शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशकों के बीच दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) कर में कमी की मांग बढ़ रही है, जो विदेशी निवेशकों द्वारा परिसंपत्तियों की निरंतर बिक्री और शेयर बाजार पर सामान्य दबाव के मद्देनजर और तेज हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मुद्दे पर निवेशकों की चिंता को स्वीकार किया और कहा कि सरकार उनकी टिप्पणियों पर विचार करेगी।
ये बयान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 नवंबर को मुंबई में एक व्यापार प्रकाशन के कार्यक्रम में भाग लेते हुए दिए, जब उनसे LTCG कराधान के संबंध में प्रश्न पूछे गए। हालांकि उन्होंने करों में कटौती का सीधा वादा नहीं किया, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार द्वारा उठाए गए अनुरोधों पर विचार किया जा रहा है, और उन्होंने कहा कि वह खुदरा निवेशकों और शेयर बाजार प्रतिभागियों की चिंताओं को समझती हैं।
मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अब सभी हितधारक अपनी चिंताओं को अधिक सक्रिय रूप से व्यक्त कर रहे हैं, और उनका इरादा किसी भी एक पक्ष का दूसरे पर नुकसान पहुंचाए बिना इन सभी पहलुओं पर विचार करना है। जब उनसे विदेशी निवेशकों को भारतीय शेयर बाजार में निवेश के लिए विशेष रियायतें देने की संभावना के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने घरेलू निवेशकों के हितों पर विचार करने की आवश्यकता की याद दिलाई, और पूछा, 'यदि हम डॉलर निवेशकों की बात कर रहे हैं, तो रुपये, यानी घरेलू निवेशकों का क्या होगा?' इस प्रकार, सरकार का रुख विदेशी निवेश को आकर्षित करने और देश के आम नागरिकों के हितों की देखभाल करने दोनों का है।
LTCG, या दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, लंबी अवधि के स्वामित्व के बाद संपत्ति की बिक्री से होने वाले लाभ को संदर्भित करता है। सरल शब्दों में, यदि आपने कोई स्टॉक खरीदा और एक साल या उससे अधिक समय बाद उसे ऊंची कीमत पर बेचा, तो इस लाभ को LTCG कहा जाता है। मौजूदा नियमों के अनुसार, 12 महीने से अधिक समय तक रखे गए शेयरों और शेयरों वाले म्यूचुअल फंड की बिक्री से होने वाले लाभ पर 12.5% LTCG कर लगता है। उदाहरण के लिए, 12 महीने से अधिक समय तक स्टॉक बेचने से 200,000 रुपये का लाभ होने पर, वार्षिक छूट 125,000 रुपये घटाने के बाद, शेष 75,000 रुपये पर 12.5% कर लगेगा, जो 9,375 रुपये होगा। यह सूत्र निर्धारित शर्तों का पालन करने पर लागू होता है।
यदि स्टॉक या शेयरों वाले म्यूचुअल फंड 12 महीने से कम समय तक रखे गए थे, तो लाभ को अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (STCG) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस आय पर 20% STCG कर लगाया जाता है, बशर्ते प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। यदि, उदाहरण के लिए, 200,000 रुपये का लाभ 12 महीने से कम समय में प्राप्त किया गया था, तो पूरी राशि पर 20% STCG कर लगेगा, जो 40,000 रुपये होगा। ये गणनाएं लागू शर्तों पर निर्भर करती हैं।
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) द्वारा शेयर बाजार में लगातार बिक्री के कारण LTCG कर पर बहस तेज हो गई है। रॉयटर्स के अनुसार, विदेशी निवेशकों ने 2026 तक भारतीय शेयर बाजार में रिकॉर्ड 31 बिलियन डॉलर बेचे हैं। विदेशी बाजार प्रतिभागी मानते हैं कि कर बोझ में कमी भारतीय बाजार में निवेश को अधिक आकर्षक बनाएगी। यही कारण है कि LTCG कर की समीक्षा का मुद्दा उठाया जा रहा है। मंत्री सीतारमण ने उल्लेख किया कि 2023-24 में पूंजीगत लाभ कर की संरचना समान थी, और उस समय भारत में विदेशी निवेश का प्रवाह काफी मजबूत था। हालांकि, अब स्थिति बदल गई है, और विदेशी निवेशकों की बिक्री के साथ ही बाजार से जुड़ी चिंताएं भी बढ़ी हैं।
इस बीच, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सरकार को कराधान में बदलाव के संबंध में कई प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, SEBI ने विदेशी निवेशकों के लिए इक्विटी पूंजी पर LTCG कर को समाप्त करने की सिफारिश की। इसके अलावा, यह प्रस्तावित किया गया था कि यदि निवेशक वर्तमान योजना में एक वर्ष से अधिक समय तक धन रखता है, तो आंतरिक निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंडों के माध्यम से एक योजना से दूसरी योजना में धन हस्तांतरण को LTCG कर से छूट दी जाए। ये प्रस्ताव सरकार को बजट से पहले दिए गए सिफारिशों का हिस्सा हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन मामलों पर निर्णय सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं, और SEBI की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि देश की आर्थिक विकास दर को 7% या उससे अधिक पर बनाए रखने के लिए पूंजी निवेश की आवश्यकता है, जिसमें इक्विटी में निवेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार पिछले कुछ वर्षों में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को मजबूत करने पर काम कर रही थी, लेकिन अब सीतारमण के अनुसार, शेयर बाजार को आवश्यक समर्थन देने की आवश्यकता है। मंत्री ने बताया कि सरकार निवेशकों की चिंताओं को समझती है।

