उज़्बेकिस्तान के सरकारी निकायों के साइबर विशेषज्ञ हर दो साल में पुन: प्रशिक्षण लेने के लिए बाध्य हैं
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उज़्बेकिस्तान के सरकारी निकायों के साइबर विशेषज्ञ हर दो साल में पुन: प्रशिक्षण लेने के लिए बाध्य हैं

नए नियमों के अनुसार, उज़्बेकिस्तान की सरकारी संरचनाओं और संगठनों में साइबर सुरक्षा मामलों से जुड़े विशेषज्ञों को हर दो साल के भीतर अपनी योग्यता बढ़ानी होगी। ये नियम उन कानूनी संस्थाओं पर भी लागू होते हैं जिनमें शेयर पूंजी में राज्य का हिस्सा पचास प्रतिशत या उससे अधिक है।

नए नियमों का विवरण

ये नए मानक मंत्रिमंडल के संकल्प में निर्धारित किए गए हैं। दस्तावेज़ में प्रशिक्षण प्रक्रियाओं, शैक्षिक प्रक्रिया के प्रतिभागियों के अधिकारों और परीक्षाओं के परिणामों को चुनौती देने की तंत्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुन: प्रशिक्षण और शिक्षा की प्रक्रिया सरकारी शिक्षण संस्थान Cyber University में की जाएगी।

यह बताया गया है कि जिन कर्मचारियों के पास साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्र हैं, उन्हें अतिरिक्त प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते उनके दस्तावेज़ वैध रहें। डिजिटल प्रौद्योगिकी मंत्रालय उन प्रमाणपत्रों की सूची निर्धारित करेगा जिन्हें उज़्बेकिस्तान में मान्यता दी जाती है, साथ ही उनकी वैधता अवधि भी तय करेगा।

कर्मचारियों के प्रशिक्षण खर्चों के वित्तपोषण को संगठनों के अपने गैर-बजटीय साधनों, उच्च अधिकारियों द्वारा आवंटित धन और कानून द्वारा अनुमत अन्य स्रोतों से किया जाना चाहिए।

पहले सोशल मीडिया पर उज़्बेकिस्तान के 27 मिलियन नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा के डार्कनेट में संभावित रिसाव के बारे में संदेश प्रसारित हुए थे।

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उज़्बेकिस्तान में बड़े उद्यमियों को पंद्रह साल की अवधि के लिए कुछ व्यावसायिक तकनीकी संस्थानों के प्रबंधन को सौंपने की योजना है। ये संस्थान ऐसे विशेषज्ञों को तैयार करेंगे जो प्रशिक्षण पूरा होने के तुरंत बाद काम शुरू कर सकें। योजनाओं के अनुसार, इस तरह प्रति वर्ष कम से कम तीस हजार लोगों को प्रशिक्षित करने की योजना है।

इस पहल के बारे में जानकारी 2 नवंबर को एक बैठक में दी गई थी, जो राष्ट्रपति शावकत मिर्ज़ियोयेव की अध्यक्षता में हुई और श्रम प्रवासन के मुद्दों से संबंधित थी। राज्य प्रमुख के प्रेस सचिव शेरज़ोद असादोव ने बताया कि प्रत्येक क्षेत्र में दो से तीन तकनीकी संस्थानों को बड़े व्यापारियों के नियंत्रण में सौंपने का प्रावधान है।

इस कार्यक्रम में संभावित प्रतिभागियों में सर्गेली क्षेत्र में स्थित ताशकंद पाइप फैक्ट्री शामिल है। इस उद्यम ने अपने स्वयं के कारीगरों का उपयोग करते हुए प्रति वर्ष ढाई हजार वेल्डर, फिटर और इलेक्ट्रीशियन तैयार करने की इच्छा व्यक्त की है।

इन तकनीकी संस्थानों के स्नातक राज्य के नमूने के अनुसार योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम में भाग लेने वाले उद्यमियों को कर्मचारियों के प्रशिक्षण और उपकरण खरीदने में निवेश की गई राशि पर कर छूट मिलेगी। इसके अलावा, विदेश में सफलतापूर्वक रोजगार पाने वाले प्रत्येक स्नातक के लिए अनुदान आवंटित किया जाएगा।

निजी रोजगार एजेंसियों के कामकाज पर चर्चा

उसी बैठक में निजी रोजगार एजेंसियों की गतिविधियों पर भी विचार किया गया। लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाने के बाद पिछले दो वर्षों में उनकी संख्या तीन गुना हो गई है, और इन संगठनों के माध्यम से विदेश में नियोजित नागरिकों की संख्या पांच गुना बढ़ गई है। फिर भी, राष्ट्रपति ने इस क्षेत्र में धोखाधड़ी, नागरिकों को धोखा देने और अन्य उल्लंघनों के मामलों पर ध्यान दिलाया। इन समस्याओं को दूर करने के लिए एक विशेष कानून पारित किया गया, जिसने एजेंसियों के कामकाज के लिए कानूनी ढांचा स्थापित किया।

2027 से, विदेश में नागरिकों को काम पर भेजने का कार्य पूरी तरह से सबसे भरोसेमंद निजी रोजगार एजेंसियों पर होगा। उच्च वेतन वाली नौकरी पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए, एजेंसी को 1.5 मिलियन सम की राशि का भुगतान किया जाएगा।

युवाओं को आवश्यक व्यवसायों और विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण के लिए तकनीकी संस्थानों की कुछ इमारतों को मुफ्त किराए पर दिया जाएगा। विदेशी विशेषज्ञों और शिक्षकों के लिए एक प्रतिशत का सामाजिक कर लगाया जाएगा, और आवश्यक शिक्षण उपकरणों को सीमा शुल्क से मुक्त किया जाएगा।

निजी एजेंसियों के काम को रेटिंग प्रणाली लागू करके पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के इरादे की घोषणा की गई। रेटिंग बनाते समय, नागरिकों के वास्तविक रोजगार, उनके अधिकारों का पालन, उनके वेतन स्तर और सामाजिक सुरक्षा की उपलब्धता जैसे मापदंडों पर विचार किया जाएगा। राष्ट्रपति ने एक महीने के भीतर एजेंसियों के काम में सुधार के उद्देश्य से एक मसौदा समाधान तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही, उनकी गतिविधियों को एक सामाजिक सेवा के रूप में देखने और संबंधित कर व्यवस्था को सरल बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया।

उज़्बेकिस्तान में 2030 से डॉक्टरों और फार्मासिस्टों को हर पांच साल में सरकारी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा
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उज़्बेकिस्तान में 2030 से डॉक्टरों और फार्मासिस्टों को हर पांच साल में सरकारी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा

2030 की शुरुआत से, उज़्बेकिस्तान में चिकित्सा और फार्मास्युटिकल क्षेत्र में काम करने के लिए केवल वे विशेषज्ञ ही पात्र होंगे जिन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषज्ञता के अनुसार आवश्यक सरकारी पंजीकरण कराया है। यह पंजीकरण पांच साल के लिए वैध होगा और इसके बाद नवीनीकरण की आवश्यकता होगी।

सरकार ने 19 अक्टूबर को पारित एक संकल्प के माध्यम से इस पंजीकरण की प्रक्रिया को मंजूरी दी है। हालांकि, नई प्रणाली में संक्रमण पहले से शुरू होगा: 1 जुलाई 2027 से 1 जनवरी 2030 तक, विशेषज्ञ स्वैच्छिक आधार पर पंजीकरण करा सकते हैं।

पंजीकरण के लिए या तो एक विशेष परीक्षा या योग्यता श्रेणियों के असाइनमेंट की प्रक्रिया के दौरान स्वचालित पंजीकरण का प्रावधान है। उन कर्मचारियों के लिए विशेष शर्तें हैं जिनके पास कम से कम बीस वर्षों का अनुभव और शैक्षणिक डिग्री है; वे परीक्षा दिए बिना पंजीकरण करा सकते हैं। फिर भी, यह अपवाद उन लोगों पर लागू नहीं होता है जिन्होंने तीन या उससे अधिक वर्षों तक अपनी विशेषज्ञता में निरंतर पेशेवर गतिविधि नहीं की है।

पंजीकरण प्रक्रिया चिकित्सा और फार्मास्युटिकल कर्मचारियों के योग्यता मूल्यांकन केंद्र द्वारा की जाएगी। आवेदन सरकारी सेवा केंद्रों, एकीकृत इंटरैक्टिव सरकारी सेवाओं के पोर्टल या विशेष चिकित्सा योग्यता प्लेटफॉर्म के माध्यम से जमा किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक आवेदनों को चौबीसों घंटे स्वीकार किया जाएगा, जिसमें सप्ताहांत और छुट्टियों के दिन भी शामिल हैं।

प्राधिकरण निकाय को पांच कार्य दिवसों के भीतर प्रस्तुत आवेदन की समीक्षा करनी होगी और विशेष परीक्षा देने के लिए आवेदक को अनुमति देने का निर्णय लेना होगा। सरकारी पंजीकरण प्रमाण पत्र केवल इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जारी किए जाएंगे, और उनकी जांच एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर ऑफ मेडिकल एंड फार्मास्युटिकल स्पेशलिस्ट के माध्यम से की जा सकेगी; दस्तावेज़ के भौतिक मूल और प्रतियों का निर्गमन प्रदान नहीं किया गया है।

नए नियमों को स्थापित करने वाला संकल्प इसके आधिकारिक प्रकाशन के तीन महीने बाद प्रभावी होगा।

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