भारत में जनगणना कराने की जिम्मेदारी अब केवल सरकारी स्कूलों के शिक्षकों तक सीमित नहीं रहेगी। केंद्र सरकार ने निजी शिक्षण संस्थानों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों को इस कार्य में शामिल करने का अवसर खोला है। इसके लिए 1990 के जनगणना नियमों में संशोधन किया गया है।
नए प्रावधानों के अनुसार, निजी स्कूलों, कॉलेजों, सोसाइटियों और ट्रस्टों से जुड़े शिक्षक, चाहे वे सरकारी सहायता प्राप्त करते हों या नहीं, उन्हें जनगणना कराने के कर्तव्यों पर नियुक्त किया जा सकता है।
संशोधन लागू होने के बाद, केंद्र सरकार द्वारा जनगणना कार्य करने वाले व्यक्तियों का दायरा बढ़ गया है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के अलावा, अब निजी स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षकों को भी जनगणनाकर्ता (एन्यूमरेटर) के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU), बैंकों और सरकारी तथा गैर-सरकारी विभागों के क्लर्क और अन्य कर्मचारी भी यह काम कर सकते हैं। इससे जनगणना के लिए उपलब्ध कर्मचारियों की कुल संख्या बढ़ेगी और प्रशासन को कर्मचारियों की भर्ती के लिए विभिन्न संस्थानों में से चयन करने का विकल्प मिलेगा।
अब तक, जनगणना जैसे राष्ट्रीय अभियानों में मुख्य रूप से सरकारी स्कूल शिक्षकों पर जिम्मेदारी डाली जाती थी। इसके अलावा, शिक्षकों को अक्सर चुनावों और अन्य प्रशासनिक कार्यों में भी लगाया जाता था। इसके परिणामस्वरूप शिकायतें आती थीं कि यह उनके नियमित शिक्षण और अन्य स्कूली कर्तव्यों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
निजी स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षकों को शामिल करने से इस जिम्मेदारी को अधिक लोगों के बीच वितरित करने में मदद मिलेगी, जिससे सरकारी स्कूल शिक्षकों पर निर्भरता कम हो सकती है।
वर्ष 2027 में होने वाली अखिल भारतीय जनगणना को देखते हुए, पर्याप्त कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना सर्वोपरि है। चूंकि यह एक बड़े पैमाने पर राष्ट्रव्यापी अभियान होगा, इसलिए लाखों कर्मचारियों की भागीदारी की आवश्यकता होगी।
जनगणनाकर्ताओं की श्रेणी का विस्तार राज्यों और क्षेत्रों को कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए व्यापक विकल्प देगा। साथ ही, जनगणना कार्य के लिए नियुक्त निजी शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उनके काम के लिए उन्हें निर्धारित पारिश्रमिक (रिम्यूनरेशन) भी मिलेगा। इस प्रकार, निजी संस्थानों के शिक्षक सरकारी कर्मचारियों के साथ जनगणना प्रक्रिया में कर्तव्यों का पालन करेंगे।



