सीएम सुक्खू ने महिला सहायता कार्यक्रम की घोषणा की: मासिक 1500 रुपये और 300 यूनिट मुफ्त बिजली
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Aaj Tak
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सीएम सुक्खू ने महिला सहायता कार्यक्रम की घोषणा की: मासिक 1500 रुपये और 300 यूनिट मुफ्त बिजली

मुख्यमंत्री तकूर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में 'खुशहाल परिवार' कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की, जो अगले महीने से लागू होगा। इस पहल के तहत, जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, ऐसे परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कार्ड के माध्यम से मुफ्त चिकित्सा सहायता और 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी मिलेगी।

मंत्री ने बुधवार को चम्बे के भाटियाट निर्वाचन क्षेत्र के चुवारी चोगन में एक बड़े सार्वजनिक सभा के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का आधिकारिक शुभारंभ सोलन में राष्ट्रीय सचिव और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की उपस्थिति में होगा। मंत्री ने जोर दिया कि राज्य सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और आम परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

सुक्खू ने स्पष्ट किया कि भाटियाट निर्वाचन क्षेत्र की लगभग 20 हजार योग्य महिलाओं को मासिक 1500 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी, जबकि 10 हजार परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं और कांग्रेस के वादों को पूरा करना जारी रखे हुए है।

इस कार्यक्रम के तहत जरूरतमंद परिवारों की पहचान पंचायत स्तर पर सर्वेक्षण के माध्यम से की गई थी। राज्य में लगभग 1.80 लाख परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली का हकदार चिह्नित किया गया है, और लगभग 2.50 लाख महिलाएं मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। मंत्री ने समझाया कि महिलाओं को दी जाने वाली नकद सहायता सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी, और परिवारों को बिजली बिलों पर सहायता प्रदान की जाएगी।

भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए, सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर झूठी जानकारी फैला रही है। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस ने 75 हजार रुपये प्रति वर्ष से कम आय वाले परिवारों की महिलाओं को 1500 रुपये देने का वादा किया था, और सरकार इस वादे को लागू करने पर काम कर रही है।

चम्बे के भाटियाट क्षेत्र के निवासियों की मांगों का जवाब देते हुए, मंत्री ने चुवारी में एक नागरिक अदालत के खुलने की भी घोषणा की। इससे क्षेत्र के निवासियों को अन्य स्थानों पर यात्रा किए बिना कानूनी मामलों का निपटारा करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने चुवारी-चम्बा सुरंग के लिए विस्तृत तकनीकी विनिर्देश (DPR) तैयार करने हेतु 4.50 करोड़ रुपये आवंटित करने की सूचना दी। DPR तैयार होने के बाद आगे की प्रक्रियाएं शुरू होंगी।

मंत्री ने निष्कर्ष निकाला कि राज्य सरकार लगातार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रही है, और उसने क्षेत्र के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

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सरकार मुफ्त बिजली हिस्से को 200-300 kWh तक बढ़ाने पर विचार कर रही है
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ऊर्जा और ऊर्जा मंत्री कोसिएनश्टो रामकोगा ने बताया कि सरकार प्रति माह 50 किलोवाट से बढ़ाकर 200 और 300 किलोवाट के बीच वर्तमान मुफ्त आधार बिजली (FBE) मानदंड की संभावना का अध्ययन कर रही है, हालांकि अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

रामकोगा ने यह जानकारी IFP के सांसद नोम्पुमेलेलो मखलोंगो के सवालों के जवाब में दी, जिन्होंने पूछा था कि संशोधित बिजली मूल्य निर्धारण नीति के तहत प्रस्तावित उपायों से कितने कम आय वाले घरों को मदद मिल सकती है।

मखलोंगो ने नई मूल्य निर्धारण संरचना के घरेलू खर्चों पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन और इस नीति के विकास की समय-सीमा के बारे में भी पूछा था।

अपने जवाब में, रामकोगा ने जोर दिया कि इस नीति का उद्देश्य मुफ्त आधार बिजली प्रणाली और सहायता तंत्रों की समीक्षा के माध्यम से कमजोर बिजली उपभोक्ताओं और कम आय वाले नागरिकों की सुरक्षा को मजबूत करना है।

कितने घरों को लाभ हो सकता है?

मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार प्रति योग्य घर को मासिक रूप से मौजूदा FBE मानदंड 50 kWh से बढ़ाकर 200-300 kWh की सीमा तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह केवल विचार के लिए एक प्रस्ताव है, न कि पहले से लागू अधिकार।

इसके अलावा, रामकोगा ने उल्लेख किया कि संशोधित उपायों से लाभार्थियों की संख्या उपयुक्त घरों की अंतिम पहचान और पंजीकरण, साथ ही वित्तपोषण और कार्यान्वयन के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण पर निर्भर करेगी।

उन्होंने कहा कि इन मुद्दों के समाधान के बाद विभाग प्राप्तकर्ताओं की संख्या की पुष्टि कर पाएगा। पहले के प्रकाशन Cape Argus ने बताया था कि पहचाने गए लगभग 2.8 मिलियन जरूरतमंद घरों में से केवल 1.7 मिलियन मुफ्त आधार बिजली प्राप्त कर रहे थे।

कई योग्य घर FBE प्राप्त नहीं करते हैं

रामकोगा के अनुसार, उन कारणों में से एक जो योग्य घरों को FBE से पूरा लाभ नहीं मिल रहा था, उनमें संबंधित घरों की पहचान और पंजीकरण में अंतराल, नगर पालिकाओं की सीमित क्षमताएं और जरूरतमंदों के प्रशासन और रजिस्टर रखने में एकरूपता की कमी शामिल थी।

मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि नगर पालिकाओं ने सेवा वितरण और वित्तीय प्राथमिकताओं से संबंधित अन्य तत्काल कार्यों को हल करने के लिए राष्ट्रीय कोषागार द्वारा आवंटित धन को पुनर्निर्देशित किया था।

उन्होंने कहा कि अद्यतन नीति पारदर्शी टैरिफ संरचनाओं, बिजली लागत के उचित वितरण और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय बिजली नियामक द्वारा निगरानी को बढ़ावा देती है।

प्रस्तावित FBE संशोधन का उद्देश्य जरूरतमंद घरों के समर्थन को मजबूत करना है। हालांकि, नई मूल्य निर्धारण संरचना का व्यक्तिगत घरेलू खर्चों पर प्रभाव लागू टैरिफ, बिजली की खपत, आपूर्तिकर्ता और संबंधित सहायता उपायों के कार्यान्वयन पर निर्भर करेगा।

सार्वजनिक चर्चा की समय-सीमा स्पष्ट करने की आवश्यकता है

सांसद ANC ज़ामी खान्यासे के विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर देते हुए, रामकोगा ने समझाया कि प्रस्तावित उपायों को लागू करने के लिए ऊर्जा और ऊर्जा विभाग, राष्ट्रीय कोषागार, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय ऊर्जा नियामक और नगर पालिकाओं के बीच समन्वय की आवश्यकता होगी। यह समन्वय लक्षित समूहों की पहचान करने, FBE पहुंचाने, जीवन समर्थन टैरिफ विकसित करने और उपलब्धता की निगरानी के लिए आवश्यक है।

इन तंत्रों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिजली आपूर्ति उद्योग की स्थिरता, बिजली की कीमतों में वृद्धि का सामना करने में सबसे कम सक्षम घरों की सुरक्षा के साथ समानांतर में हासिल की जाए।

रामकोगा ने यह भी बताया कि वर्तमान में संशोधित बिजली मूल्य निर्धारण नीति को अंतिम रूप देने की सटीक तारीख बताना संभव नहीं है। उन्होंने समझाया कि यह जनमत की समीक्षा और आवश्यक अनुमोदन प्रक्रियाओं के पूरा होने पर निर्भर करता है।

मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2026 को सार्वजनिक परामर्श के लिए संशोधित नीति के प्रकाशन को मंजूरी दी थी। हालांकि यह एक दिन पहले प्रकाशित हुई थी, रामकोगा ने प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि को 28 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दिया है।

परामर्श अवधि के बाद, विभाग प्राप्त टिप्पणियों की समीक्षा करेगा, आवश्यक परिवर्तन करेगा और राष्ट्रीय आर्थिक विकास और श्रम परिषद सहित संबंधित अनुमोदन और परामर्श प्रक्रियाओं को पूरा करेगा, और फिर अंतिम नीति को मंत्रिमंडल के विचार के लिए प्रस्तुत करेगा।

उज़्बेकिस्तान में जरूरतमंद परिवारों को हीटिंग सीज़न के लिए दस लाख सम खर्च दिए जाएंगे
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उज़्बेकिस्तान में जरूरतमंद परिवारों को हीटिंग सीज़न के लिए दस लाख सम खर्च दिए जाएंगे

उज़्बेकिस्तान में कम आय वाले परिवारों के लिए समर्थन उपाय शुरू किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य सर्दियों के दौरान हीटिंग और उपयोगिता सेवाओं से संबंधित खर्चों को कवर करना है। नवंबर में, ये परिवार एकमुश्त दस लाख सम की राशि प्राप्त करेंगे, और बिजली, गैस और कोयले के बिलों के लिए मुआवजे के मानदंडों की भी समीक्षा की जाएगी।

ये कदम राष्ट्रपति के आदेश के आधार पर लागू किए गए हैं और निवासियों को हीटिंग सीज़न में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उठाए गए हैं। दस लाख सम की यह राशि उन परिवारों को संबोधित की गई है जो सामाजिक रजिस्टर में सूचीबद्ध हैं, साथ ही उन लोगों को भी जो निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं लेकिन अभी तक इस रजिस्टर में शामिल नहीं हैं। मूल्यांकन में प्रति सदस्य पारिवारिक आय और आवास की स्थिति जैसे कारकों पर विचार किया जाता है।

वे परिवार इस सहायता के पात्र हो सकते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति औसत आय न्यूनतम उपभोग व्यय (MPR) के दोगुने से अधिक नहीं है, जो लगभग 1.4 मिलियन सम है। हालांकि, बहुमंजिला इमारतों में केंद्रीय हीटिंग वाले निवासियों के लिए विशेष नियम लागू होते हैं: कराकलपपस्तान और अन्य क्षेत्रों में औसत प्रति व्यक्ति आय दोगुनी MPR से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि ताशकंद में यह सीमा तीन गुना MPR तक बढ़ा दी गई है।

असाधारण मामलों में, यदि स्थानीय या शहर के वे विभाग जो रोजगार सृजन और आबादी की आय बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं, ऐसा निर्णय लेते हैं, तो निर्धारित सीमा से अधिक आय वाले परिवारों को भी सहायता प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा, अकेले बुजुर्ग व्यक्तियों, विकलांग नागरिकों, देखभाल की आवश्यकता वाले व्यक्तियों और अनाथों तथा माता-पिता की देखभाल से वंचित बच्चों का पालन-पोषण करने वाले परिवारों के लिए भी सहायता का प्रावधान है।

अध्यादेश विभिन्न प्रकार के सामाजिक समर्थन के लिए परिवारों द्वारा गणना की जा सकने वाली अधिकतम औसत आय को बढ़ाने का भी प्रावधान करता है। बिजली और प्राकृतिक गैस की खपत के मुआवजे के संबंध में, सीमा 1.5 से बढ़ाकर दो MPR कर दी जाएगी। कोयला खरीदने के लिए धन आवंटित करते समय, यह आंकड़ा एक से बढ़ाकर दो MPR हो जाएगा। इसी तरह का मानदंड 'साहोवत वा कुमक' फंड के माध्यम से उपयोगिता बिलों के पुनर्भुगतान और बकाया चुकाने के साथ-साथ ईंधन लागत के मुआवजे पर भी लागू होता है।

कुछ प्रकार की सहायता प्रदान करने की समय सीमा भी बढ़ाई गई है। बिजली और गैस की खपत की बुनियादी सीमा और अतिरिक्त खपत के लिए टैरिफ के बीच अंतर के मुआवजे का भुगतान 1 अप्रैल 2028 तक किया जाएगा। कोयला खरीदने के खर्च के आंशिक प्रतिपूर्ति के भुगतान को 2029 की शुरुआत तक बढ़ाया गया है। पहले उज़्बेकिस्तान के स्थानीय अधिकारियों ने गैस से कनेक्ट न किए गए या गैस आपूर्ति में रुकावट का सामना करने वाले क्षेत्रों के लिए बिजली की बुनियादी खपत मानक को 200 से बढ़ाकर 350 किलोवाट-घंटे प्रति माह करने का निर्णय लिया था।

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