उज़्बेकिस्तान ने व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए किराये की आय पर कर रिपोर्टिंग प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक स्वचालित प्रणाली लागू की है। इस तंत्र को कर समिति द्वारा शुरू किया गया है।
यह नई सुविधा ई-इजारा सूचना प्रणाली से डेटा का उपयोग करके आयकर और सामाजिक कर रिटर्न के तीसरे परिशिष्ट को स्वचालित रूप से तैयार करती है। 'किराये पर संपत्ति देने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित न्यूनतम किराये की राशि की गणना' नामक परिशिष्ट स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है, जिसे रिपोर्टिंग पैकेज कोड 11191_1 सौंपा गया है।
ई-इजारा प्रणाली में कर एजेंटों द्वारा पंजीकृत किराये के समझौते स्वचालित रूप से इस परिशिष्ट में शामिल किए जाएंगे, जिसमें जिलों और शहरों के अनुसार विवरण होगा। यह डेटा करदाता के पंजीकरण स्थान के आधार पर तैयार किया जाएगा।
इस नए तंत्र को लागू करने के बाद, पिछले रिपोर्टिंग पैकेज, 11190_12 के पंक्तियाँ 070 और 071, साथ ही परिशिष्ट 3 को भरने या उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होगी।
इसके अलावा, कर समिति ने निजी व्यक्तियों द्वारा किराए पर दी जाने वाली संपत्ति के घोषणा नियमों को स्पष्ट किया है। विशेष रूप से, यदि संबंधित समझौते ई-इजारा प्रणाली में पंजीकृत हैं, तो आयकर और सामाजिक कर रिटर्न के पांचवें परिशिष्ट में भौतिक व्यक्तियों से किराए पर ली गई संपत्ति के बारे में जानकारी देना अब आवश्यक नहीं है।
पहले इसी तरह का सक्रिय कर प्रशासन तंत्र उन कानूनी संस्थाओं के लिए पेश किया गया था जो कर एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। कर समिति ने अद्यतन प्रक्रिया के अनुसार आयकर और सामाजिक कर रिटर्न भरने के संबंध में निर्देश भी जारी किए हैं।


