दिल्ली में 1 नवंबर से वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 'शीतकालीन कार्य योजना' लागू होगी
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दिल्ली में 1 नवंबर से वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 'शीतकालीन कार्य योजना' लागू होगी

दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या को हल करने के लिए 1 नवंबर से 'शीतकालीन कार्य योजना' लागू होगी। इस योजना के तहत सख्त नियम पेश किए जा रहे हैं।

लागू किए जाने वाले उपायों में से एक यह है कि कार्यालयों को 50 प्रतिशत दूरस्थ कार्य (वर्क फ्रॉम होम) मोड में काम करना होगा। इसके अलावा, पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना ईंधन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और BS4 मानक का पालन न करने वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई जाएगी।

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दिल्ली में दिवाली से पहले हवा जहरीली हो गई: वायु गुणवत्ता सूचकांक चौथे दिन खराब हुआ

दिवाली के त्योहार से ठीक पहले दिल्ली में हवा फिर से जहरीली हो गई है। राजधानी में लगातार चौथे दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खराब से लेकर बहुत खराब श्रेणी के बीच बना हुआ है। सुबह कई इलाकों में घना कोहरा और धुंध दिखाई दी। स्थिति बिगड़ने का कारण मौसम में बदलाव, धीमी हवा की गति, परिवहन से उत्सर्जन और पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं हैं।

सर्दियों की शुरुआत से पहले ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हो गया था; अक्षरधाम जैसे इलाकों में सुबह घने धुंधलके का दृश्य था। दिल्ली में AQI लगभग 230-250 रहा, और कुछ निगरानी स्टेशनों पर हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी तक पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मानकों के अनुसार, 201 से 300 का AQI 'खराब' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि 301 से 400 का 'बहुत खराब' होता है। इसका मतलब है कि 'खराब' श्रेणी में भी हवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और हृदय या श्वसन संबंधी बीमारियों वाले लोगों के लिए।

मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के अनुसार, वर्तमान मौसम की स्थिति और हवा की गति प्रदूषकों के फैलाव में बाधा डाल सकती है, इसलिए स्थिति में शीघ्र सुधार की संभावना मौसम की स्थिति पर निर्भर करती है।

दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने में एक महत्वपूर्ण कारक वाहनों का निकास गैस है। राजधानी में बड़ी संख्या में निजी कारें, डीज़ल बसें और अन्य वाणिज्यिक वाहन संचालित होते हैं। इसके अलावा, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, सड़क की धूल और कचरा जलाने की प्रथा भी हवा की गुणवत्ता को खराब कर रही है।

प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए न केवल वाहनों की संख्या कम करना आवश्यक है, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) की जांच, निर्माण स्थलों पर धूल को रोकना और खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध जैसे उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करना भी आवश्यक है।

दिल्ली की हवा की गुणवत्ता पर उत्तर-पश्चिम से आने वाली हवाएं भी प्रभाव डालती हैं। पंजाब और हरियाणा में धान की कटाई के बाद पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि प्रदूषण की समस्या को और बढ़ा सकती है। पराली जलाने को रोकने के लिए, राज्य सरकारों को किसानों को मशीनों और वैकल्पिक तरीकों तक पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि खेतों में फसल अवशेष जलाने की आवश्यकता समाप्त हो जाए।

हालांकि, दिल्ली के प्रदूषण की पूरी जिम्मेदारी केवल पराली पर नहीं डाली जा सकती; हवा की गुणवत्ता पर परिवहन, निर्माण गतिविधियों, सड़क की धूल और मौसम की स्थिति सहित कई कारकों का प्रभाव पड़ता है।

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने वायु गुणवत्ता प्रतिक्रिया योजना (GRAP) के तहत चरणबद्ध उपाय स्थापित किए हैं। 21 अक्टूबर 2026 को दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने के कारण GRAP के पहले चरण के उपायों को लागू करने का आदेश दिया गया था। GRAP का पहला चरण तब सक्रिय होता है जब AQI 'खराब' स्तर (201 से 300) तक पहुंच जाता है। इस चरण के तहत सड़कों की यांत्रिक सफाई, पानी का छिड़काव, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण और खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। नगरपालिका निकाय और संबंधित एजेंसियां धूल और स्थानीय प्रदूषण स्रोतों को नियंत्रित करने के लिए इन उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए बाध्य हैं।

सितंबर 2026 में, CAQM ने संशोधित GRAP कार्यक्रम को मंजूरी दी, जिसमें पहले चरण में प्रदूषित वाहनों के नियंत्रण से संबंधित कुछ उपाय शामिल हैं। इनमें BS-IV मानकों और उससे पुराने बसों के लिए एनसीआर और पड़ोसी राज्यों में प्रवेश पर प्रतिबंध शामिल है।

सड़क की धूल और निर्माण कार्यों से उत्पन्न कण प्रदूषण बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। GRAP के अनुसार, सड़कों की यांत्रिक सफाई, पानी का छिड़काव और निर्माण स्थलों पर धूल को रोकने के उपाय किए जाने चाहिए। इन उपायों में खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध और नियमित अपशिष्ट संग्रह भी शामिल है।

इन नियमों का प्रभाव तभी दिखाई देगा जब निर्माण स्थलों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिवहन से उत्सर्जन को कम करने, निर्माण स्थलों पर धूल को नियंत्रित करने, सड़कों की नियमित सफाई और पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और एनसीआर के अन्य राज्यों के बीच समन्वय आवश्यक है।

यदि हवा की गति कम रहती है और प्रदूषण स्रोतों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया जाता है, तो स्थिति आने वाले दिनों में बिगड़ सकती है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सरकारें GRAP के तहत जारी दिशा-निर्देशों को कितनी सख्ती से लागू करती हैं और दिल्ली के निवासी स्वच्छ हवा कितनी देर तक सांस ले सकते हैं, इस पर नजर रखी जाए।

वायु प्रदूषण से निपटने की योजना के तहत 1 नवंबर से दिल्ली में कुछ वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगेगा
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वायु प्रदूषण से निपटने की योजना के तहत 1 नवंबर से दिल्ली में कुछ वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगेगा

सरकार ने सर्दियों के दौरान दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। स्थानीय प्रशासन परिवहन वाहनों, निर्माण कार्यों और कार्यालयों के कार्य समय पर नियंत्रण कड़ा करेगा।

दिल्ली की मुख्य मंत्री, रेहा गुप्ता ने घोषणा की है कि 1 नवंबर से 31 जनवरी तक, क्षेत्र के बाहर पंजीकृत वे वाहन राजधानी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे जो BS-VI पर्यावरणीय मानकों को पूरा नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि BS-6 से कम उत्सर्जन मानक वाले वाहन (जैसे BS3 या BS4) निर्दिष्ट अवधि के दौरान राजधानी में प्रवेश नहीं करेंगे।

दिल्ली सरकार की कार्य योजना 1 नवंबर से 31 जनवरी तक लागू रहेगी। गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि पिछले साल के अनुभव ने प्रदूषण से लड़ने के लिए अधिक सावधानीपूर्वक तैयारी करने में मदद की है। उन्होंने दिल्ली के निवासियों से इन उपायों को लागू करने में सहयोग करने का भी आग्रह किया।

BS6 मानक का पालन न करने वाले वाहनों के लिए नियम

इसके अलावा, प्रदूषण के स्तर को सीमित करने के लिए दूरस्थ कार्य (वर्क फ्रॉम होम) पर 50% जाने, कार्यालय के काम के घंटों में बदलाव और निर्माण स्थलों की निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक के उपयोग जैसे कदम लागू किए जाएंगे।

PUC प्रमाण पत्र के बिना - ईंधन नहीं

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से 'वैध PUC प्रमाण पत्र नहीं तो ईंधन नहीं' की नीति भी लागू की जा रही है। जिन वाहनों के पास वैध उत्सर्जन नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) नहीं होगा, उन्हें ईंधन नहीं मिलेगा। सरकार नागरिकों से अधिक पर्यावरण-अनुकूल और कम प्रदूषणकारी परिवहन साधनों पर स्विच करने का भी आग्रह करती है। इसके लिए इलेक्ट्रिक बसों, मेट्रो, लास्ट-माइल सेवाओं और कारपूलिंग के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो सके और सड़क यातायात घट सके।

सर्दियों के दौरान धूल प्रदूषण को रोकने के लिए निर्माण और विध्वंस कार्यों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। सीमेंट, रेत और बजरी जैसी निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए भी नियम स्थापित किए जाएंगे। निर्माण स्थलों की निगरानी AI तकनीक से लैस कैमरों द्वारा की जाएगी, जो नियमों के अनुपालन की निगरानी के लिए सीधे सरकार के केंद्रीय कमांड सेंटर से जुड़े होंगे।

कार्यालयों में 50% रिमोट वर्क

दिल्ली सरकार प्रदूषण से लड़ने के अलावा सड़कों पर यातायात को कम करने के लिए भी कदम उठाएगी। मंत्री ने सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में 50% रिमोट वर्क मोड लागू करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त, सड़कों पर एक साथ वाहनों के जमावड़े से बचने के लिए विभिन्न कार्यालयों में काम शुरू करने और समाप्त करने के समय को समायोजित किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि ये उपाय सड़कों पर वाहनों की संख्या को कम करने और ट्रैफिक जाम से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करेंगे।

रेहा गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए समय पर निवारक उपाय आवश्यक हैं। उन्होंने निवासियों से इस पहल में भाग लेने और प्रदूषण के स्तर को कम करने की सामूहिक जिम्मेदारी साझा करने का अनुरोध किया। सरकार का ध्यान न केवल परिवहन से होने वाले उत्सर्जन पर है, बल्कि निर्माण स्थलों से उठने वाली धूल और सड़क यातायात के बोझ को कम करने पर भी है।

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