उज़्बेकिस्तान में स्कूल कैंटीन का पट्टे पर देना ई-ऑक्शन नामक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर प्रतिस्पर्धी निविदाओं के माध्यम से व्यवसायों को सौंपा जाता है। राज्य संपत्ति प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि सबसे अधिक किराया प्रस्तावित करने वाला प्रतिभागी विजेता बनता है, और पट्टे के समझौते एक शैक्षणिक वर्ष के लिए किए जाते हैं।
यह स्पष्टीकरण एजेंसी द्वारा सोशल मीडिया पर स्कूल कैंटीन के किराए को लेकर सार्वजनिक चर्चा के बाद जारी किया गया था। 'स्कूल कैंटीन को व्यवसाय न बनाएं' शीर्षक वाले पोस्टों के लेखकों ने चिंता व्यक्त की थी कि इलेक्ट्रॉनिक नीलामी से छात्रों के भोजन की कीमतों में वृद्धि हो सकती है।
एजेंसी ने जोर देकर कहा कि इलेक्ट्रॉनिक तंत्र पर बदलाव का उद्देश्य स्कूल के भोजन का व्यावसायीकरण करना नहीं है। इस कदम के मुख्य लक्ष्य निविदा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाना, उद्यमों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना और भ्रष्टाचार के जोखिम को कम करना है।
2025 तक, स्कूल कैंटीन का किराया कैबिनेट मंत्री के संकल्प संख्या 132, दिनांक 2 मई, 2016 द्वारा अनुमोदित प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता था। कंपनियों का चयन जिला और शहर के गवर्नरों के निर्णयों के अनुसार बनाई गई विशेष निविदा समितियों द्वारा किया जाता था।
एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार, ऐसी प्रणाली निविदाओं के दौरान और विजेताओं के चयन के समय निर्णय लेने के व्यक्तिपरक जोखिम पैदा करती थी। आवेदनों के मूल्यांकन के लिए सामान्य मानदंडों की कमी ने भी समान प्रतिस्पर्धा को कमजोर कर सकता था और हितों के टकराव तथा भ्रष्टाचार की संभावना को बढ़ा सकता था।
इन कमियों को दूर करने के लिए, कैबिनेट मंत्री के संकल्प संख्या 8, दिनांक 11 जनवरी, 2025 में मौजूदा प्रक्रिया में संशोधन किया गया। विशेष रूप से, स्कूल कैंटीन का किराया ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके प्रतिस्पर्धी निविदा प्रणाली में स्थानांतरित कर दिया गया था। हालांकि, इस प्रक्रिया में पारंपरिक नीलामी की तरह वास्तविक समय में ставок में क्रमिक वृद्धि का प्रावधान नहीं है।
कंपनियां पहले से ही अपनी आवेदन जमा करती हैं, जिसमें प्रस्तावित किराया शामिल होता है। आवेदन अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें खोला जाता है, और सबसे बड़ी राशि प्रस्तावित करने वाले प्रतिभागी को विजेता घोषित किया जाता है। पट्टे के समझौते एक शैक्षणिक वर्ष के लिए किए जाते हैं, न कि एक कैलेंडर वर्ष के लिए, जो पट्टे की अवधि को शैक्षणिक वर्ष के अनुरूप बनाता है।
आगे के संशोधनों को कैबिनेट मंत्री के संकल्प संख्या 563, दिनांक 13 अक्टूबर, 2026 द्वारा किया गया था। इन परिवर्तनों में निविदा प्रक्रियाओं में सुधार, वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली की आवश्यकताओं के साथ समन्वय और अनावश्यक प्रशासनिक बाधाओं को दूर करना शामिल है।
एजेंसी ने कहा कि छात्रों को स्वच्छता और स्वास्थ्य मानकों के अनुसार पौष्टिक, सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाला भोजन प्राप्त करना प्राथमिकता बना हुआ है। इसने आम जनता से आग्रह किया कि वे स्कूल कैंटीन के किराए पर चर्चा करते समय कानूनी ढांचे और मौजूदा तंत्र की विशिष्टता को ध्यान में रखें।


