल्लेख है: 'आपदा शमन भत्ते को नियंत्रित करने वाले नियमों पर कानूनी कार्यवाही एक महत्वपूर्ण व्यय जोखिम प्रस्तुत करती है।'

सरकार ने इस साल जनवरी में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय न्यायालय में अपील दायर की, जिसने आय परीक्षण सीमा, भत्ते की राशि, आय की परिभाषा और आय सत्यापन तंत्र को अमान्य घोषित कर दिया था।

राष्ट्रीय खजाने ने चेतावनी दी कि राजकोषीय प्रभाव कानूनी कार्यवाही और राजनीतिक प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। यह उल्लेख किया गया कि यदि उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा जाता है तो प्राप्तकर्ताओं की संख्या और SRD की कुल लागत काफी बढ़ सकती है। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, इससे तीन मिलियन संभावित प्राप्तकर्ता जुड़ सकते हैं और वार्षिक वित्त पोषण आवश्यकता लगभग R36 बिलियन से बढ़कर R74 बिलियन हो सकती है।

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