दक्षिण अफ्रीका में उच्च बिजली बिलों का सामना कर रहे घरों को अन्य वित्तीय राहत के तरीके खोजने पड़ रहे हैं, क्योंकि वित्त मंत्रालय ने बिजली की खरीद पर मूल्य वर्धित कर (जीएसटी) हटाने की संभावना को खारिज कर दिया है।
DebtBusters के आंकड़ों के अनुसार, 2021 से बिजली की दरें 101% बढ़ी हैं और पिछले दशक में 165% तक पहुंच सकती हैं। इन महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद, मंत्रालय का दावा है कि वह बिजली पर शून्य दर लागू करने की योजना नहीं बना रहा है, न पूरी तरह से और न ही घरेलू खपत के एक निश्चित स्तर तक।
विभाग बताता है कि वित्त मंत्रालय पिछले वर्षों में दरों में वृद्धि से अवगत है, लेकिन इसने अभी तक गरीब और मध्यम आय वर्ग के लिए बिजली पर जीएसटी के प्रभाव का कोई विशेष मूल्यांकन नहीं किया है। मंत्रालय इस बात पर जोर देता है कि जीएसटी के व्यापक आधार को बनाए रखना कर प्रणाली की प्रभावशीलता के लिए महत्वपूर्ण है, और शून्य दर सरकारी राजस्व में कमी लाएगी।
दक्षिण अफ्रीका राजस्व सेवा के अनुसार, 2025 के लिए, बिजली, गैस और पानी क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 2024/25 में जीएसटी से लगभग 22.21 बिलियन रैंड्स का शुद्ध राजस्व अर्जित किया। गणना दर्शाती है कि 1000 रैंड्स की खरीद पर अतिरिक्त 150 रैंड्स जीएसटी का भुगतान किया जाता है, और 3000 रैंड्स की खरीद पर 450 रैंड्स का भुगतान किया जाता है।
जीएसटी से छूट के पक्ष में राजनीतिक दबाव
uMkhonto weSizwe (MK) पार्टी उन पक्षों में से एक है जो बिजली को शून्य जीएसटी दर के तहत वस्तुओं और सेवाओं की सूची में शामिल करने की वकालत करती है। MK के सांसद क्राउन प्रिंस आदिल नचबलेंग ने कहा कि पार्टी ने पिछले साल जीएसटी वृद्धि पर बहस के दौरान यह प्रस्ताव मंत्रालय के समक्ष रखा था।
नचबलेंग ने इस बात पर जोर दिया कि जीएसटी उन घरों पर वित्तीय दबाव बढ़ाता है जो पहले से ही बिजली का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका मानना है कि कमजोर अर्थव्यवस्था में बिजली पर जीएसटी लगाना निरर्थक है, जिसे अभी तक पुनर्जीवित नहीं किया जा सका है। इसके अलावा, वह कर को 'मुद्रास्फीति उपकरण' बताते हैं जो सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मूल्य को कम करता है।
उन्होंने दोहरे कराधान के मुद्दे को भी उठाया, यह बताते हुए कि मुफ्त बुनियादी बिजली पर भी जीएसटी लगाया जाता है, भले ही यह भुगतान एक अनुदान हो। नचबलेंग ने उल्लेख किया कि 50,000 रैंड्स की वार्षिक आय वाले घर, जो बिजली पर प्रति माह 1000 रैंड्स खर्च करते हैं, अपनी वार्षिक आय का लगभग एक चौथाई ऊर्जा पर खर्च करते हैं, जिसमें 12 महीनों में 1800 रैंड्स जीएसटी के रूप में आता है।
हालांकि, कर दुरुपयोग विरोधी संगठन (Outa) ने बिजली को कर से मुक्त करने के मुद्दे पर कोई अंतिम रुख नहीं लिया है। कार्यकारी निदेशक एडवोकेट स्टेफ़नी फिक का मानना है कि बिजली पर जीएसटी लगना चाहिए, जब तक कि इसे जीवन रक्षक सेवा के रूप में मान्यता प्राप्त न हो जिसके लिए छूट की आवश्यकता हो। उन्होंने कहा कि यदि सरकार प्रभावी ढंग से कार्य नहीं करती है तो वह महत्वपूर्ण राजस्व खो देगी।
मंत्रालय ने सभी आवासीय बिजली पर शून्य कराधान की वर्तमान राजकोषीय लागत की गणना नहीं की है और न ही मासिक रूप से घरों द्वारा उपभोग की जाने वाली पहली 50, 100 या 200 किलोवाट घंटे की छूट की संभावित लागत का मॉडल तैयार किया है।
शून्य दर पर लंबी बहस
घरेलू बिजली की खपत के कुछ हिस्से पर जीएसटी हटाने का प्रस्ताव नया नहीं है। जब 1991 में जीएसटी शुरू किया गया था, तो जीएसटी समिति ने बुनियादी बिजली के लिए शून्य दर पर अनुरोधों पर विचार किया था। अंततः यह निर्णय लिया गया कि अधिक गरीब घरों की सहायता कर प्रणाली के माध्यम से नहीं, बल्कि जीएसटी रियायतों के माध्यम से की जानी चाहिए।
यह मुद्दा 2007 में फिर से उठा जब मंत्रालय ने मौजूदा जीएसटी रियायतों को बनाए रखने की व्यवहार्यता पर एक अध्ययन का आदेश दिया। विश्लेषण से पता चला कि बिजली पर शून्य दर प्रतिगामी होगी, क्योंकि अधिक धनी घर निरपेक्ष रूप से अधिक बिजली की खपत करते हैं और इसलिए वित्तीय लाभ का बड़ा हिस्सा प्राप्त करेंगे। उस समय, घर सालाना बिजली पर लगभग 15 बिलियन रैंड्स खर्च करते थे, जिससे लगभग 1.85 बिलियन रैंड्स का जीएसटी राजस्व उत्पन्न होता था।
2018 में बिजली फिर से विचार में आई जब दक्षिण अफ्रीका में शून्य दर वाली वस्तुओं की सूची की समीक्षा के लिए नियुक्त एक स्वतंत्र आयोग को इसे शामिल करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए। आयोग ने समान कारणों से इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि उच्च खर्च वाले समूह बिजली पर खर्च का बड़ा हिस्सा बनाते हैं और तदनुसार अधिक लाभ प्राप्त करते हैं।
मुफ्त बुनियादी बिजली सरकार का पसंदीदा विकल्प बनी हुई है
जीएसटी प्रणाली के माध्यम से सहायता प्रदान करने के बजाय, सरकार जरूरतमंद घरों का समर्थन करने के लिए मुफ्त बुनियादी बिजली कार्यक्रम पर निर्भर करती रहती है। पात्र घरों को प्रति माह 50 किलोवाट घंटे बिजली आवंटित की जाती है, और 2026/27 बजट में बुनियादी ऊर्जा के लिए 21.6 बिलियन रैंड्स आवंटित किए गए हैं।
वर्तमान में इस मात्रा की पर्याप्तता पर चर्चा हो रही है। पिछले शुक्रवार को ऊर्जा विभाग ने सार्वजनिक चर्चा के लिए संशोधित बिजली मूल्य निर्धारण नीति प्रकाशित की। विभाग ने कहा कि मूल्य निर्धारण को आर्थिक दक्षता और 'पहुंच और सामाजिक न्याय के विचारों' के बीच संतुलन बनाना चाहिए। नीति предусматривает कि कम आय वाले घरों को विशेष या आवश्यक शुल्कों और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सब्सिडी के अन्य रूपों के माध्यम से बुनियादी बिजली तक पहुंच होनी चाहिए।
मंत्रालय का तर्क है कि अंतरसरकारी कार्य समूह इस बात की जांच कर रहा है कि क्या मौजूदा मासिक 50 किलोवाट घंटे का आवंटन पर्याप्त है। हालांकि, विभाग चेतावनी देता है कि इस मात्रा को बढ़ाने से अधिक घरों की मदद नहीं मिलेगी यदि मुफ्त बुनियादी बिजली के वितरण में मौजूदा समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है। मंत्रालय इंगित करता है कि कई जरूरतमंद घरों को पंजीकरण, लक्ष्यीकरण और वितरण प्रणालियों में कमजोरियों के कारण अभी भी मौजूदा प्रावधान से पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए, मात्रा में वृद्धि अपने आप में पहुंच में सुधार नहीं करेगी या यह गारंटी नहीं देगी कि अतिरिक्त धन इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचेगा।



