वकील, जिसने नॉर्टन रोज़ फुलब्राइट साउथ अफ्रीका से लगभग 5.7 मिलियन रैंड्स के मुआवजे और नुकसान की भरपाई की मांग की थी, को पता चला कि श्रम न्यायालय में उसका मामला रजिस्ट्री से हटा दिया गया था क्योंकि उसने भेदभाव के अपने अन्यायपूर्ण दावे के लिए प्रारंभिक सहमति प्राप्त नहीं की थी।
श्रम न्यायालय ने निर्धारित किया कि इंगा सांता डियान्टी ने कॉन्स्ट्रक्टिव टर्मिनेशन पर विवाद के लिए मध्यस्थता, मध्यस्थता और मध्यस्थता आयोग (CCMA) में सुलह प्रक्रिया पूरी की थी, लेकिन उन्होंने नस्लीय भेदभाव पर अलग से मुकदमा दायर नहीं किया था जिस पर उनकी कानूनी कार्यवाही आधारित थी।
न्यायाधीश आर लाग्रेंज ने कानूनी फर्म के विशेष अनुरोध का समर्थन किया - यह प्रारंभिक आपत्ति कि अदालत के पास क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि भेदभाव का दावा आवश्यक सुलह प्रक्रिया से नहीं गुजरा था। 30 अक्टूबर को दिए गए इस फैसले से यह निर्धारित नहीं होता है कि कथित नस्लीय उत्पीड़न हुआ था या नहीं। मामले को रजिस्ट्री से हटाना मतलब है कि अदालत ने मूल पर निर्णय दिए बिना अपने सूची से दावा हटा दिया है।
मुकदमा दायर करने के कारण
नॉर्टन रोज़ फुलब्राइट साउथ अफ्रीका इंक ने 31 मार्च 2026 को अंतरराष्ट्रीय समूह नॉर्टन रोज़ फुलब्राइट से अलग हो गया और अब समूह की वेबसाइट के अनुसार डेनिय्स के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। डियान्टी का मुकदमा फरवरी 2025 में, इस अलगाव से पहले शुरू किया गया था।
नदिफुन उक्वाज़ी की वेबसाइट के अनुसार, डियान्टी वर्तमान में केप टाउन में एक कानून केंद्र में वकील हैं और उन्हें स्टेलनबोश विश्वविद्यालय से संवैधानिक कानून में मास्टर्स डिग्री cum laude मिली है।
फर्म के वाणिज्यिक रियल एस्टेट विभाग में काम करने वाली डियान्टी ने जून 2023 से निदेशक द्वारा लगातार उत्पीड़न, धमकाने और नस्लीय उत्पीड़न के मामलों का आरोप लगाया। निर्णय में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार, विवाद तब शुरू हुआ जब निदेशक ने उसकी जिम्मेदारियों को प्रो बोनो परियोजना पर पुनर्वितरित कर दिया, और उसने उसके व्यवहार की शिकायत की।
इसके बाद उन्होंने एक आधिकारिक शिकायत दर्ज की, जिसमें धमकी, डराना और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। उन्होंने तर्क दिया कि फर्म द्वारा इस मुद्दे को संभालने से, जिसमें उनका निलंबन शामिल था, कामकाजी संबंध असहनीय हो गए थे, और उन्होंने 31 जुलाई 2024 को कॉन्स्ट्रक्टिव टर्मिनेशन बताते हुए इस्तीफा दे दिया।
गलत श्रेणी
13 अगस्त 2024 को उन्होंने CCMA में अन्यायपूर्ण बर्खास्तगी पर विवाद भेजा, जिसमें एक आवेदन संलग्न था जिसमें कहा गया था कि निदेशक का युवा महिलाओं, विशेष रूप से अश्वेत महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का इतिहास रहा है। सुलह 11 सितंबर 2024 को हुई, लेकिन विवाद अनसुलझा रहा।
फरवरी 2025 में, उन्होंने अन्यायपूर्ण भेदभाव के रूप में नस्लीय उत्पीड़न के लिए मुआवजे की मांग करते हुए श्रम न्यायालय में भी मुकदमा शुरू किया। नॉर्टन रोज़ ने अदालत के क्षेत्राधिकार को चुनौती देते हुए दो विशेष आपत्तियां उठाईं। उनका मुख्य तर्क यह था कि भेदभाव का विवाद कभी भी रोजगार समानता अधिनियम द्वारा आवश्यक CCMA के माध्यम से निर्देशित या सुलझाया नहीं गया था।
डियान्टी ने तर्क दिया कि उन्होंने कॉन्स्ट्रक्टिव टर्मिनेशन विवाद और भेदभाव विवाद दोनों को अपने संलग्न आवेदन और आंतरिक रूप से विवाद को हल करने के प्रयास के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर का हवाला देते हुए भेजा था। हालांकि, लाग्रेंज ने इस तर्क को खारिज कर दिया।
न्यायाधीश ने कहा कि रोजगार समानता अधिनियम की धारा 10 के अनुसार, अन्यायपूर्ण भेदभाव के विवाद को श्रम न्यायालय में भेजे जाने से पहले CCMA द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। न्यायाधीश ने उल्लेख किया कि डियान्टी ने निर्देश के रूप में कॉन्स्ट्रक्टिव टर्मिनेशन चुना, और प्रमाण पत्र ने इसी तरह के विवाद का वर्णन किया, और ऐसे निर्देश में धमकी या नस्लीय अपमान के आरोप इसे अन्यायपूर्ण भेदभाव के अलग मुकदमे में परिवर्तित नहीं करते हैं।
सितंबर की तरह नहीं
निर्णय ने सितंबर एंड अदर्स बनाम सीएमआई बिजनेस एंटरप्राइज सीसी मामले में संवैधानिक न्यायालय के आदेश पर विचार किया, जिसमें प्रतिनिधियों के बिना कर्मचारियों ने अन्यायपूर्ण भेदभाव के बिंदु का उल्लेख किया, लेकिन बाद में कॉन्स्ट्रक्टिव टर्मिनेशन का मुकदमा दायर किया। अदालत ने फैसला सुनाया कि यह मुद्दा मध्यस्थता चरण में सक्रिय रूप से उठाया गया था।
लाग्रेंज ने बताया कि डियान्टी का मामला अलग है, क्योंकि यह साबित करने का कोई सबूत नहीं था कि अन्यायपूर्ण भेदभाव का अलग विवाद उठाया गया था, चर्चा किया गया था या सुलझाया गया था। न्यायाधीश ने उल्लेख किया कि वह लगभग पांच साल के अनुभव वाली एक मान्यता प्राप्त वकील हैं, और भले ही वह श्रम कानून विशेषज्ञ न हों, उचित विधायी आवश्यकता की पहचान करना उनके शोध दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए था।
डियान्टी ने अपने संशोधित मुकदमे में स्वीकार किया कि उन्होंने श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया क्योंकि CCMA ने संस्थागत देरी के कारण उनके कॉन्स्ट्रक्टिव टर्मिनेशन विवाद को मध्यस्थता के लिए सूचीबद्ध नहीं किया था। न्यायाधीश ने उल्लेख किया कि यह इस धारणा की पुष्टि करता है कि भेदभाव का मुकदमा एक अलग कानूनी प्रक्रिया का प्रयास था, न कि एक ऐसा विवाद जिसे वह हमेशा अलग से आगे बढ़ाना चाहती थीं सुलह विफल होने के बाद।
अदालत ने फर्म की पहली विशेष आपत्ति का समर्थन किया और निर्देश को रजिस्ट्री से हटा दिया। फर्म का वैकल्पिक तर्क कि मुकदमा 90-दिन की समय सीमा से बाहर दायर किया गया था, पर विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी।


