केंद्र ने नियम बदले: निजी स्कूलों के शिक्षक अब जनगणना में भी भाग लेंगे
और पढ़ें
Aaj Tak
www.aajtak.in

केंद्र ने नियम बदले: निजी स्कूलों के शिक्षक अब जनगणना में भी भाग लेंगे

भारत में जनगणना कराने की जिम्मेदारी अब केवल सरकारी स्कूलों के शिक्षकों तक सीमित नहीं रहेगी। केंद्र सरकार ने निजी शिक्षण संस्थानों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों को इस कार्य में शामिल करने का अवसर खोला है। इसके लिए 1990 के जनगणना नियमों में संशोधन किया गया है।

नए प्रावधानों के अनुसार, निजी स्कूलों, कॉलेजों, सोसाइटियों और ट्रस्टों से जुड़े शिक्षक, चाहे वे सरकारी सहायता प्राप्त करते हों या नहीं, उन्हें जनगणना कराने के कर्तव्यों पर नियुक्त किया जा सकता है।

संशोधन लागू होने के बाद, केंद्र सरकार द्वारा जनगणना कार्य करने वाले व्यक्तियों का दायरा बढ़ गया है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के अलावा, अब निजी स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षकों को भी जनगणनाकर्ता (एन्यूमरेटर) के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU), बैंकों और सरकारी तथा गैर-सरकारी विभागों के क्लर्क और अन्य कर्मचारी भी यह काम कर सकते हैं। इससे जनगणना के लिए उपलब्ध कर्मचारियों की कुल संख्या बढ़ेगी और प्रशासन को कर्मचारियों की भर्ती के लिए विभिन्न संस्थानों में से चयन करने का विकल्प मिलेगा।

अब तक, जनगणना जैसे राष्ट्रीय अभियानों में मुख्य रूप से सरकारी स्कूल शिक्षकों पर जिम्मेदारी डाली जाती थी। इसके अलावा, शिक्षकों को अक्सर चुनावों और अन्य प्रशासनिक कार्यों में भी लगाया जाता था। इसके परिणामस्वरूप शिकायतें आती थीं कि यह उनके नियमित शिक्षण और अन्य स्कूली कर्तव्यों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

निजी स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षकों को शामिल करने से इस जिम्मेदारी को अधिक लोगों के बीच वितरित करने में मदद मिलेगी, जिससे सरकारी स्कूल शिक्षकों पर निर्भरता कम हो सकती है।

वर्ष 2027 में होने वाली अखिल भारतीय जनगणना को देखते हुए, पर्याप्त कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना सर्वोपरि है। चूंकि यह एक बड़े पैमाने पर राष्ट्रव्यापी अभियान होगा, इसलिए लाखों कर्मचारियों की भागीदारी की आवश्यकता होगी।

जनगणनाकर्ताओं की श्रेणी का विस्तार राज्यों और क्षेत्रों को कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए व्यापक विकल्प देगा। साथ ही, जनगणना कार्य के लिए नियुक्त निजी शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उनके काम के लिए उन्हें निर्धारित पारिश्रमिक (रिम्यूनरेशन) भी मिलेगा। इस प्रकार, निजी संस्थानों के शिक्षक सरकारी कर्मचारियों के साथ जनगणना प्रक्रिया में कर्तव्यों का पालन करेंगे।

समान कहानियाँ

मंत्री ने अनुचित हेयरस्टाइल वाले छात्रों को बाल कटवाने की सलाह दी
और पढ़ें
www.aajtak.in

मंत्री ने अनुचित हेयरस्टाइल वाले छात्रों को बाल कटवाने की सलाह दी

तमिलनाडु सरकार की मंत्री के बयान ने राज्य की राजनीतिक जिंदगी में हलचल मचा दी। छात्रों के हेयरस्टाइल पर असंतोष व्यक्त करते हुए, मंत्री जगदीशवारी ने कहा कि अनुचित हेयरकट वाले बच्चों के सिर पूरी तरह से शेव कर दिए जाने चाहिए।

मंत्री जगदीशवारी ने यह बयान विरुधुंगार जिले के करियापट्टी के पास स्थित राज्य के प्राथमिक विद्यालय आयन रेड्डीपट्टी में दिया। उन्होंने स्कूल की नई बाड़ लगाने के समारोह के हिस्से के रूप में इस कार्यक्रम का दौरा किया।

मंत्री जगदीशवारी के अलावा, कार्यक्रम में मंत्री वाननियारासु और विरुधुंगार के जिला कलेक्टर सरन्या आरि भी मौजूद थे। कार्यक्रम में बोलते हुए, मंत्री जगदीशवारी ने छात्रों के कपड़ों और व्यवहार पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की।

उन्होंने उल्लेख किया कि आधुनिक छात्र ऐसे हेयरस्टाइल अपनाते हैं जो उन्हें 'बंडि' जैसा दिखाते हैं। मंत्री ने जोर देकर कहा कि उन्हें बच्चों में ऐसे हेयरस्टाइल देखना बहुत अप्रिय लगता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या उनके हेयरस्टाइल छात्रों के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा: 'यदि हेयरस्टाइल अच्छा नहीं है, तो सिर पूरी तरह से शेव करवा दें। इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। मैं अपने बच्चे की तरह सोचती हूं, इसलिए वे सही तरीके से बाल काटेंगे।'

तमिलनाडु के अन्य मंत्रियों ने जगदीशवारी के बयान का समर्थन किया, यह तर्क देते हुए कि उनके शब्दों में मातृत्व प्रेम और छात्रों के अनुशासन के प्रति सच्ची चिंता झलकती है। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि वे उनके भाषण के वास्तविक इरादों को समझें और जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालें।

इसके अलावा, मंत्री ने माता-पिता की भूमिका का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि गैर-जिम्मेदारी की शुरुआत अक्सर घर में होती है। माता-पिता को यह समझना चाहिए कि बच्चों को इस तरह की उन्नत शैली में स्वतंत्रता देना स्वयं गलतियों का कारण बनता है।

उत्तर प्रदेश राज्य में 17 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती की घोषणा; शिक्षा विभाग ने अफवाहों से बचने का आग्रह किया
और पढ़ें
www.aajtak.in

उत्तर प्रदेश राज्य में 17 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती की घोषणा; शिक्षा विभाग ने अफवाहों से बचने का आग्रह किया

उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर 17 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती में भाग लेने वाले उम्मीदवारों से झूठी और भ्रामक जानकारी को नजरअंदाज करने का आग्रह किया है।

विभाग ने स्पष्ट किया कि कुछ लोग जानबूझकर इस भर्ती के संबंध में गलतफहमियां फैला रहे हैं, जबकि उनका शिक्षा क्षेत्र से कोई लेना-देना नहीं है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपनी तैयारी केवल आधिकारिक घोषणाओं और सरकारी आदेशों के आधार पर करें।

विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 17 हजार से अधिक खाली पदों को भरने की घोषणा शिक्षा क्षेत्र में कार्मिक चयन आयोग द्वारा जारी की गई थी। इस पहल का उद्देश्य सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करना और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। विभाग ने इस बात पर जोर दिया कि भर्ती प्रक्रिया स्थापित नियमों और शिक्षण पदों के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यताओं के अनुसार की जा रही है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सूचित किया कि इस रिक्ति के लिए शिक्षक योग्यता परीक्षा (TET) को आवश्यकताओं में शामिल करने के कारण, सरकार के निर्देश पर शिक्षा क्षेत्र में कार्मिक चयन आयोग की घोषणा में विशेष उपाय किए गए हैं। इन उपायों के तहत, चयनित उम्मीदवारों को 30 जून 2027 तक TET प्रमाण पत्र देना होगा। विभाग ने यह भी सूचित किया कि सरकार ने आयोग को निकट भविष्य में एक और TET परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया है। यह उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर TET देने का अवसर प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। विभाग ने उम्मीदवारों से इस प्रावधान के बारे में फैलाई जा रही भ्रांतियों से बचने और आधिकारिक निर्देशों के अनुसार तैयारी जारी रखने का आग्रह किया है।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षकों की शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा निर्धारित की जाती है, और ये आवश्यकताएं कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। विभाग के अनुसार, शिक्षकों की भर्ती करते समय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और मौजूदा कानूनी मानदंडों के अनुसार स्थापित अनुपालन मानकों का पालन करना आवश्यक है। इसी संदर्भ में TET को योग्यता के रूप में शामिल करने के प्रावधान पेश किए गए थे। विभाग इस बात पर जोर देता है कि उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के लिए स्वीकार्यता की शर्तों के बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। भर्ती के बारे में विश्वसनीय जानकारी के लिए केवल आयोग की घोषणाओं और सरकारी दिशा-निर्देशों पर भरोसा किया जाना चाहिए।

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने B.Ed. डिग्री की आवश्यकता के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट की। विभाग के अनुसार, B.Ed. योग्यता पहले संबंधित शिक्षण पदों के लिए निर्धारित की गई थी और वर्तमान भर्ती में भी मौजूदा नियमों के अनुसार इसका पालन किया जाना चाहिए। विभाग ने B.Ed. स्नातकों से इस भर्ती को एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखने और अपनी तैयारी जारी रखने का आग्रह किया। विभाग का मानना है कि उपयुक्त उम्मीदवारों को झूठी जानकारी के कारण समय और अवसरों को बर्बाद करने के बजाय चयन प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

विभाग ने वरिष्ठ ग्रेड शिक्षक (TGT) पदों पर भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। विभाग ने बताया कि TGT पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा कोई प्रतिबंध नहीं है। यह सूचित किया गया कि सरकार इस संबंध में एक लिखित आदेश जारी करेगी। इसके अलावा, भर्ती की नियमितता और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने रिक्तियों के अनुरोध भेजने की समय सीमा निर्धारित की है। विभाग ने उल्लेख किया कि उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर, 1 अप्रैल को कार्मिक चयन आयोग को वार्षिक रूप से 31 मई तक रिक्तियों का अनुरोध भेजना अनिवार्य है। यह प्रणाली भर्ती प्रक्रिया को नियमित बनाने और स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने यह भी कहा कि कुछ लोग भर्ती प्रक्रिया के बारे में गलतफहमियां फैला रहे हैं जिनका न तो परीक्षा में भागीदारी से कोई लेना-देना है और न ही शिक्षा क्षेत्र से सीधा संबंध है। विभाग ने चेतावनी दी कि ऐसे व्यक्ति अपने संकीर्ण हितों के लिए युवाओं को गुमराह कर सकते हैं और उनके हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। विभाग ने उम्मीदवारों से अपुष्ट जानकारी पर भरोसा न करने और सोशल मीडिया या अन्य चैनलों के माध्यम से फैलाई गई झूठे दावों की आधिकारिक स्रोतों के माध्यम से जांच करने का आग्रह किया। भर्ती से संबंधित कोई भी निर्णय लेने से पहले, घोषणा की शर्तों और सरकारी आदेशों का अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने दोहराया कि सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में 17 हजार से अधिक रिक्त पदों को भरने की पहल का उद्देश्य शिक्षकों की संख्या बढ़ाना और छात्रों को बेहतर शैक्षिक वातावरण प्रदान करना है। विभाग ने सभी योग्य युवाओं, जिसमें B.Ed. स्नातक भी शामिल हैं, से भर्ती प्रक्रिया का लाभ उठाने और परीक्षा की तैयारी को गंभीरता से लेने का आग्रह किया। विभाग का संदेश यह है कि उम्मीदवारों को अफवाहों और झूठे प्रचार से विचलित होने के बजाय अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना चाहिए।

तुर्दिमोव ने उज़्बेकिस्तान में निजी स्कूलों और डेकेयर सेंटरों के लाइसेंसिंग को रद्द करने का प्रस्ताव दिया
और पढ़ें
podrobno.uz

तुर्दिमोव ने उज़्बेकिस्तान में निजी स्कूलों और डेकेयर सेंटरों के लाइसेंसिंग को रद्द करने का प्रस्ताव दिया

उप-प्रधानमंत्री और विज्ञान और शिक्षा मंत्री अर्किनजोन तुर्दिमोव ने उज़्बेकिस्तान में निजी स्कूलों और डेकेयर सेंटरों के लिए मंत्रालय से अलग लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता की समीक्षा करने का प्रस्ताव रखा है। उनका मानना है कि यदि संस्थान पहले ही स्वास्थ्य, निर्माण और अग्निशमन सेवाओं द्वारा जांच से गुजर चुका है, तो लाइसेंसिंग रद्द कर दी जानी चाहिए।

तुर्दिमोव ने समरकंद में हुई एक बैठक के दौरान यह रुख व्यक्त किया। उनके विचार में, चूंकि संबंधित सेवाएं खोलने से पहले सुविधाओं की जांच करती हैं और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुपालन की पुष्टि करती हैं, इसलिए मंत्रालय से अतिरिक्त लाइसेंस अनावश्यक हो जाता है। मंत्री ने कहा: 'यदि स्वास्थ्य सेवा केंद्र, निर्माण, अग्निशमन और अन्य संबंधित सेवाओं ने सुविधा की जांच की है और अनुमति दी है, तो मंत्रालय लाइसेंस क्यों जारी करता है? यह वास्तव में क्या जांचता है? कुल मिलाकर, निजी डेकेयर सेंटरों और स्कूलों को खोलने पर मंत्रालय द्वारा लाइसेंसिंग रद्द कर दी जानी चाहिए।'

हालांकि, यह उल्लेख किया गया कि संबंधित सेवाओं की जांच केवल आवश्यक शर्तों के एक हिस्से को कवर करती है। उदाहरण के लिए, अग्नि निगरानी आग से सुरक्षा का मूल्यांकन करती है, स्वच्छता-महामारी विज्ञान सेवा स्वच्छता मानकों के पालन की निगरानी करती है, और निर्माण निरीक्षण विकलांग लोगों के लिए इमारतों की पहुंच की निगरानी करता है। ये निष्कर्ष लाइसेंसिंग प्रक्रिया का हिस्सा हैं, न कि उसका विकल्प, क्योंकि मंत्रालय स्वयं कैबिनेट समिति के संकल्प संख्या 403 दिनांक 30 जून 2025 के अनुसार अनुमोदित लाइसेंस पासपोर्ट के अनुसार आवश्यक दस्तावेज मांगता है।

लाइसेंसिंग आवश्यकताएं भवन की स्थिति से परे हैं और शैक्षिक प्रक्रिया के संगठनात्मक पहलुओं को शामिल करती हैं। वे डेकेयर सेंटरों और स्कूल कक्षाओं में छात्रों की संख्या, शिक्षकों और छात्रों का अनुपात, शिक्षकों की योग्यता, विदेशी भाषाओं के ज्ञान का स्तर, साथ ही पाठ्यक्रम और कार्यक्रम जैसे मापदंडों को नियंत्रित करते हैं।

अलग लाइसेंसिंग रद्द होने की स्थिति में, यह निर्धारित करने की आवश्यकता होगी कि इन आवश्यकताओं के अनुपालन की निगरानी कौन करेगा और किस चरण में। चूंकि गैर-सरकारी शैक्षणिक संगठनों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की जिम्मेदारी 'शिक्षा पर कानून' (धारा 9 और 57) में закреп है, इसलिए आवश्यकता को पूरी तरह से रद्द करने के लिए केवल लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में बदलाव करने के बजाय कानून में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। फिलहाल, यह केवल समीक्षा का एक प्रस्ताव बना हुआ है।

बैठक में निजी शिक्षा क्षेत्र में उद्यमियों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों पर भी चर्चा की गई। तुर्दिमोव ने उन अधिकारियों की आलोचना की जो इन समस्याओं को हल करने में सहायता नहीं करते हैं, और चेतावनी दी कि अपने कर्तव्यों का पालन न करने वाले मंत्रालय के कर्मचारी अपनी नौकरी खो सकते हैं। इसके अलावा, समरकंद क्षेत्र में निर्माण दस्तावेजों से संबंधित मुद्दों पर भी विचार किया गया, जहां क्षेत्रीय निर्माण निदेशालय के प्रमुख के अनुसार, 522 समस्याग्रस्त मुद्दे सामने आए हैं, जिनमें से पांच निजी शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित हैं। बैठक के अंत में, शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अनुरोध भेजने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाने के इरादे की सूचना दी गई।

लोकप्रिय