बैचलर डिग्री के बाद चिकित्सा कार्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव संभव हैं, क्योंकि राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद (NMC) ने NEET-PG और NEET-सुपर स्पेशियलिटी (SS) परामर्श के लिए मौजूदा प्रतिशत-आधारित प्रणाली से रैंक-आधारित प्रणाली में बदलाव के लिए प्रारंभिक सहमति दी है।
NEET-PG प्रवेश और परामर्श प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए गठित बारह सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि समिति एक नए विनियमन पर काम कर रही है, जिसके अनुसार केवल रैंकिंग घोषित की जाएगी और प्रतिशत अंक अब सूचीबद्ध नहीं किए जाएंगे।
यह प्रस्ताव 23 सितंबर को NMC की बैठक में प्रारंभिक अनुमोदन प्राप्त कर चुका है, जिसकी पुष्टि NMC सचिव द्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (DGHS) को 1 अक्टूबर 2026 के पत्र से होती है।
सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाओं पर विचार
सर्वोच्च न्यायालय NEET-PG 2025 के लिए केंद्रीय सरकार के न्यूनतम प्रतिशत को अचानक कम करने के निर्णय को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं की जांच कर रहा है। संशोधित मानदंडों के अनुसार, सामान्य श्रेणी के लिए योग्यता स्कोर 276 से घटाकर 103 कर दिया गया है, जबकि SC/ST/OBC श्रेणियों के लिए यह 235 से घटाकर माइनस 40 कर दिया गया है।
यह रिपोर्ट वरिष्ठ वकील मानिंदर सिंह के विस्तृत चर्चा और सुझावों पर प्रस्तुत की गई थी, जो सर्वोच्च न्यायालय में मित्र पक्ष (amicus curiae) के रूप में कार्य कर रहे हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है: 'NMC नए नियमों को जारी करने की प्रक्रिया में है, जो अभी तक अंतिम रूप नहीं दिए गए हैं, जिनमें NEET PG और SS परामर्श के लिए केवल रैंकिंग प्रणाली अपनाई जाएगी; परिणामों में प्रतिशत अंक घोषित नहीं किए जाएंगे; उम्मीदवारों को केवल रैंक प्रदान की जाएगी। 1 अक्टूबर का पत्र NMC सचिव द्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को भेजा गया था, जिसमें NEET-PG और NEET-SS के लिए मौजूदा प्रतिशत-आधारित प्रणाली को योग्यता-आधारित रैंकिंग प्रणाली में बदलने के प्रस्ताव के बारे में सूचित किया गया था, जिस पर समिति विचार कर रही है।'
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि समिति ने मौजूदा प्रणाली से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से प्रस्तावित परिवर्तनों को प्रारंभिक मंजूरी दी है।
न्यूनतम आवश्यकताओं में कमी के संबंध में, रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि 'NEET परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखी जानी चाहिए, और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में न्यूनतम योग्यता मानकों को इस हद तक कमजोर नहीं किया जाना चाहिए कि अत्यंत अनुपयुक्त या नकारात्मक प्रदर्शन वाले उम्मीदवार प्रवेश के लिए दावा कर सकें; प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्व को प्रशासनिक औपचारिकता तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए।'
इसके अलावा, रिपोर्ट में क्लिनिकल और गैर-क्लिनिकल विशेषताओं के निवासियों के बीच वेतन में किसी भी भेदभाव को दूर करने और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए डॉक्टरों को प्रोत्साहन प्रदान करने का भी प्रस्ताव दिया गया था।



