IL&FS ने पूर्व निदेशकों से अधिक भुगतान की गई 186 करोड़ रुपये की वसूली के लिए NCLT में याचिका दायर की
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IL&FS ने पूर्व निदेशकों से अधिक भुगतान की गई 186 करोड़ रुपये की वसूली के लिए NCLT में याचिका दायर की

इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (IL&FS) ने राष्ट्रीय कॉर्पोरेट मामलों के न्यायाधिकरण (NCLT) में एक आवेदन दायर किया है, जिसमें उसके पूर्व निदेशकों और समूह की दो सहायक कंपनियों के निदेशकों को 'अतिरिक्त प्रबंधकीय पारिश्रमिक' के रूप में दिए गए 185.88 करोड़ रुपये की राशि की वसूली की मांग की गई है।

यह मांग पांच वित्तीय वर्षों, जो 2013-14 से 2017-18 की अवधि को कवर करते हैं, के वित्तीय विवरणों की समीक्षा के बाद उत्पन्न हुई। मुंबई स्थित NCLT में दायर याचिका में, कंपनी ने पूर्व निदेशकों और दो प्रमुख सहायक संस्थाओं - IL&FS फाइनेंशियल सर्विसेज (IFIN) और IL&FS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स (ITNL) - को इस अतिरिक्त मुआवजे की वापसी का आदेश देने का अनुरोध किया।

कंपनी ने एक अंतरिम आदेश का अनुरोध किया, जिसमें पहचाने गए पूर्व निदेशकों को NCLT में मामले की सुनवाई के दौरान 'अतिरिक्त प्रबंधकीय पारिश्रमिक/गैरकानूनी आय को एक अलग सावधि जमा खाते में जमा करने' के लिए बाध्य किया जाए।

धोखाधड़ी से प्रभावित IL&FS ने बताया कि उसने अपने पूर्व अधिकारियों को प्रारंभिक लेखांकन प्रविष्टियों में दर्शाए गए लाभ के आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान किया था। हालांकि, जब NCLT के निर्देश पर इन रिपोर्टों की समीक्षा की गई, तो उनमें घाटा दिखाया गया।

समीक्षा की गई रिपोर्टों से पता चला कि वित्तीय वर्ष 14 से वित्तीय वर्ष 18 तक IL&FS को कुल 9,415.24 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, जबकि घोषित लाभ 1,865.73 करोड़ रुपये था। IFIN का घाटा 5,655.22 करोड़ रुपये था, जबकि लाभ 1,015.67 करोड़ रुपये था, और ITNL का घाटा 1,628.44 करोड़ रुपये था, जबकि लाभ 1,246.33 करोड़ रुपये था।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने पहले IL&FS को भुगतान किए गए अतिरिक्त पारिश्रमिक की वसूली का निर्देश दिया था, जिसके बाद सभी 23 पूर्व निदेशकों को नोटिस भेजे गए थे। हालांकि, IL&FS ने उल्लेख किया कि कई अनुस्मारक के बावजूद, पूर्व अधिकारियों द्वारा धन की वापसी नहीं की गई है।

वर्तमान में, केवल तीन पूर्व गैर-कार्यकारी निदेशकों - IL&FS से दो और ITNL से एक - ने धन वापस किया है। कुल वसूली योग्य राशि, जो 187.02 करोड़ रुपये है, में अब तक केवल 91.09 लाख रुपये (आयकर के रूप में भुगतान किए गए 22.78 लाख रुपये को घटाने के बाद) वापस किए गए हैं, जो कंपनी के दावे के अनुसार इस राशि का '0.5 प्रतिशत से कम' है।

इस सप्ताह NCLT में दायर याचिका में सभी 23 पूर्व निदेशकों को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया था। सूची में IL&FS के जाने-माने स्वतंत्र निदेशक जैसे आर सी भार्गवा, जयतीर्थ राव, माइकल पिंटो, एस बी माथुर और रीना कामत; IFIN के निदेशक - सुभालक्ष्मी पानसे, सुरिंदर सिंह कोहली और नीरा सागी; और ITNL के निदेशक - दीपक दासगुप्ता और प्रदीप पुरी शामिल हैं। हरि शंकरन, अरुण कुमार साहा, रमेश बावा और आर के रामचंद्र सहित पूर्व कार्यकारी निदेशकों का भी नाम लिया गया है। IL&FS के पूर्व अध्यक्ष रवि पर्टसाराती के मामले में, जो दिवंगत हो चुके हैं, वसूली की मांग उनके कानूनी उत्तराधिकारी के खिलाफ शुरू की गई है।

IL&FS ने दावा किया कि प्रबंधकीय निदेशकों, पूर्णकालिक निदेशकों, प्रबंधकों और मुख्य प्रबंधकों से वसूली कंपनी अधिनियम की धारा 199 के अनुसार की जाती है, जबकि धारा 197(9) 'किसी भी निदेशक', जिसमें स्वतंत्र और गैर-कार्यकारी शामिल हैं, को निर्धारित सीमाओं से अधिक प्राप्त राशियों को वापस करने के लिए बाध्य करती है।

पूर्व निदेशक नोटिसों को चुनौती देते हुए तर्क देते हैं कि संशोधित वित्तीय विवरण पूर्व-ऑडिटेड मूल विवरणों के अनुसार अनुमोदित भुगतान को पूर्वव्यापी रूप से रद्द नहीं कर सकते हैं, कि संशोधित विवरण ऑडिटेड विवरण नहीं हैं, और यह भी कि नोटिस पहले और बाद के नोटिसों के बीच अंतर के कारण अस्पष्ट हैं।

IL&FS ने इन जवाबों को 'बुनियादी, निराधार और योग्यता से रहित' बताते हुए खारिज कर दिया, यह टिप्पणी करते हुए कि विसंगति गणना में एक भिन्नता थी जिसे तब ठीक कर दिया गया था।

अक्टूबर 2018 तक, IL&FS समूह ने कुल बाहरी ऋण 99,355 करोड़ रुपये में से संपत्ति-आधारित ऋण वित्तपोषण के रूप में 94,215 करोड़ रुपये जुटाए थे। इस राशि में से 48,000 करोड़ रुपये, जो लगभग 51 प्रतिशत है, चार प्रमुख होल्डिंग कंपनियों - IL&FS ग्रुप, IFIN, ITNL और IEDCL - द्वारा जुटाया गया था। IL&FS समूह अपने ऋणों का समाधान रियायती निकायों और संबंधित अनुबंधों के पक्षकारों के साथ अपनी संरचनाओं के मुद्रीकरण और भुगतानों को समाप्त/समायोजित करके करता है। कंपनी ने 61,000 करोड़ रुपये के ऋण के समाधान का समग्र लक्ष्य बनाए रखा है। IL&FS के नए निदेशक मंडल ने 30 जून 2026 तक समूह के ऋण के लगभग 50,387 करोड़ रुपये के निपटान के लिए कदम उठाए हैं।

1 अक्टूबर 2018 को, IL&FS में बड़े संकट के बाद, जिसने वित्तीय उद्योग को हिला दिया, केंद्र की सिफारिश पर NCLT ने मौजूदा IL&FS निदेशक मंडल को बदल दिया। कंपनी के मामलों के प्रबंधन के लिए एक नया निदेशक मंडल नियुक्त किया गया था, और NCLAT ने संकटग्रस्त समूह के समाधान के लिए एक ढांचा विकसित किया। इसने IL&FS कंपनियों को किसी भी आगे बकाया वसूली से सुरक्षा और IL&FS के नव-नियुक्त निदेशकों को निलंबित निदेशकों या उनके किसी भी अधिकारी के पिछले कार्यों से किसी भी मुकदमेबाजी से प्रतिरक्षा प्रदान की।

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