1 नवंबर से भारत में पांच बड़े बदलाव लागू होंगे: एलपीजी की कीमतों से लेकर टोल भुगतान नियमों तक
और पढ़ें
Aaj Tak
www.aajtak.in

1 नवंबर से भारत में पांच बड़े बदलाव लागू होंगे: एलपीजी की कीमतों से लेकर टोल भुगतान नियमों तक

अक्टूबर का अंतिम दिन नवंबर के आगमन का प्रतीक है, जो कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों (नियम परिवर्तन 1 नवंबर से) को लाएगा जो घरेलू परिवारों और नागरिकों की वित्तीय स्थिति दोनों को प्रभावित करेंगे। ये परिवर्तन गैस सिलेंडर की मूल्य निर्धारण, जीएसटी (GST) नियमों और टोल शुल्क भुगतान प्लेटफॉर्म के उपयोग की शर्तों से संबंधित हैं।

पहला बदलाव एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों से संबंधित है। मासिक रूप से, 1 नवंबर 2026 को तेल उद्योग कंपनियां एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में समायोजन करेंगी और नई दरें जारी करेंगी। पहले, अक्टूबर की शुरुआत में, 19 किलोग्राम क्षमता वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 62.50 रुपये तक बढ़ा दी गई थी। हालांकि, 14 किलोग्राम क्षमता वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की लागत अपरिवर्तित रही। फिर भी, 1 नवंबर को कीमतों में बदलाव की संभावना है। इसके अलावा, विमानन ईंधन (ATF) पर टैरिफ भी बदल सकते हैं।

दूसरा बदलाव वार्षिक टोल पास (Toll Pass) से संबंधित है। केंद्र सरकार पास टिकटों के लिए नियम बदलने की योजना बना रही है। 1 नवंबर से, उन निवासियों के लिए 1500 रुपये का नया वार्षिक टोल पास शुरू किया जाएगा जो टोल रोड के पास रहते हैं। यह पास निजी वाहनों के मालिकों के लिए उपलब्ध होगा जो टोल प्लाजा से 20 किमी के दायरे में रहते हैं।

इसके अलावा, परिवहन से संबंधित अन्य बदलाव भी हो रहे हैं। दिल्ली में 1 नवंबर से अन्य राज्यों में पंजीकृत पुराने वाहनों, जो बीएस6 मानक का पालन नहीं करते हैं, के प्रवेश पर प्रतिबंध लगेगा, जो शीत लहर विरोधी कार्य योजना के तहत 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। दूसरी ओर, मुंबई-पुना एक्सप्रेसवे के नए कनेक्टिंग खंड पर अब सभी प्रकार के वाहनों को यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। महाराष्ट्र पुलिस ने इस मार्ग पर मालवाहक वाहनों की स्थायी रूप से आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, और यह नया नियम 1 नवंबर से प्रभावी होगा।

तीसरा बदलाव शराब खरीदने पर भुगतान नियमों से संबंधित है। 1 नवंबर से तमिलनाडु में शराब के लिए भुगतान नियम बदल जाएंगे। तमिलनाडु मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (TASMAC) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है: 1000 रुपये से अधिक मूल्य की शराब की बोतलों की खुदरा बिक्री के लिए अब डिजिटल भुगतान अनिवार्य होगा। इसका मतलब है कि स्टोर में हजार रुपये से अधिक की शराब खरीदते समय नकद स्वीकार नहीं किया जाएगा।

चौथा बदलाव जीएसटी (GST) से संबंधित है। 1 नवंबर से जीएसटी से संबंधित तीसरा बदलाव होगा। ये परिवर्तन उद्यमियों और छोटे व्यापारियों की स्थिति को आसान बना सकते हैं। रिपोर्टों के अनुसार, कुछ मामलों में देरी को कम करने और व्यवसाय पर कागजी कार्रवाई का बोझ कम करने के लिए कर वापसी के स्वचालित अनुमोदन प्रणाली को लागू किया जाएगा। साथ ही, 50 मिलियन रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाले उद्यमियों के लिए जो सीधे ग्राहकों को सामान या सेवाएं प्रदान करते हैं, एक नई रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू की जाएगी।

पांचवां बदलाव मोबाइल उपयोगकर्ताओं से संबंधित है। 1 नवंबर से बदलावों की सूची में पांचवां बिंदु मोबाइल उपयोगकर्ताओं से संबंधित एक नवाचार है। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार, 1 नवंबर से एक नया नियम लागू होगा। दूरसंचार मंत्रालय (DoT) द्वारा जारी निर्देश के आधार पर, सभी मोबाइल उपयोगकर्ताओं को कॉलर आईडी प्रदर्शित करनी होगी। पहले कई लोग अज्ञात नंबर से कॉल करने वाले का नाम जानने के लिए ट्रू कॉलर जैसे एप्लिकेशन का उपयोग करते थे। इस संबंध में, DoT ने 1 नवंबर 2026 से कॉल पर नाम प्रदर्शन (CNAP) लागू करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया है।

लोकप्रिय