1 नवंबर से दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लागू: बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक, आंशिक रूप से रिमोट काम और पार्किंग शुल्क दोगुना
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1 नवंबर से दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रतिबंध लागू: बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक, आंशिक रूप से रिमोट काम और पार्किंग शुल्क दोगुना

दिल्ली में सर्दियों के वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए 1 नवंबर से कई कड़े उपाय लागू हो रहे हैं। ये प्रतिबंध 1 नवंबर से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे और इनमें दिल्ली के बाहर पंजीकृत पुरानी कारों के प्रवेश पर प्रतिबंध, अधिकांश बाहरी निर्माण कार्यों की अस्थायी रोक, पार्किंग लागत दोगुनी करना और सरकारी तथा निजी कार्यालयों के लिए आंशिक रूप से दूरस्थ कार्य मोड में काम करने की आवश्यकता शामिल है।

दिल्ली के बाहर पंजीकृत और BS-IV या उससे पुराने उत्सर्जन मानकों का पालन करने वाले वाहन 1 नवंबर से 31 जनवरी तक शहर में यात्रा नहीं कर पाएंगे। इस नियम से अपवाद CNG और इलेक्ट्रिक वाहन, साथ ही एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवा और पुलिस वाहन, और अन्य अनुमोदित प्रकार के परिवहन शामिल हैं।

धूल उठाने से संबंधित निर्माण कार्य और बाहरी नागरिक परियोजनाएं 1 नवंबर से 31 जनवरी तक निलंबित रहेंगी। हालांकि, कुछ सार्वजनिक परियोजनाओं को निर्धारित शर्तों का पालन करते हुए छूट दी जा सकती है। आंतरिक साज-सज्जा, प्लंबिंग और बिजली के काम धूल रोकने के मानकों का पालन करने पर अनुमत हैं। 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण और विध्वंस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें विशेष अनुमति मिली है।

1 नवंबर से 28 फरवरी तक, दिल्ली भर में अधिकृत स्थानों पर पार्किंग की लागत दोगुनी कर दी जाएगी, जबकि दिल्ली मेट्रोपॉलिटन की पार्किंग इस वृद्धि से मुक्त है। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक सरकारी और निजी कार्यालयों में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों को कार्यालय में रहना होगा, और बाकी घर से काम करेंगे। आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को स्थापित नियमों के अनुसार छूट का अधिकार बनाए रखा जाएगा।

संस्थानों के काम के घंटों को समायोजित किया जाएगा: MCD सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक काम करेगा, और दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक काम करेंगे ताकि यातायात भार कम हो सके। इन नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, DPCC और स्थानीय अधिकारियों सहित कई विभागों पर डाली गई है।

नियंत्रण प्रणाली सीमा और अन्य प्रमुख बिंदुओं पर स्थापित ANPR कैमरों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी, जो उल्लंघनकर्ताओं को रिकॉर्ड करेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर इलेक्ट्रॉनिक जुर्माना लगाया जाएगा, और ट्रैफिक पुलिस वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई कर सकती है। विशेष दल मौके पर जांच करेंगे। निर्माण स्थलों पर अवैध गतिविधियों का पता चलने पर तत्काल काम बंद करने के आदेश जारी किए जाएंगे, पर्यावरणीय क्षति के लिए जुर्माना लगाया जाएगा और, यदि आवश्यक हो, तो स्थल को बंद करने के उपाय किए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सुविधा वाला एकीकृत कमांड सेंटर (ICCC) वीडियो स्ट्रीम, जुर्माने और उठाए गए कदमों की निगरानी करेगा, और विशेष टीमें शिकायतों पर तुरंत प्रतिक्रिया देंगी।

मंत्री रेखा गुप्ता ने निवासियों, वाहन मालिकों, निर्माण कंपनियों और उद्यमियों से नए मानदंडों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने शहर में प्रतिबंधित वाहनों को लाने से बचने, बाहरी निर्माण रोकने, सार्वजनिक परिवहन और कारपूलिंग का उपयोग करने और खुले में कचरा या सूखी पत्तियों को जलाने से बचने की सिफारिश की। नागरिकों से अनुरोध किया जाता है कि वे उल्लंघनों की संबंधित विभागों को सूचना दें।

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दिल्ली में 1 नवंबर से वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 'शीतकालीन कार्य योजना' लागू होगी

दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए 1 नवंबर से 'शीतकालीन कार्य योजना' लागू होगी। इस योजना के तहत सख्त नियम पेश किए जा रहे हैं।

लागू किए जाने वाले उपायों में से एक यह है कि कार्यालयों को 50 प्रतिशत दूरस्थ कार्य (वर्क फ्रॉम होम) मोड में काम करना होगा। इसके अलावा, पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना ईंधन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और BS4 मानक का पालन न करने वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई जाएगी।

दिल्ली में दिवाली से पहले हवा जहरीली हो गई: वायु गुणवत्ता सूचकांक चौथे दिन खराब हुआ
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दिल्ली में दिवाली से पहले हवा जहरीली हो गई: वायु गुणवत्ता सूचकांक चौथे दिन खराब हुआ

दिवाली के त्योहार से ठीक पहले दिल्ली में हवा फिर से जहरीली हो गई है। राजधानी में लगातार चौथे दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खराब से लेकर बहुत खराब श्रेणी के बीच बना हुआ है। सुबह कई इलाकों में घना कोहरा और धुंध दिखाई दी। स्थिति बिगड़ने का कारण मौसम में बदलाव, धीमी हवा की गति, परिवहन से उत्सर्जन और पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं हैं।

सर्दियों की शुरुआत से पहले ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हो गया था; अक्षरधाम जैसे इलाकों में सुबह घने धुंधलके का दृश्य था। दिल्ली में AQI लगभग 230-250 रहा, और कुछ निगरानी स्टेशनों पर हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी तक पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मानकों के अनुसार, 201 से 300 का AQI 'खराब' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि 301 से 400 का 'बहुत खराब' होता है। इसका मतलब है कि 'खराब' श्रेणी में भी हवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और हृदय या श्वसन संबंधी बीमारियों वाले लोगों के लिए।

मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार, वर्तमान मौसम की स्थिति और हवा की गति प्रदूषकों के फैलाव में बाधा डाल सकती है, इसलिए स्थिति में शीघ्र सुधार की संभावना मौसम की स्थिति पर निर्भर करती है।

दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने में एक महत्वपूर्ण कारक वाहनों का निकास गैस है। राजधानी में बड़ी संख्या में निजी कारें, डीज़ल बसें और अन्य वाणिज्यिक वाहन संचालित होते हैं। इसके अलावा, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, सड़क की धूल और कचरा जलाने की प्रथा भी हवा की गुणवत्ता को खराब कर रही है।

प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए न केवल वाहनों की संख्या कम करना आवश्यक है, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) की जांच, निर्माण स्थलों पर धूल को रोकना और खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध जैसे उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करना भी आवश्यक है।

दिल्ली की हवा की गुणवत्ता पर उत्तर-पश्चिम से आने वाली हवाएं भी प्रभाव डालती हैं। पंजाब और हरियाणा में धान की कटाई के बाद पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि प्रदूषण की समस्या को और बढ़ा सकती है। पराली जलाने को रोकने के लिए, राज्य सरकारों को किसानों को मशीनों और वैकल्पिक तरीकों तक पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि खेतों में फसल अवशेष जलाने की आवश्यकता समाप्त हो जाए।

हालांकि, दिल्ली के प्रदूषण की पूरी जिम्मेदारी केवल पराली पर नहीं डाली जा सकती; हवा की गुणवत्ता पर परिवहन, निर्माण गतिविधियों, सड़क की धूल और मौसम की स्थिति सहित कई कारकों का प्रभाव पड़ता है।

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने वायु गुणवत्ता प्रतिक्रिया योजना (GRAP) के तहत चरणबद्ध उपाय स्थापित किए हैं। 21 अक्टूबर 2026 को दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने के कारण GRAP के पहले चरण के उपायों को लागू करने का आदेश दिया गया था। GRAP का पहला चरण तब सक्रिय होता है जब AQI 'खराब' स्तर (201 से 300) तक पहुंच जाता है। इस चरण के तहत सड़कों की यांत्रिक सफाई, पानी का छिड़काव, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण और खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। नगरपालिका निकाय और संबंधित एजेंसियां धूल और स्थानीय प्रदूषण स्रोतों को नियंत्रित करने के लिए इन उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए बाध्य हैं।

सितंबर 2026 में, CAQM ने संशोधित GRAP कार्यक्रम को मंजूरी दी, जिसमें पहले चरण में प्रदूषित वाहनों के नियंत्रण से संबंधित कुछ उपाय शामिल हैं। इनमें BS-IV मानकों और उससे पुराने बसों के लिए एनसीआर और पड़ोसी राज्यों में प्रवेश पर प्रतिबंध शामिल है।

सड़क की धूल और निर्माण कार्यों से उत्पन्न कण प्रदूषण बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। GRAP के अनुसार, सड़कों की यांत्रिक सफाई, पानी का छिड़काव और निर्माण स्थलों पर धूल को रोकने के उपाय किए जाने चाहिए। इन उपायों में खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध और नियमित अपशिष्ट संग्रह भी शामिल है।

इन नियमों का प्रभाव तभी दिखाई देगा जब निर्माण स्थलों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिवहन से उत्सर्जन को कम करने, निर्माण स्थलों पर धूल को नियंत्रित करने, सड़कों की नियमित सफाई और पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और एनसीआर के अन्य राज्यों के बीच समन्वय आवश्यक है।

यदि हवा की गति कम रहती है और प्रदूषण स्रोतों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया जाता है, तो स्थिति आने वाले दिनों में बिगड़ सकती है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सरकारें GRAP के तहत जारी दिशा-निर्देशों को कितनी सख्ती से लागू करती हैं और दिल्ली के निवासी स्वच्छ हवा कितनी देर तक सांस ले सकते हैं, इस पर नजर रखी जाए।

दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए परिवहन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव: वाहक ट्रैफिक जाम और कीमतों में वृद्धि के जोखिमों के बारे में चेतावनी देते हैं
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दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए परिवहन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव: वाहक ट्रैफिक जाम और कीमतों में वृद्धि के जोखिमों के बारे में चेतावनी देते हैं

दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक निजी और वाणिज्यिक दोनों तरह के वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने की योजना है। इस संबंध में, ऑल इंडियन मोटर ट्रांसपोर्ट एंड कार्गो ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन (AIMGTA) ने सरकार से पहले 15 दिनों की पायलट परियोजना आयोजित करने की मांग की है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने मुख्यमंत्री रेख गुप्ता और पर्यावरण मंत्री सरदार मंजिंदर सिंह सिरसा को एक पत्र भेजा। पत्र में लंबी अवधि के लिए प्रतिबंध लागू करने से पहले वैज्ञानिक मूल्यांकन कराने का अनुरोध किया गया है।

एसोसिएशन दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के महत्वपूर्ण महत्व पर जोर देती है, लेकिन यह भी जोर देती है कि कोई भी बड़ा निर्णय इसके कार्यान्वयन के बाद हवा की गुणवत्ता में वास्तविक और मापने योग्य सुधार निर्धारित करने पर आधारित होना चाहिए। 1 नवंबर से शुरू होकर पहले 15 दिनों के लिए प्रस्तावित प्रतिबंधों का परीक्षण करने, हवा की गुणवत्ता डेटा का अध्ययन करने और फिर प्राप्त परिणामों के आधार पर अंतिम निर्णय लेने का सुझाव दिया गया है।

राजेंद्र कपूर के अनुसार, दिल्ली की आवश्यक वस्तुओं और उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति काफी हद तक अन्य राज्यों से आने वाले मालवाहक ट्रकों पर निर्भर करती है। यदि 20 से 25 टन माल ले जाने वाले भारी ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो सामान को छोटे वाहनों में पुन: लोड करना होगा। इससे परिवहन लागत, लोडिंग-अनलोडिंग और डिलीवरी में लगने वाले समय में वृद्धि हो सकती है।

एसोसिएशन ने चिंता व्यक्त की है कि ऐसी प्रणाली दिल्ली और आसपास के सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या को और बढ़ा सकती है। इसके अलावा, फलों, सब्जियों और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में व्यवधान से उपभोक्ताओं पर कीमतों में वृद्धि के रूप में अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है।

एसोसिएशन ने कहा कि परिवहन लागत में वृद्धि और कच्चे माल की आपूर्ति में रुकावट दिल्ली के उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसका असर उत्पादन प्रक्रियाओं, व्यावसायिक गतिविधियों और रोजगार के स्तर पर पड़ सकता है। साथ ही, डीजल ईंधन की बिक्री में संभावित कमी और जीएसटी राजस्व पर भी मूल्यांकन करने का अनुरोध किया गया है।

एसोसिएशन ने पायलट परियोजना के दौरान PM2.5 और PM10 सहित प्रमुख वायु गुणवत्ता संकेतकों की निगरानी का प्रस्ताव दिया है। मौसम, हवा की दिशा और क्षेत्रीय प्रदूषण जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एसोसिएशन के विचार में, यदि प्रतिबंध प्रदूषण की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार लाते हैं, तो आर्थिक और परिचालन परिणामों की समीक्षा के बाद उन्हें जारी रखा जा सकता है। यदि अपेक्षित सुधार नहीं होता है, तो सड़क की धूल, निर्माण गतिविधियों, औद्योगिक उत्सर्जन और कचरा जलाने जैसे अन्य प्रदूषण स्रोतों को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

राजेंद्र कपूर ने उल्लेख किया कि दिल्ली को स्वच्छ हवा, आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति, उद्योग की निरंतर कार्यप्रणाली और नौकरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। एसोसिएशन ने सरकार से आग्रह किया है कि इन प्रतिबंधों पर अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी हितधारकों के हितों और उपलब्ध वैज्ञानिक डेटा पर विचार किया जाए।

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