राज्य सरकार की देखरेख में सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत बाग्पत (यूपी) शहर में एक असामान्य स्थिति उत्पन्न हुई। एक महिला, जो अपने वर्तमान पति के साथ बच्चे को लेकर आई थी, ने एक अत्यंत अजीब मांग रखी: वह अपने पति के बजाय अपने छोटे भाई, यानी रिश्तेदार के साथ सात कदमों का अनुष्ठान करना चाहती थी।
शुरुआत में, अधिकारियों ने स्थिति को सामान्य माना, लेकिन दस्तावेजों की जांच के बाद पता चला कि महिला पहले से ही विवाहित थी और उसके पास एक बच्चा था। इसके बावजूद, वह भाई के साथ सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत समारोह आयोजित करने पर जोर देती रही।
जब अधिकारियों ने महिला से पूछा कि वह पहले से विवाहित होने पर दूसरा विवाह कैसे कर सकती है, तो उसने खुलकर कहा कि वह अपने पति से प्यार नहीं करती है और अपने रिश्तेदार से शादी करना पसंद करेगी। उसने यह भी दावा किया कि गांव में पंचायत (बुजुर्गों की परिषद) की बैठक हुई थी और उन्होंने तलाक दे दिया था। इसका प्रमाण देने के लिए, उसने अधिकारियों को एक हस्तलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किया, जो कथित तौर पर पंचायत का निर्णय था।
सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब उसके पति ने अधिकारियों के सामने उसके दावे का समर्थन किया। उसने पुष्टि की कि वह सच बोल रही है, और कहा कि वह खुद के बजाय उसके छोटे भाई को पसंद करता है। पति और पत्नी दोनों ने तलाक के आधार के रूप में पंचायत के निर्णय का हवाला दिया। हालांकि, यह तर्क सरकारी नियमों के सामने कानूनी रूप से मान्य नहीं था।
अधिकारियों ने महिला को स्पष्ट रूप से समझाया कि पंचायत के भीतर लिया गया निर्णय या हस्तलिखित दस्तावेज़ कानूनी तलाक का स्थान नहीं ले सकता। दूसरे विवाह को संपन्न करने के लिए पहले विवाह को आधिकारिक रूप से समाप्त करने की पूर्व प्रक्रिया आवश्यक है। चूंकि महिला कानूनी तलाक के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी, इसलिए उसके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया।
सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत 220 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। जांच के दौरान 149 जोड़ों को उपयुक्त पाया गया और उनकी शादियाँ 25 अक्टूबर को आयोजित की गईं। कुछ आवेदनों को दस्तावेज़ीकरण और पात्रता मानदंडों में कमियों के कारण रद्द कर दिया गया था। इसी रद्द किए गए आवेदनों की जांच के दौरान पति, पत्नी और रिश्तेदार की भागीदारी वाला यह अनूठा मामला सामने आया।
'आज तक' के संवाददाता से फोन पर बात करते हुए, सामाजिक कल्याण निदेशक निलम चौहान ने बताया कि एक महिला का आवेदन प्राप्त हुआ था जो अपने रिश्तेदार से शादी करना चाहती थी। जांच के दौरान पता चला कि महिला का अपने वर्तमान पति से कोई कानूनी तलाक नहीं था, इसलिए स्थापित नियमों के अनुसार उसके आवेदन को रद्द कर दिया गया।
