जेट एयरवेज विमानन कंपनी के परिसमापक ने बोइंग से विमानों के लिए अग्रिम भुगतानों के रूप में 92.12 मिलियन डॉलर (जो लगभग 873 करोड़ रुपये के बराबर है) की वसूली के उद्देश्य से राष्ट्रीय दिवालियापन न्यायाधिकरण (NCLAT) में अपील दायर की। यह तब हुआ जब दिवालियापन न्यायाधिकरण (NCLT) ने उनकी मांग को खारिज कर दिया था।
न्यायाधीश मोहम्मद फैज आलम खान और तकनीकी सदस्य नरेश सालेची की पीठ ने मंगलवार को बोइंग को एक नोटिस जारी किया, जिसमें स्वीकार किया गया कि अपील पर विचार किया जाना चाहिए। बोइंग के वकीलों ने इस नोटिस को स्वीकार कर लिया और जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह प्राप्त किए, जबकि परिसमापक को आपत्तियां दर्ज कराने के लिए एक और सप्ताह दिया गया। मामले की सुनवाई दिसंबर के पहले सप्ताह के लिए निर्धारित है।
यह अपील 11 सितंबर के NCLT के आदेश को चुनौती देती है, जिसने विमान निर्माता से 92.12 मिलियन डॉलर प्राप्त करने के परिसमापक सतीश कुमार गुप्ता के आवेदन को खारिज कर दिया था।
अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष बोलते हुए, परिसमापक के वकील ने तर्क दिया कि बोइंग ने जेट एयरवेज द्वारा भुगतान किए गए अग्रिम भुगतानों को रोक रखा है और बाद में विमानन कंपनी की दिवालियापन प्रक्रिया के दौरान बकाया संविदात्मक शेष राशि का दावा किया। परिसमापक ने स्पष्ट किया कि अपील विशेष रूप से अग्रिम भुगतानों की वापसी से संबंधित है, और वह किसी भी अंतरिम उपाय का अनुरोध नहीं कर रहा है।
यह विवाद 2013 में हस्ताक्षरित दो बिक्री समझौतों पर आधारित है, जो बोइंग 737-8 और 787-9 विमानों से संबंधित हैं। जेट एयरवेज ने इन समझौतों के अनुसार अग्रिम और प्री-शिपमेंट भुगतान किए थे, लेकिन बढ़ती वित्तीय कठिनाइयों के कारण वह बाद की भुगतान देनदारियों को पूरा नहीं कर सकी।
बोइंग ने मई 2019 में निलंबन की सूचना दी, और फिर दिसंबर 2020 में समाप्ति की सूचना दी। अनुबंधों में निर्दिष्ट कोई भी विमान एयरलाइन को वितरित नहीं किया गया था।
मुंबई में NCLT के समक्ष, परिसमापक इस बात पर जोर दे रहा था कि अग्रिम भुगतान जेट एयरवेज की परिसमापन संपत्ति की संपत्ति हैं और उन्हें वापस किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि बोइंग के पास इन राशियों को रोकने का कोई संविदात्मक या कानूनी आधार नहीं था। हालांकि, बोइंग ने आपत्ति जताई कि अग्रिम भुगतान पहले ही उसकी एयरलाइन के प्रति बकाया राशि के विरुद्ध समायोजित किए जा चुके थे। कंपनी ने तर्क दिया कि परिसमापन प्रक्रिया के दौरान और बाद में दिवालियापन के समय मान्यता प्राप्त बड़ी राशि के खाते में जमा की गई राशियों की वसूली परिसमापक द्वारा नहीं की जा सकती।
निर्माता ने भारतीय दिवालियापन और दिवाला संहिता (परिसमापन प्रक्रिया नियम) के नियम 20 का भी हवाला दिया, जो पारस्परिक ऋणों के सेट-ऑफ की अनुमति देता है। मुंबई में NCLT की पीठ, जिसमें न्यायिक सदस्य सुशीला महादेओराओ कोचे और तकनीकी सदस्य प्रभात कुमार शामिल थे, ने दिवालियापन और दिवाला संहिता की धारा 60(5) के अनुसार प्रतिस्पर्धी दावों पर विचार करने से इनकार कर दिया। न्यायाधिकरण ने टिप्पणी की कि विवाद का समाधान करने के लिए मूल बिक्री समझौतों की जांच, दोनों पक्षों से सबूत प्रस्तुत करना और एक पूर्ण न्यायिक सुनवाई की आवश्यकता होगी। दोनों पक्षों ने गोपनीयता संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए समझौते प्रस्तुत नहीं किए।
न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया कि 'इन मुद्दों का मूल्यांकन पक्षों के बीच समझौतों, पक्षों द्वारा सबूत प्रस्तुत करने और एक पूर्ण न्यायिक सुनवाई की आवश्यकता है'। यह मानते हुए कि संविदात्मक विवाद दिवालियापन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, NCLT ने परिसमापक के आवेदन को खारिज कर दिया, यह निर्धारित नहीं किया कि क्या बोइंग को अग्रिम भुगतानों को जब्त करने या समायोजित करने का अधिकार है। परिसमापक ने अब NCLAT में इस निर्णय को चुनौती दी है।


