उज़्बेकिस्तान में पहले नौ महीनों में 111 हजार से अधिक महिलाओं को मातृत्व और प्रसव लाभ मिले
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उज़्बेकिस्तान में पहले नौ महीनों में 111 हजार से अधिक महिलाओं को मातृत्व और प्रसव लाभ मिले

जनवरी से सितंबर 2026 की अवधि के दौरान, उज़्बेकिस्तान में 111.8 हजार महिलाओं को मातृत्व और प्रसव लाभ प्राप्त हुए, जिसकी कुल राशि 1.3 ट्रिलियन सम थी। ये आंकड़े नौ महीने की अवधि के अंत में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किए गए थे।

1 अक्टूबर तक, सामाजिक रजिस्टर में 530 हजार परिवार दर्ज किए गए थे। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान 426 हजार बाल भत्ते भी दिए गए और बिजली और प्राकृतिक गैस की खपत के लिए 563 हजार मुआवजे का भुगतान किया गया।

प्रयासों का एक बड़ा हिस्सा विकलांग व्यक्तियों के समर्थन पर केंद्रित था। नौ महीनों में 77.3 हजार लोगों को आवश्यक कृत्रिम अंग और पुनर्वास उपकरण प्राप्त हुए। इसके अलावा, 83 हजार विकलांग व्यक्तियों को रोजगार मिला।

शिक्षा के क्षेत्र में, समावेशी शिक्षा ने 3,774 शैक्षणिक संस्थानों में 11.7 हजार छात्रों को कवर किया। इसके अतिरिक्त, 'सक्रिय जीवन की ओर कदम' कार्यक्रम के तहत 55.4 हजार लोगों को, जिन्हें देखभाल की आवश्यकता थी, पांच प्रकार की सामाजिक सेवाएं प्रदान की गईं।

रिपोर्ट में महिलाओं और बच्चों के समर्थन से संबंधित जानकारी भी शामिल थी। 74.3 हजार महिलाओं ने लगभग 110 हजार सामाजिक सेवाओं का उपयोग किया। हिंसा से प्रभावित 6.9 हजार बच्चों को 10 हजार से अधिक सामाजिक, कानूनी, चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सेवाएं प्रदान की गईं।

अनाथों और माता-पिता की देखभाल से वंचित बच्चों के लिए 609 आवास इकाइयां खरीदी गईं। इसके अतिरिक्त, 527 बच्चे रियायती शर्तों पर उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला ले सके। 7.4 हजार युवाओं को 'युवाओं का समर्थन' कार्यक्रम के तहत कुल 14.4 बिलियन सम की सामाजिक सहायता मिली।

मातृत्व और प्रसव लाभों के अलावा, 1 जुलाई से देश में अस्थायी अक्षमता लाभों के निर्धारण के लिए नया विनियमन लागू हुआ। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लगभग 160 बिलियन सम का भुगतान 123.5 हजार मामलों में किया गया।

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसी इस बात पर जोर देती है कि किए जा रहे सुधारों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की जरूरतों की पहचान करना, उन्हें लक्षित सामाजिक सेवाएं प्रदान करना और समाज में उनकी सक्रिय भागीदारी और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए परिस्थितियां बनाना है।

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उज़्बेकिस्तान में कम आय वाले परिवारों के लिए समर्थन उपाय शुरू किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य सर्दियों के दौरान हीटिंग और उपयोगिता सेवाओं से संबंधित खर्चों को कवर करना है। नवंबर में, ये परिवार एकमुश्त दस लाख सम की राशि प्राप्त करेंगे, और बिजली, गैस और कोयले के बिलों के लिए मुआवजे के मानदंडों की भी समीक्षा की जाएगी।

ये कदम राष्ट्रपति के आदेश के आधार पर लागू किए गए हैं और निवासियों को हीटिंग सीज़न में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उठाए गए हैं। दस लाख सम की यह राशि उन परिवारों को संबोधित की गई है जो सामाजिक रजिस्टर में सूचीबद्ध हैं, साथ ही उन लोगों को भी जो निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं लेकिन अभी तक इस रजिस्टर में शामिल नहीं हैं। मूल्यांकन में प्रति सदस्य पारिवारिक आय और आवास की स्थिति जैसे कारकों पर विचार किया जाता है।

वे परिवार इस सहायता के पात्र हो सकते हैं जिनकी प्रति व्यक्ति औसत आय न्यूनतम उपभोग व्यय (MPR) के दोगुने से अधिक नहीं है, जो लगभग 1.4 मिलियन सम है। हालांकि, बहुमंजिला इमारतों में केंद्रीय हीटिंग वाले निवासियों के लिए विशेष नियम लागू होते हैं: कराकलपपस्तान और अन्य क्षेत्रों में औसत प्रति व्यक्ति आय दोगुनी MPR से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि ताशकंद में यह सीमा तीन गुना MPR तक बढ़ा दी गई है।

असाधारण मामलों में, यदि स्थानीय या शहर के वे विभाग जो रोजगार सृजन और आबादी की आय बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं, ऐसा निर्णय लेते हैं, तो निर्धारित सीमा से अधिक आय वाले परिवारों को भी सहायता प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा, अकेले बुजुर्ग व्यक्तियों, विकलांग नागरिकों, देखभाल की आवश्यकता वाले व्यक्तियों और अनाथों तथा माता-पिता की देखभाल से वंचित बच्चों का पालन-पोषण करने वाले परिवारों के लिए भी सहायता का प्रावधान है।

अध्यादेश विभिन्न प्रकार के सामाजिक समर्थन के लिए परिवारों द्वारा गणना की जा सकने वाली अधिकतम औसत आय को बढ़ाने का भी प्रावधान करता है। बिजली और प्राकृतिक गैस की खपत के मुआवजे के संबंध में, सीमा 1.5 से बढ़ाकर दो MPR कर दी जाएगी। कोयला खरीदने के लिए धन आवंटित करते समय, यह आंकड़ा एक से बढ़ाकर दो MPR हो जाएगा। इसी तरह का मानदंड 'साहोवत वा कुमक' फंड के माध्यम से उपयोगिता बिलों के पुनर्भुगतान और बकाया चुकाने के साथ-साथ ईंधन लागत के मुआवजे पर भी लागू होता है।

कुछ प्रकार की सहायता प्रदान करने की समय सीमा भी बढ़ाई गई है। बिजली और गैस की खपत की बुनियादी सीमा और अतिरिक्त खपत के लिए टैरिफ के बीच अंतर के मुआवजे का भुगतान 1 अप्रैल 2028 तक किया जाएगा। कोयला खरीदने के खर्च के आंशिक प्रतिपूर्ति के भुगतान को 2029 की शुरुआत तक बढ़ाया गया है। पहले उज़्बेकिस्तान के स्थानीय अधिकारियों ने गैस से कनेक्ट न किए गए या गैस आपूर्ति में रुकावट का सामना करने वाले क्षेत्रों के लिए बिजली की बुनियादी खपत मानक को 200 से बढ़ाकर 350 किलोवाट-घंटे प्रति माह करने का निर्णय लिया था।

उज़्बेकिस्तान विदेश में मुश्किल में फंसी महिलाओं को सहायता प्रदान कर रहा है: इलाज और वापसी का भुगतान
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विदेश में कठिनाइयों का सामना कर रही उज़्बेकिस्तान की महिलाएं आव्रजन एजेंसी से विभिन्न प्रकार की सहायता प्राप्त कर सकती हैं। विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर, उन्हें चिकित्सा सेवाओं के भुगतान, अस्थायी आवास और कानूनी परामर्श में मदद की जाती है।

इसके अलावा, एजेंसी अर्जित धन वापस करने, आवश्यक दस्तावेजों को पुनर्स्थापित करने या नाबालिग बच्चों के साथ मातृभूमि लौटने के आयोजन में भी सहायता करती है।

महिलाओं की सहायता से संबंधित मुद्दों पर एक खुली बातचीत के दौरान चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में परिवार और महिला मामलों की समिति, आव्रजन एजेंसी, विदेश मंत्रालय, गरीबी उन्मूलन और रोजगार मंत्रालय, और कई सहयोगी संगठनों ने भाग लिया। यह संवाद तेरह क्षेत्रीय और विदेशी स्टूडियो में एक साथ आयोजित किया गया, जिसके दौरान मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान किया गया।

सहायता के विशिष्ट उदाहरणों में बच्चों के साथ नागरिकों को उज़्बेकिस्तान में वापस लाने में सहायता करना, विदेश में काम करते समय हुई बीमारियों के इलाज पर खर्च कवर करना, और श्रम विवादों को हल करने के लिए वकीलों की तलाश करना शामिल है। कुछ मामलों में वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

प्रदान की जाने वाली सहायता की राशि इसके प्रकार के आधार पर भिन्न होती है। दस्तावेजों को पुनर्स्थापित करने और मातृभूमि लौटने की प्रक्रियाएं, जिसमें नाबालिग बच्चों के साथ लौटना भी शामिल है, निःशुल्क की जाती हैं। चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए $1,500 तक, अस्थायी आवास के लिए $500 तक, और कानूनी और वकीलों की सेवाओं के लिए $3,000 तक प्राप्त किया जा सकता है। मृत नागरिक के शव को मातृभूमि ले जाने के लिए परिवहन पर $9,000 तक का भुगतान भी प्रदान किया जाता है।

सेवाओं की सूची में विदेशों में उच्च वेतन वाली नौकरी खोजने में सहायता करना, श्रम अधिकारों की रक्षा करना, अवैतनिक मजदूरी और मुआवजे की वसूली करना, और निर्वासन केंद्रों से वापसी में सहायता करना भी शामिल है।

आव्रजन एजेंसी के नंबर 1282 पर चौबीसों घंटे परामर्श और सहायता प्राप्त की जा सकती है। अतिरिक्त संपर्क चैनलों में फ़ोन +998 71 202 33 55 (आंतरिक 365) और टेलीग्राम बॉट @HUQUQIY_YORDAM_UZBOT शामिल हैं।

इस वर्ष, आव्रजन एजेंसी ने श्रम प्रवासियों को लाखों डॉलर की अवैतनिक मजदूरी वापस दिलाने और नियोक्ताओं द्वारा रोके गए सैकड़ों दस्तावेजों को प्राप्त करने में सहायता की है।

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