इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 के परिणामों के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अदालत ने उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन बोर्ड (UPESSC) को मूल्यांकन प्रक्रिया से दो प्रश्नों को बाहर करने का निर्देश दिया है।
ये दो प्रश्न विवादित थे क्योंकि आयोग की अंतिम उत्तर कुंजी में यह स्वीकार किया गया था कि उनके लिए दो विकल्प सही हैं। अदालत ने फैसला सुनाया कि उम्मीदवारों के अंकों की पुनः गणना के लिए इन प्रश्नों को मूल्यांकन से हटा दिया जाना चाहिए।
न्यायाधीश विनोद दिवाकर ने विजय सोनकर और तीन अन्य उम्मीदवारों की ओर से दायर याचिका पर विचार करने के बाद यह आदेश जारी किया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष परीक्षा के मूल्यांकन और अंतिम उत्तर कुंजी से संबंधित प्रश्न प्रस्तुत किए।
उच्च न्यायालय ने आयोग को याचिकाकर्ताओं के लिए अंकों की पुनर्गणना करने, साथ ही उनके परिणामों और परिणाम कार्डों में आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया।
अपने फैसले में, उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जारी किया गया आदेश केवल याचिकाकर्ताओं तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। आयोग को समान स्थिति में मौजूद सभी उम्मीदवारों को लाभ प्रदान करना होगा। इसका मतलब है कि उन छात्रों को ही लाभ नहीं मिलेगा जिन्होंने विवादित प्रश्नों पर अंतिम उत्तर कुंजी में सही माने गए विकल्पों में से किसी एक को चुना था।
इस आदेश के बाद, आयोग को UPTET 2026 के मूल्यांकन से दोनों प्रश्नों को बाहर करना होगा और संबंधित उम्मीदवारों के अंकों और परिणाम कार्डों को समायोजित करना होगा।
यह ध्यान देने योग्य है कि UPTET 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी में दो प्रश्नों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। आयोग ने स्वीकार किया कि इन दो प्रश्नों के लिए एक नहीं, बल्कि दो विकल्प सही थे। फिर भी, मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान अंक केवल उन उम्मीदवारों को दिए गए थे जिन्होंने इन प्रश्नों के लिए आयोग द्वारा स्वीकृत विकल्पों में से किसी एक को चुना था।
विजय सोनकर और अन्य तीन उम्मीदवारों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इस प्रणाली को चुनौती दी। उनका तर्क था कि चूंकि आयोग ने स्वयं दोनों प्रश्नों में दो विकल्पों को सही माना है, इसलिए उम्मीदवारों के बीच अंकों का अंतर इन प्रश्नों के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने इन दो प्रश्नों को मूल्यांकन से हटाने के बाद परिणामों की पुनर्गणना करने की मांग की।
मामले पर सुनवाई करने के बाद न्यायाधीश विनोद दिवाकर की पीठ ने दोनों प्रश्नों को मूल्यांकन से हटाने का निर्णय लिया। अदालत ने आयोग से याचिकाकर्ताओं के अंकों और परिणाम कार्डों को समायोजित करने का अनुरोध किया, और इस बात पर जोर दिया कि इस निर्णय का लाभ न केवल याचिकाकर्ताओं को, बल्कि समान स्थिति वाले सभी उम्मीदवारों को मिलना चाहिए।
