भारत में पशु परीक्षण फार्मास्युटिकल अनुसंधान, वैक्सीन विकास और चिकित्सा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। हालांकि, प्रयोगशाला प्रयोगों को नियंत्रित करने वाले नियमों के प्रस्तावित संशोधन ने एक मौलिक प्रश्न पर बहस छेड़ दी है: क्या भारत पशु सुरक्षा को कमजोर किए बिना वैज्ञानिक अनुसंधान को अनुकूलित कर सकता है?
पशु प्रयोगों के नियंत्रण और निरीक्षण समिति (CCSEA) द्वारा 2026 के लिए जारी 'पशु क्रूरता निवारण नियम' (प्रयोगों, पशु प्रजनन और व्यापार का नियंत्रण और निरीक्षण) में वर्गीकरण और प्रयोगों की मंजूरी में बदलाव का प्रावधान है। हालांकि इसमें गंभीरता के आधार पर पशु पीड़ा मूल्यांकन प्रणाली पेश की गई है, पशु संरक्षण समूहों ने नियामक नियंत्रण में कमी, कुछ प्रकार के जानवरों के उपयोग और संस्थागत अनुमोदन के दौरान संभावित हितों के टकराव के बारे में चिंता व्यक्त की है।
यह बहस वैज्ञानिक उपलब्धियों की पृष्ठभूमि में भी हो रही है जो पशु परीक्षण के विकल्प प्रदान करती हैं, जिसमें मानव कोशिकाओं पर शोध, ऑर्गेनोइड्स, ऑन-चिप अंग तकनीक और कंप्यूटर मॉडलिंग शामिल हैं। यह सवाल उठता है कि क्या भारत का नियामक ढांचा इन विकासों के साथ तालमेल बिठा पा रहा है।
प्रस्तावित नियमों में कई प्रमुख पहलू शामिल हैं। पहला, यह गंभीरता के अनुसार वर्गीकरण है: प्रयोग अपेक्षित दर्द या संकट के आधार पर चार स्तरों में विभाजित होते हैं: हल्का, मध्यम, गंभीर और अपरिवर्तनीय। दूसरा, विकेन्द्रीकृत अनुमोदन का प्रावधान है: संस्थान की आंतरिक पशु नैतिकता समिति (IAEC) किसी भी प्रजाति पर हल्के और मध्यम प्रयोगों को सीधे अनुमोदित कर सकती है। केंद्रीय CCSEA गंभीर और अपरिवर्तनीय प्रक्रियाओं के लिए अनुमोदन का अधिकार बनाए रखता है, खासकर कृंतक और खरगोश से ऊपर के जानवरों के संबंध में।
तीसरा, 'तीन आर' सिद्धांतों को लागू किया जा रहा है: प्रतिस्थापन, न्यूनीकरण और परिशोधन। ये सिद्धांत हर जगह विकल्पों का उपयोग करने, जानवरों की संख्या को वैज्ञानिक रूप से आवश्यक न्यूनतम तक सीमित करने और पीड़ा को कम करने के लिए प्रक्रियाओं और देखभाल में सुधार करने की मांग करते हैं। प्रस्तावित संरचना संस्थानों के पंजीकरण, संस्थागत नैतिक समितियों, पशु चिकित्सा पर्यवेक्षण, प्रशिक्षित कर्मियों और पशु देखभाल सुविधाओं के लिए आवश्यकताएं भी निर्धारित करती है। प्रयोग बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान, दवाओं और खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के परीक्षण, रोगों के अध्ययन, पर्यावरण संरक्षण और प्रजातियों के संरक्षण जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किए जा सकते हैं।
पशुओं का प्रायोगिक उपयोग केवल दवा कंपनियों तक ही सीमित नहीं है। ह्यूमेन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स इंडिया के अनुसंधान और विष विज्ञान विभाग के वरिष्ठ निदेशक डॉ. सुरात ने बताया कि ऐसे अध्ययन फार्मास्युटिकल और बायोटेक्नोलॉजी कंपनियों, चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, पशु चिकित्सा कॉलेजों और सरकारी प्रयोगशालाओं में किए जाते हैं।
टीकों के विकास और बैच परीक्षण, खाद्य और चारा सुरक्षा मूल्यांकन, रोगों के अध्ययन और संभावित उपचार विधियों की प्रभावकारिता की जांच के लिए जानवरों का उपयोग किया जाता है। परीक्षण अल्पकालिक और दीर्घकालिक विषाक्तता, त्वचा और आंखों में जलन, कार्सिनोजेनेसिटी और प्रजनन विषाक्तता का आकलन कर सकते हैं। सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले प्रयोगशाला जानवर चूहे और गिनी पिग हैं, ตาม उनका अनुसरण खरगोश, चूहों, मछली और पक्षी करते हैं; कुछ क्षेत्रों में गैर-मानव प्राइमेट्स का भी उपयोग किया जाता है।
हालांकि, भारत में पशु प्रयोगों के पैमाने को स्थापित करना मुश्किल है। डॉ. सुरात ने बताया कि हालांकि दुनिया भर में सालाना 100 से 115 मिलियन जानवरों का प्रयोग और अनुसंधान में उपयोग किया जाता है, भारत में वार्षिक पशु उपयोग, उनकी मृत्यु और दर्ज उल्लंघनों को दर्ज करने वाला कोई आधिकारिक राष्ट्रीय सांख्यिकी या पारदर्शी सार्वजनिक डेटाबेस नहीं है।
गोकारिन के संस्थापक और प्रबंध निदेशक डॉ. रामनज पंडा ने उपयोग किए जाने वाले जानवरों के प्रकार, प्रयोगों की गंभीरता, जानवरों की मृत्यु और कल्याण की शिकायतों को दर्ज करने वाली एक केंद्रीकृत रिपोर्टिंग प्रणाली बनाने का आह्वान किया।
भारत में पशु प्रयोग 'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960' द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह कानून CCSEA को प्रयोगों को विनियमित करने और यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि जानवरों को अनावश्यक दर्द या पीड़ा न पहुंचे। अनुच्छेद 17 समिति को प्रयोगों से पहले, दौरान या बाद में अनावश्यक दर्द या पीड़ा की अनुपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है। अनुच्छेद 18 सुविधाओं का निरीक्षण और संबंधित रिकॉर्ड की जांच करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 19 समिति को स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए, नियमों के उल्लंघन पर प्रयोगों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है।
प्रस्तावित नियम अनुमोदन के जिम्मेदारियों के वितरण को बदल देंगे, खासकर हल्के और मध्यम पीड़ा स्तरों से जुड़े प्रयोगों के संबंध में।
पशु संरक्षण संगठनों द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दों में संरक्षित जंगली जानवरों, वन्यजीवों और आवारा या पालतू जानवरों के साथ कुछ प्रयोगों की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल हैं, बशर्ते कुछ शर्तों और अनुमतियों का पालन किया जाए। PETA इंडिया ने इन प्रावधानों पर प्रकाश डाला, यह तर्क देते हुए कि प्रयोगशाला उपयोग के लिए विकसित नहीं किए गए जानवरों को पकड़ना, संभालना, परिवहन करना और रखना तनाव पैदा कर सकता है और उनके प्राकृतिक व्यवहार को बाधित कर सकता है। संगठन ने उन जानवरों के उपयोग की वैज्ञानिक वैधता पर भी सवाल उठाया जिनकी स्वास्थ्य स्थिति, आनुवंशिक पृष्ठभूमि और पर्यावरणीय इतिहास अज्ञात हो सकता है।
संगठन ने पालतू कुत्तों और बिल्लियों पर प्रयोगशाला उपयोग के संभावित प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की। इसने CCSEA सर्कुलर 2022 का भी हवाला दिया, जिसने कुछ वैक्सीन परीक्षणों में आवारा कुत्तों के उपयोग की अनुमति दी थी। इस परिपत्र को 2023 में वापस ले लिया गया था। PETA इंडिया में विज्ञान और अनुसंधान नीति सलाहकार डॉ. नूपुर जैन ने कहा: 'भारत को पशु परीक्षण को आसान बनाने के बजाय आधुनिक, मानव-प्रासंगिक विज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए।'
PETA ने यह भी तर्क दिया कि प्रयोग की गंभीरता, जानवर के आकार या प्रकार के बजाय, नियामक नियंत्रण के स्तर को निर्धारित करनी चाहिए।
जानवरों के उपयोग के अलावा, संस्थागत अनुमोदन की ओर बदलाव ने स्वतंत्रता और संभावित हितों के टकराव के बारे में सवाल उठाए। डॉ. सुरात ने उल्लेख किया कि IAEC के नौ सदस्यों में से पांच एक ही संस्थान से संबंधित हैं जो प्रयोग के लिए अनुमोदन का अनुरोध कर रहा है, जिससे इस बात की चिंता होती है कि स्वतंत्र शोध प्रस्तावों का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है।
इसमें जोखिम है कि संस्थान CCSEA की पूर्व अनुमति के बिना व्यापक प्रजातियों की हल्के और मध्यम प्रयोगों को अनुमोदित कर सकते हैं। यह स्वतंत्र सदस्यों, पशु चिकित्सा पर्यवेक्षण और स्पष्ट वैज्ञानिक औचित्य की भूमिका के विशेष महत्व को रेखांकित करता है। पंडा ने कहा कि अनुमोदन को सरल बनाने से पशु कल्याण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने IAEC के निर्णयों में स्वतंत्र सदस्यों की महत्वपूर्ण भागीदारी, अनिवार्य पशु चिकित्सा पर्यवेक्षण, प्रलेखित वैज्ञानिक औचित्य और उच्च पीड़ा स्तरों वाले प्रयोगों के लिए बाहरी समीक्षा का आह्वान किया।
प्रस्ताव में नामित नियुक्तियों, जिसमें सामाजिक रूप से जागरूक सदस्य शामिल हैं, के माध्यम से निरीक्षण का प्रावधान है, जो साल में कम से कम दो बार होगा। इसके अतिरिक्त, CCSEA के निरीक्षक दल सुविधाओं के अनुपालन की पुष्टि के लिए जांच कर सकते हैं। डॉ. सुरात ने जोड़ा कि प्राथमिक पंजीकरण और हर पांच साल में नवीनीकरण पर सुविधाएं भौतिक जांच से भी गुजरती हैं, और बड़े पशु अनुसंधान संस्थानों के लिए वार्षिक मध्यवर्ती निरीक्षण की आवश्यकता होती है।
एक अन्य प्रश्न यह है कि क्या भारत पशु अनुसंधान का आउटसोर्सिंग स्थल बन सकता है। हैदराबाद में ULQA साइंटिफिक के संस्थापक और मुख्य वैज्ञानिक डॉ. रुक्मिणी जॉननालागाड ने अक्टूबर 2026 में आयरिश प्रकाशन द जर्नल द्वारा किए गए एक जांच का हवाला दिया, जिसमें पाया गया कि आयरिश विश्वविद्यालय विदेशों में, जिसमें भारत में भी, पशु प्रयोगों को ऑर्डर कर रहे थे। गोलवे विश्वविद्यालय ने विदेशी अनुसंधान के लिए भारतीय संगठन प्रेसुडे लाइफसाइंसेज को 102,174 यूरो का भुगतान किया। आयरलैंड की स्वास्थ्य उत्पाद नियामक प्राधिकरण ने पुष्टि की कि उसकी विदेशों में किए जा रहे पशु प्रयोगों में कोई नियामक भूमिका नहीं है। जांच यह स्थापित नहीं करती है कि भारतीय अनुसंधान ने स्थानीय नियमों का उल्लंघन किया है, लेकिन यह इस बात पर सवाल उठाती है कि विदेश में अनुसंधान ऑर्डर करने वाले संस्थान पशु कल्याण मानकों का मूल्यांकन और नियंत्रण कैसे करते हैं।
जानवर मॉडल उपयोगी वैज्ञानिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं, हालांकि प्रजातियों के बीच अंतर मानव प्रतिक्रिया की भविष्यवाणी की सटीकता को सीमित कर सकते हैं। जानवर और मनुष्य रसायनों का अलग तरह से चयापचय कर सकते हैं और विभिन्न आनुवंशिक, चयापचय, प्रतिरक्षा और शारीरिक विशेषताओं के स्वामी हो सकते हैं। पंडा ने जोर देकर कहा कि पशु अनुसंधान को इस बात का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए कि कोई दवा या उपचार मनुष्यों के लिए सुरक्षित होगा।
2006 में TGN1412 के नैदानिक परीक्षण का उदाहरण अक्सर उद्धृत किया जाता है - एक एंटीबॉडी जिसने गैर-मानव प्राइमेट्स पर प्रीक्लिनिकल परीक्षण में सुरक्षा दिखाई। मानव पर पहले परीक्षण के दौरान, एंटीबॉडी प्राप्त करने वाले छह स्वस्थ स्वयंसेवकों में से सभी ने गंभीर प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं विकसित कीं। डॉ. सुरात ने एक्स-लिंक्ड विरासत के साथ मायोटोसिकुलर मायोपैथी के लिए जीन थेरेपी पर भी शोध का उल्लेख किया। हालांकि उपचार ने कुत्तों पर आशाजनक परिणाम दिखाए, मानव नैदानिक परीक्षण गंभीर यकृत जटिलताओं और मौतों से जुड़े थे। उन्होंने सरेप्टा थेराप्यूटिक्स की ड्युशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए एलेविडिस की जीन थेरेपी की सुरक्षा समस्याओं का भी उल्लेख किया, जिसे अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) द्वारा गंभीर यकृत क्षति के कारण चेतावनी फ्रेम जारी की गई थी। ये मामले यह नहीं दर्शाते हैं कि पशु अनुसंधान वैज्ञानिक मूल्यहीन है; वे मानव सुरक्षा के एकमात्र भविष्यवक्ता के रूप में पशु अनुसंधान पर निर्भरता की सीमाओं को उजागर करते हैं, खासकर जटिल बीमारियों और उपचार विधियों के साथ।
नए पद्धतिगत दृष्टिकोण (NAMs) में सेल कल्चर, त्रि-आयामी ऊतक संवर्धन, ऑर्गेनोइड्स, ऑन-चिप अंग सिस्टम और कंप्यूटर मॉडल शामिल हैं। ये तरीके शोधकर्ताओं को प्रत्येक परीक्षण चरण में जीवित जानवरों पर निर्भर हुए बिना मानव जीव विज्ञान के पहलुओं का अध्ययन करने की अनुमति देते हैं। ऑर्गेनोइड्स कोशिकाओं से उगाए गए सूक्ष्म संरचनाएं हैं जो मानव अंगों की विशिष्ट विशेषताओं की नकल करती हैं, जबकि ऑन-चिप अंग सिस्टम अंगों के चयनित कार्यों को पुन: प्रस्तुत करते हैं। कंप्यूटर मॉडल भी यह अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं कि पदार्थ मानव शरीर में कैसे व्यवहार कर सकते हैं।
हालांकि, ये तरीके अभी भी समग्र शरीर में अंगों, प्रतिरक्षा प्रणाली और अन्य जैविक प्रक्रियाओं के बीच प्रत्येक परस्पर क्रिया को दोहरा नहीं सकते हैं। इसलिए, जहां जटिल जैविक अंतःक्रियाएं दोहराना कठिन रहता है, वहां उन्हें पशु मॉडल के साथ संयुक्त रूप से उपयोग किया जाता है।
भारत ने विकल्पों को पहचानने की दिशा में कुछ कदम उठाए हैं। 2023 के नए दवा और नैदानिक परीक्षण अधिनियम में संशोधन के नियमों ने सेल विश्लेषण, अंग चिप्स, माइक्रोफिजियोलॉजिकल सिस्टम और कंप्यूटर मॉडलिंग जैसी विधियों को संबंधित नियामक उद्देश्यों के लिए मान्यता दी है। 2026 में संसद को सरकार के जवाब में, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने 71 संस्थानों और प्रयोगशालाओं में 109 गैर-पशु परीक्षण परियोजनाओं का समर्थन करने पर जोर दिया। फिर भी, विशेषज्ञों का मानना है कि व्यापक कार्यान्वयन के लिए बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण, सत्यापन और शोधकर्ताओं और नियामकों के बीच सहयोग में निवेश की आवश्यकता है।
डॉ. सुरात का तर्क था कि मसौदा नियम केवल प्रयोगों को गंभीरता के अनुसार वर्गीकृत करने से अधिक करना चाहिए। भारत को विकल्पों के विकास और सत्यापन को बढ़ावा देने के लिए मजबूत प्रावधानों पर विचार करना चाहिए, जिसमें यह आवश्यकता शामिल हो कि पशु प्रक्रियाओं को वहां न किया जाए जहां एक मान्यता प्राप्त गैर-पशु विधि उपलब्ध हो। मसौदे को शोधकर्ताओं से अनुमोदन का अनुरोध करने से पहले विकल्पों की खोज को दस्तावेज करने, पशु उपयोग के वार्षिक आंकड़े प्रकाशित करने और गैर-पशु परीक्षण विधियों के सत्यापन के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र बनाने की आवश्यकता से मजबूत किया जा सकता है। डॉ. सुरात ने 'मानवीय अंतिम बिंदु' की परिभाषा में अस्पष्टता पर भी प्रकाश डाला है - वह बिंदु जिस पर आगे की पीड़ा को रोकने के लिए प्रयोग को रोका जाना चाहिए। विशेषज्ञ का मानना है कि नियमों को इस चरण पर जानवर पहुंचने पर एक स्पष्ट और कार्रवाई योग्य प्रतिक्रिया स्थापित करनी चाहिए। पंडा ने कहा कि लंबे समय तक पीड़ा से जुड़े प्रयोगों को सख्त नियंत्रण, पशु चिकित्सा निगरानी, पर्याप्त दर्द निवारण और स्पष्ट रूप से परिभाषित मानवीय अंतिम बिंदुओं के अधीन किया जाना चाहिए। उन्होंने जोड़ा कि नियमित पशु परीक्षण से बदलाव...
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