श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रीय परिषद के गठन की घोषणा की। यह कदम भारत की विशाल अनौपचारिक कार्यबल के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
परिषद का काम लक्षित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को विकसित करना, उनकी निगरानी करना और सिफारिशें देना होगा, जिसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों को दूर करना है।
गिग वर्कर वे होते हैं जो पारंपरिक नियोक्ता और कर्मचारी संबंधों के बाहर गतिविधियों या कार्य समझौतों में भाग लेने से आय अर्जित करते हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर वे होते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या उनके साथ मिलकर काम करते हैं।
यह परिषद का गठन सामाजिक सुरक्षा संहिता के कानूनी ढांचे के तहत हुआ है और यह एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है, जो भारत की आधिकारिक कल्याण प्रणाली में गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था के डिजिटल पेशेवरों को एकीकृत करता है।
परिषद की अध्यक्षता श्रम और रोजगार मंत्री करेंगे, और इसमें केंद्र और राज्य निकायों के प्रतिनिधि, प्रमुख एग्रीगेटर कंपनियां, नियोक्ता, नागरिक समाज संगठन, श्रमिक संघ और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के संघ शामिल होंगे।
परिषद का मुख्य कार्य लाखों गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के साथ-साथ पारंपरिक रूप से असंगठित श्रमिकों के लिए लक्षित सहायता कार्यक्रम विकसित करना, उनका निरीक्षण करना और सुझाव देना है, ताकि सामाजिक सुरक्षा की कमी को पूरा किया जा सके।
सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रीय परिषद को साल में कम से कम तीन बार बैठकें करनी होंगी और केंद्रीय सरकार द्वारा बैठकों में कामकाज के संचालन के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
परिषद को केंद्र सरकार को विभिन्न समूहों के असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए उपयुक्त योजनाएं विकसित करने की सिफारिश करनी होगी। इसके अलावा, यह इस संहिता के प्रशासन के दौरान उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर केंद्र सरकार को सलाह देगी और केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित सामाजिक कार्यक्रमों की निगरानी करेगी।
परिषद राज्यों के स्तर पर रिकॉर्ड रखने के कार्यों का विश्लेषण भी करेगी, साथ ही फंडों और खातों से खर्चों की जांच भी करेगी। इसके अतिरिक्त, यह अन्य कार्य भी करेगी जो समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा इसे सौंपे जाते हैं।

