खाद्य उत्पाद निर्माताओं, पैकेजिंग उद्योग और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के बीच विवाद इस बात को लेकर तेज हो गया है कि उच्च चीनी, नमक और वसा वाले पैक किए गए उत्पादों पर पैकेजिंग के सामने अनिवार्य पोषण मूल्य लेबलिंग (FOPNL) कब लागू की जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस विवादास्पद मुद्दे पर विचार कर रहा है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एक एकीकृत FOPNL व्यवस्था का प्रस्ताव दिया है, जिसके अनुसार किसी भी निर्दिष्ट पोषक तत्व में निर्धारित सीमा से अधिक वाले पैक किए गए उत्पादों पर पैकेजिंग के सामने लाल षटकोणीय चेतावनी होनी चाहिए। इन सीमाओं को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद—राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा जारी 2024 के भारतीय आहार दिशानिर्देशों पर आधारित करने का प्रस्ताव है।
28 सितंबर को, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाल और विनोद चंद्रन की पीठ ने FSSAI के 365 दिनों की स्वैच्छिक अनुपालन अवधि के प्रस्ताव पर सवाल उठाया और स्पष्टीकरण मांगा कि 2022 से इस मुद्दे पर चर्चा होने के बावजूद हितधारकों के साथ परामर्श के नए दौर की आवश्यकता क्यों है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय
सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत फाउंडेशन (PHFI) के अनुसंधान और स्वास्थ्य संवर्धन विभाग की उपाध्यक्ष, स्वास्थ्य विशेषज्ञ मोनिका अरोड़ा ने कहा कि 2022 से FOPNL को लागू करने में देरी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर को टाल दिया है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि पहले से पैक किए गए उत्पादों में बहुत अधिक चीनी, नमक या वसा है तो उन पर स्पष्ट और आसानी से समझ में आने वाली चेतावनियाँ होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि उपभोक्ता उन उत्पादों की पहचान आसानी से कर सकें जो उनके स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकते हैं। अरोड़ा ने यह भी उल्लेख किया कि ऐसे चेतावनी लेबल के माध्यम से बच्चों और युवाओं की सुरक्षा करना सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक अनिवार्य कार्य है जिसे टाला नहीं जा सकता, खासकर अस्वस्थ भोजन और पेय के प्रेरक विपणन के प्रति उनकी भेद्यता को देखते हुए।
उन्होंने कहा, 'सबूत-आधारित लेबलिंग नीति का समय पर कार्यान्वयन एक स्वस्थ खाद्य वातावरण बनाने और गैर-संचारी रोगों (NCDs) को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।' संसदीय समिति ने भी FOPNL नियमों को मंजूरी देने में देरी पर चिंता व्यक्त की। समिति ने उल्लेख किया कि FOPNL नियमों का मसौदा मूल रूप से 2022 में अधिसूचित किया गया था, और हितधारकों से 14,000 से अधिक टिप्पणियाँ प्राप्त हुई थीं। FSSAI का 2022 का प्रस्ताव भारतीय पोषण रेटिंग पर आधारित स्टार प्रणाली था, जो तब से चेतावनी संकेत प्रणाली में बदल गया है जिसे 2026 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
इसके समानांतर, संसदीय समिति ने बताया कि 'मसौदे की अधिसूचना के दो साल से अधिक हो गए हैं, और नियमों को अंतिम रूप देने में चल रही देरी के कारण पैकेजिंग के सामने सरल और व्याख्या योग्य जानकारी की कमी आई है, विशेष रूप से चीनी की मात्रा के संबंध में।' उन्होंने आगे कहा कि 'चेतावनी संकेतों या रंग संकेतकों जैसे सरल व्याख्यात्मक उपकरणों की कमी उपभोक्ता व्यवहार की दिशा में इस जानकारी के प्रकटीकरण की प्रभावशीलता को सीमित करती है।'
FOPNL क्या है?
पैकेजिंग के सामने पोषण मूल्य लेबलिंग का उद्देश्य पैक किए गए उत्पादों पर पोषक तत्वों के बारे में सरल जानकारी प्रदान करना है जिसे जल्दी से देखा जा सके। मुख्य विचार उपभोक्ताओं को उत्पाद की पोषण प्रोफ़ाइल और संभावित स्वास्थ्य परिणामों की पहचान करने में मदद करना है, जिससे वे पोषण के बारे में अधिक सूचित निर्णय ले सकें। FSSAI का वर्तमान प्रस्ताव उन उत्पादों के लिए लाल षटकोणीय चेतावनियाँ प्रदान करता है जो चीनी, नमक और वसा जैसे पोषक तत्वों के लिए निर्धारित सीमाओं से अधिक हैं। नियामक ने कैलोरी रहित मिठास वाले उत्पादों के लिए एक अलग चेतावनी भी प्रस्तावित की है।
पैक किए गए उत्पादों के उद्योग का रुख क्या है?
जबकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ तेजी से कार्यान्वयन पर जोर देते हैं, पैक किए गए उत्पादों का उद्योग एक लंबी संक्रमण अवधि की मांग करता है। भारतीय खाद्य और पेय संघ (IFBA) का मानना है कि अनुपालन के लिए यथार्थवादी शुरुआती बिंदु अंतिम अधिसूचना की तारीख से दो-तीन साल की संक्रमण अवधि होगी, जो अंतिम दायरे और आवश्यकताओं की जटिलता पर निर्भर करेगा।
IFBA के अध्यक्ष दीपक जॉली ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि ऐसी अवधि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) और अन्य खाद्य उत्पादकों को अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का आकलन करने, पोषक तत्वों के वर्गीकरण की पुष्टि करने, पैकेजिंग और लेबल को संशोधित करने, मौजूदा पैकेजिंग स्टॉक का प्रबंधन करने और उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला संचालन को समन्वयित करने की अनुमति देगी। IFBA ने इस बात पर जोर दिया कि लक्ष्य एक समयबद्ध कार्यान्वयन होना चाहिए, जिसमें एक स्पष्ट रूप से परिभाषित और व्यावहारिक संक्रमण अवधि का समर्थन हो।
जॉली ने यह भी कहा कि 'प्रस्तावित कार्यक्रम को उपभोक्ता को जानकारी प्रदान करने की तात्कालिकता और कार्यान्वयन की परिचालन वास्तविकताओं के बीच संतुलन बनाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि अनुपालन केवल त्वरित नहीं, बल्कि प्रभावी, सुसंगत और वैज्ञानिक रूप से आधारित हो।' हालांकि FSSAI की लेबलिंग नीति में संशोधन के लिए अधिसूचना की तारीख से न्यूनतम 365 दिनों की संक्रमण अवधि का प्रावधान है, सिवाय इसके कि आपात स्थिति में अन्यथा तय किया गया हो, पैकेजिंग उद्योग के कुछ प्रतिनिधियों ने कहा है कि नियामक परिवर्तनों का वित्तीय प्रभाव अंततः ग्राहकों पर डाला जा सकता है।
एल्टरनिकक्यू कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग निर्माता कंपनी के प्रबंध निदेशक और सीईओ, तिमैया नपांडा ने टिप्पणी की कि 'जब नियम बदलते हैं, तो मौजूदा पैकेजिंग स्टॉक पर प्रभाव आमतौर पर प्रबंधनीय होता है, क्योंकि हम आमतौर पर बड़ी मात्रा में खाली पैकेजिंग संग्रहीत नहीं करते हैं। गलत मुद्रित लेबल या पैकेजिंग सामग्री को निपटाने की आवश्यकता हो सकती है, जिसकी लागत हम अपने ग्राहक से मांग सकते हैं यदि हमने उनके नाम पर इसे खरीदा है।'
इससे पहले, अखिल भारतीय खाद्य उत्पादकों का संघ (AIFPA) ने कहा था कि प्रस्तावित सीमा मानों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मौजूदा वैज्ञानिक साहित्य, भारत में खाद्य उपभोग डेटा, उत्पाद श्रेणियों के बीच अंतर और उपभोक्ता संगठनों, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, खाद्य वैज्ञानिकों, MSMEs, पारंपरिक खाद्य उत्पादकों और उद्योग हितधारकों के प्रस्तावों को ध्यान में रखने के बाद अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। हालांकि, अरोड़ा ने तर्क दिया कि भारत में अधिक वजन और मोटापे की बढ़ती व्यापकता, पैक किए गए खाद्य और पेय खुदरा बाजार के विस्तार के साथ, तेजी से कार्यान्वयन की मांग करती है। उन्होंने आँकड़े दिए: 'NFHS-3 (2005-06) और NFHS-5 (2019-21) के बीच वयस्कों में अधिक वजन या मोटापा पुरुषों में लगभग 9 प्रतिशत से बढ़कर 23 प्रतिशत और महिलाओं में 13 प्रतिशत से बढ़कर 24 प्रतिशत हो गया है। पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अधिक वजन की व्यापकता NFHS-4 (2015-16) में 2.1 प्रतिशत से बढ़कर NFHS-5 में 3.4 प्रतिशत हो गई है।'
अरोड़ा ने निष्कर्ष निकाला कि 'पैकेजिंग के सामने प्रभावी पोषण मूल्य लेबलिंग के कार्यान्वयन में एक दिन की देरी भी स्वस्थ विकल्प को बढ़ावा देने, खाद्य वातावरण में सुधार करने और भविष्य के NCDs को रोकने के अवसर को खो देना है।' FOPNL मामले में वादी, केरल का गैर-लाभकारी संगठन 3S एंड आवर हेल्थ सोसाइटी, ने अपने जवाबी बयान में FSSAI द्वारा प्रस्तावित कार्यान्वयन अवधि का विरोध किया था, लेकिन आगे की टिप्पणियों का अधिकार बनाए रखा। दोनों पक्षों, FSSAI और वादी, को टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए सूचित किया गया था, लेकिन प्रकाशन से पहले कोई जवाब नहीं दिया गया था।


