आठवें गणना समिति के ढांचे के भीतर कर्मचारियों की मुद्रास्फीति भत्ते के संबंध में तीन पुरानी मांगों पर चर्चा
और पढ़ें
Aaj Tak
www.aajtak.in

आठवें गणना समिति के ढांचे के भीतर कर्मचारियों की मुद्रास्फीति भत्ते के संबंध में तीन पुरानी मांगों पर चर्चा

आठवीं गणना समिति के कामकाज के हिस्से के रूप में, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मुद्रास्फीति भत्ता (DA) से संबंधित तीन पुरानी मांगों को फिर से उठाया गया है। ट्रेड यूनियनों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में DA में त्रैमासिक परिवर्तन, 25% स्तर तक पहुंचने पर इसे मूल वेतन में शामिल करना और आयकर से छूट का अनुरोध शामिल है।

यह ध्यान देने योग्य है कि ये सभी प्रस्ताव पहली बार छठे गणना समिति से 20 साल से अधिक समय पहले पेश किए गए थे, लेकिन तब उन्हें स्वीकार नहीं किया गया था, और सातवीं गणना समिति ने भी उन पर कोई सिफारिश नहीं दी थी। वर्तमान में इन मांगों पर चर्चा फिर से शुरू हो गई है, हालांकि उनके कार्यान्वयन पर अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मुद्रास्फीति भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए मुद्रास्फीति मुआवजा आमतौर पर साल में दो बार होता है। ट्रेड यूनियनें मांग कर रही हैं कि DA और DR में परिवर्तन हर तीन महीने में हों ताकि कर्मचारियों पर बढ़ती कीमतों का वित्तीय बोझ कम हो सके। 'भारत पेंशनर्स समाज' ने आठवीं गणना समिति के लिए अपने ज्ञापन में तीन महीने के औसत के आधार पर DA/DR के त्रैमासिक समायोजन का अनुरोध किया है।

समुदाय ने यह भी जोर दिया है कि मुद्रास्फीति मुआवजा बिना किसी पूर्णांकन या कटौती के प्रदान किया जाना चाहिए। यह मांग नई नहीं है; इसे छठे गणना समिति के सामने भी रखा गया था, जिसने छह महीने के बजाय हर तीन महीने में DA की समीक्षा के प्रस्ताव को उचित आधार की कमी का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था। समिति ने मौजूदा प्रणाली को बनाए रखने की सिफारिश की जो हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को DA की समीक्षा करती है, जिसका उपयोग आज भी किया जाता है।

दूसरी बड़ी शिकायत DA को मूल वेतन में विलय करने से संबंधित है। 'फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस' (FNPO) मांग करता है कि यदि DA या DR 25% स्तर से अधिक हो जाता है, तो इसे मूल वेतन या मूल पेंशन में जोड़ा जाए। इस प्रकार, ट्रेड यूनियनें मुद्रास्फीति भत्ते के हिस्से को मूल वेतन में शामिल करने के लिए 50% तक पहुंचने की प्रतीक्षा से बचना चाहती हैं। हालांकि, यह केवल एक प्रस्ताव है, और आठवीं गणना समिति ने इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

इस मांग का इतिहास भी लंबा है। पांचवीं गणना समिति ने DA के 50% हिस्से को मूल वेतन में जोड़कर महंगाई भत्ता (Dearness Pay) बनाने का प्रस्ताव दिया था। बाद में ट्रेड यूनियनों ने इस सीमा को घटाकर 25% करने में सफलता प्राप्त की। छठी गणना समिति ने स्पष्ट रूप से सिफारिश नहीं की कि DA को किसी भी स्तर पर मूल वेतन में जोड़ा जाए, यह तर्क देते हुए कि इस तरह के बदलाव के लिए मूल सूचकांक को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसका उनकी प्रस्तावित वेतन संरचना में आवश्यक नहीं माना गया था।

तीसरी मांग मुद्रास्फीति भत्ते पर कराधान से संबंधित है। FNPO का तर्क है कि DA मुद्रास्फीति के कारण होने वाले अतिरिक्त खर्चों की भरपाई करता है, और यह मांग करता है कि इसे कर योग्य आधार से पूरी तरह बाहर रखा जाए। संगठन ने HRA और परिवहन भत्तों जैसे भत्तों को पूरी तरह से कर मुक्त करने का भी प्रस्ताव दिया। तर्क यह है कि इन भत्तों का उद्देश्य मूल्य वृद्धि से जुड़े खर्चों को कवर करना है, न कि कर्मचारी की वास्तविक संपत्ति या आर्थिक क्षमता को बढ़ाना।

इन भुगतानों पर कर लगाने से मुद्रास्फीति भत्ते का कुछ हिस्सा प्रभावी रूप से करों के रूप में वापस आ जाता है। यह मांग भी छठे गणना समिति के समक्ष रखी गई थी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई सिफारिश नहीं दी। अब FNPO ने आठवीं गणना समिति के सामने यह मुद्दा फिर से उठाया है। इस मांग को स्वीकार करने से कर्मचारियों के कर बोझ पर प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल DA पर कर लाभ के संबंध में कोई नया निर्णय नहीं लिया गया है।

DA से संबंधित ये तीन मांगें छठे गणना समिति की रिपोर्ट के अध्याय 4.1 में दर्ज की गई थीं। हालांकि, त्रैमासिक समीक्षा और DA को मूल वेतन में शामिल करने के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया गया था, और कर लाभ के मुद्दे पर समिति ने कोई सिफारिश नहीं दी थी। इसके बाद सातवीं गणना समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में इन तीनों मांगों पर कोई अलग सिफारिश नहीं दी थी। जनवरी 2014 में, छठे गणना समिति की रिपोर्ट के आधार पर DA 100% स्तर को पार कर गया था। उस समय कर्मचारी पक्ष ने तर्क दिया था कि चूंकि DA मूल वेतन में शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए वेतन का वास्तविक मूल्य कम हो रहा है। हालांकि, यह तर्क वेतन संशोधन की लागू होने की तारीख से संबंधित था, न कि DA को मूल वेतन में शामिल करने के नए नियम से।

आठवीं गणना समिति के सामने ट्रेड यूनियनों ने इन तीन मांगों को फिर से प्रस्तुत किया है। उनका लक्ष्य मुद्रास्फीति मुआवजे को तेज करना, DA को मूल वेतन में शामिल करने की सीमा को कम करना और भत्तों पर कर बोझ को कम करना है। फिलहाल ये केवल मांगें हैं, स्वीकृत नियम नहीं। क्या समिति इन मांगों को स्वीकार करेगी, उनमें संशोधन करेगी या उन्हें अस्वीकार करेगी, जैसा कि पिछली समितियों ने किया था, यह केवल उसकी सिफारिशों और सरकार के निर्णयों के बाद ही स्पष्ट होगा। इसलिए, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अभी यह नहीं मानना चाहिए कि DA की त्रैमासिक समीक्षा, 25% पर विलय या कर लाभ लागू प्रावधान हैं।

समान कहानियाँ

आठवें पेंशन समिति के तहत मूल वेतन में मुद्रास्फीति सूचकांक को शामिल करने पर प्रश्न
और पढ़ें
www.aajtak.in

आठवें पेंशन समिति के तहत मूल वेतन में मुद्रास्फीति सूचकांक को शामिल करने पर प्रश्न

आठवीं पेंशन समिति (8th Pay Commission) के आसपास सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मुद्रास्फीति सूचकांक (DA) के सूचकायन से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठे हैं। चर्चा किए जा रहे विषयों में वर्तमान DA को मूल वेतन के साथ संभावित रूप से विलय करना, मुद्रास्फीति भुगतानों के गणना सूत्र में बदलाव करना और बढ़ती कीमतों की स्थिति में कर्मचारियों के समर्थन को बढ़ाना शामिल है। ट्रेड यूनियनों के कर्मचारियों ने पिछली पेंशन समितियों की सिफारिशों के आधार पर अपनी मांगों को सक्रिय किया है ताकि यह समझा जा सके कि पहले मुद्रास्फीति का विनियमन कैसे किया गया था और नई समिति से क्या अपेक्षाएं हैं।

वर्तमान में, सातवीं पेंशन समिति के तहत सरकारी कर्मचारियों को मूल वेतन का 60% मुद्रास्फीति भत्ता (DA) प्राप्त होता है, जबकि पेंशनभोगियों को इसी तरह का मुआवजा (DR) मिलता है। मुख्य प्रश्न यह है कि आठवीं समिति की सिफारिशें स्वीकार होने के बाद DA की गणना किस आधार पर की जाएगी। यदि पिछली प्रथा बनी रहती है और DA को नए वेतन ढांचे में संशोधित किया जाता है, तो यह संभावना है कि वर्तमान DA दर को रीसेट किया जा सकता है और शून्य से शुरू किया जा सकता है, हालांकि यह अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है और आठवीं समिति के अंतिम निर्णयों और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करता है।

पांचवीं पेंशन समिति ने सभी वेतन स्तरों पर मुद्रास्फीति की पूर्ण क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने की सिफारिश की थी। इसने मुद्रास्फीति भत्ते को जीवन यापन की लागत में वृद्धि के लिए भत्ते (Dearness Pay) में बदलने का भी प्रस्ताव दिया था, जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधार सूचकांक से 50% अधिक हो जाए। इस भत्ते को सेवानिवृत्ति देखभाल भत्तों सहित विभिन्न वित्तीय लाभों की गणना में शामिल किया जाना चाहिए। समिति ने विभिन्न कर्मचारी श्रेणियों के लिए अलग-अलग सूचकांक बनाने को अनुचित माना और 1982 के आधार का उपयोग करके 12 महीनों के लिए सभी भारतीय औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के औसत मान के आधार पर DA की गणना का प्रस्ताव दिया।

छठी पेंशन समिति ने DA को मूल वेतन में शामिल करने की मांग को अस्वीकार कर दिया। समिति ने कहा कि नए वेतन प्रणाली में दरों और भत्तों का आवधिक समायोजन शामिल है, इसलिए DA को जीवन यापन की लागत में वृद्धि के भत्ते में बदलना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा, यह उल्लेख किया गया कि जीवन यापन की लागत में वृद्धि के भत्ते में संक्रमण के लिए आधार सूचकांक में तार्किक परिवर्तन की आवश्यकता होगी। समिति ने त्रैमासिक DA समायोजन की मांग को भी खारिज कर दिया, और प्रशासनिक सुविधा के लिए 1 जनवरी और 1 जुलाई को DA को दो बार अनुमोदित करने की प्रणाली बनाए रखी, जिसमें मार्च और सितंबर में भुगतान किया जाता है।

सातवीं पेंशन समिति ने मौजूदा DA गणना पद्धति को बनाए रखने की सिफारिश की, क्योंकि समिति ने इस सूत्र को लंबे समय से काम करने वाला और महत्वपूर्ण परिवर्तनों की आवश्यकता न होने वाला माना। इस प्रकार, आठवीं समिति के सामने यह प्रश्न फिर से खड़ा है कि क्या यह इस योजना का पालन करना जारी रखेगी या गणना और मुद्रास्फीति मुआवजे के तरीकों में बदलाव करेगी।

ट्रेड यूनियनों की मांगें यह हैं कि एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद मुद्रास्फीति भत्ता मूल वेतन में एकीकृत किया जाए। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस (FNPO) ने DA या DR को मूल वेतन या पेंशन के साथ विलय करने पर विचार करने का प्रस्ताव दिया, यदि वे 25% से अधिक हो जाते हैं। संगठन बिना किसी पूर्णांकन के सटीक मुद्रास्फीति मुआवजा प्रदान करने पर भी जोर देता है, यानी 'बिंदु दर बिंदु'। इंडियन सोसाइटी ऑफ पेंशनर्स ने DR को मूल पेंशन में शामिल करने और मुद्रास्फीति भत्ते के समायोजन की प्रक्रिया को बदलने पर विचार करने का भी प्रस्ताव दिया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल ट्रेड यूनियनों के प्रस्ताव हैं, न कि समिति की स्वीकृत सिफारिशें।

कुछ कर्मचारी समूह DA और DR की त्रैमासिक समीक्षा की मांग करते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ पेंशनर्स का मानना है कि मुद्रास्फीति की भरपाई के दौरान पूर्णांकन के कारण विसंगतियों से बचने के लिए DR की गणना तीन महीने के औसत पर आधारित होनी चाहिए। मौजूदा प्रणाली DA की दो वार्षिक समीक्षाओं का प्रावधान करती है, और इसलिए आठवीं समिति के सामने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तेजी से मुद्रास्फीति वृद्धि के दौरान अधिक समर्थन सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया में बदलाव पर विचार करने का कार्य है। हालांकि, इस मुद्दे पर समिति का रुख अभी स्पष्ट नहीं है।

AICPI-IW सूचकांक पर आधारित DA गणना विधि के आसपास भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कई संगठन तर्क देते हैं कि सूचकांक की गणना करते समय परिवार के वास्तविक खर्चों का अधिक सटीक आकलन करने के लिए तीन के बजाय पांच सदस्यों वाले परिवार को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इंडियन रेलवे टेक्नीशियन एसोसिएशन (IRTSA) सूचकांक में 'श्रमिक वर्ग' को परिभाषित करने का विरोध करता है, यह दावा करते हुए कि यह सरकारी कर्मचारियों की खर्च की जरूरतों को प्रतिबिंबित नहीं करता है। इसके अलावा, IRTSA ने 2016 की श्रृंखला में ज्यामितीय माध्य के अनुप्रयोग पर सवाल उठाया, यह मानते हुए कि यह मूल्य वृद्धि के प्रभाव को कम कर सकता है।

IRTSA ने छठे पेंशन समिति की उस सिफारिश पर भी ध्यान दिलाया जिसमें सरकारी कर्मचारियों के सर्वेक्षणों के आधार पर एक अलग मुद्रास्फीति सूचकांक बनाने का सुझाव दिया गया था। संगठन के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों को ऐसे विशेषीकृत सूचकांक की आवश्यकता है।

पांचवीं, छठी और सातवीं विभागीय समितियों के तहत अग्रिम (आरीर) पर चर्चा, साथ ही आठवीं समिति की संभावनाएं
और पढ़ें
www.aajtak.in

पांचवीं, छठी और सातवीं विभागीय समितियों के तहत अग्रिम (आरीर) पर चर्चा, साथ ही आठवीं समिति की संभावनाएं

केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें विभागीय समिति के संबंध में जो मुख्य चिंता सता रही है, वह यह है कि उन्हें वेतन वृद्धि कब मिलेगी और क्या उन्हें 1 जनवरी 2026 से अवधि के लिए अग्रिम (आरीर) का भुगतान किया जाएगा। यदि समिति की सिफारिशों को लागू करने में अधिक समय लगता है, तो कर्मचारियों को आरीर के रूप में धन प्राप्त होने की संभावना है। हालांकि, वर्तमान में सरकार ने आरीर के संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। कर्मचारी संघ मांग कर रहे हैं कि वेतन में परिवर्तन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हों।

आठवीं केंद्रीय विभागीय समिति का गठन सरकार द्वारा दिसंबर 2025 में किया गया था। समिति के अध्यक्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजान प्रकाश देसाई हैं। पुलाक घोष, आईआईएम बैंगलोर के प्रोफेसर और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बोर्ड के सदस्य, साथ ही पंकज जैन, आईएएस के वरिष्ठ अधिकारी जो सचिव के पद पर हैं, समिति के अतिथि सदस्य हैं। समिति को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए अठारह महीने का समय दिया गया है।

इस कार्यक्रम के अनुसार, रिपोर्ट मई 2027 के आसपास आने की उम्मीद है। इसके बाद सरकार सिफारिशों पर विचार करेगी, और वेतन परिवर्तन की प्रक्रिया केवल इसकी मंजूरी के बाद ही शुरू होगी। यदि सरकार वेतन में बदलाव के लिए 1 जनवरी 2026 की तारीख को मंजूरी देती है, तो कर्मचारियों को आठवें विभागीय समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में देरी के बावजूद इस तारीख से आरीर मिल सकता है। हालांकि, यह अभी केवल एक अनुमान है, न कि अंतिम निर्णय; अंतिम तिथि सरकार की मंजूरी और सूचना पर निर्भर करती है।

मान लीजिए कि सरकार वेतन परिवर्तन की प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 निर्धारित करती है, लेकिन बढ़ी हुई तनख्वाह का वास्तविक भुगतान बाद में शुरू होता है। इस स्थिति में, जनवरी 2026 से नई तनख्वाह के भुगतान शुरू होने तक की अवधि के लिए अंतर कर्मचारियों को आरीर के रूप में भुगतान किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि नई तनख्वाह जुलाई 2027 में शुरू होती है, लेकिन वेतन परिवर्तन को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाता है, तो कर्मचारी 18 महीने की अवधि के लिए आरीर प्राप्त कर सकते हैं। आरीर की वास्तविक राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार नई तनख्वाह, मुद्रास्फीति भत्ते और अन्य शर्तों को कैसे मंजूरी देती है।

पिछली विभागीय समितियों के अनुभव से पता चलता है कि सिफारिशों के लागू होने में देरी होने पर कर्मचारियों को आरीर का भुगतान किया गया था। पांचवीं और छठी विभागीय समितियों के दौरान आरीर का भुगतान एक गंभीर समस्या बन गया था, जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों के लिए सरकारी खर्च को प्रभावित कर रहा था। सातवीं विभागीय समिति ने इस मुद्दे को अलग तरह से संभाला: उसने अपनी सिफारिशों में आरीर की राशि को सीमित कर दिया, इसलिए इसका सरकारी खजाने पर बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि, पुराने समितियों का अनुभव यह गारंटी नहीं देता है कि आठवीं विभागीय समिति भी आरीर प्रदान करेगी; समिति की रिपोर्ट और सरकार के निर्णय के बाद ही स्पष्टता आएगी।

सातवीं विभागीय समिति ने वेतन परिवर्तन की प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2016 निर्धारित की थी। इससे पहले, कर्मचारी पक्ष 1 जनवरी 2014 से बदलाव लागू करने की मांग कर रहा था, जिसका तर्क मुद्रास्फीति भत्ते में वृद्धि और वेतन की वास्तविक क्रय शक्ति में कमी था। हालांकि, समिति ने 1 जनवरी 2016 की तारीख को उपयुक्त पाया। इसका तर्क यह था कि सातवीं विभागीय समिति 2014 में गठित की गई थी, और 1 जनवरी 2016 तक इसके लागू होने की समय सीमा पूरी हो गई थी। यह दर्शाता है कि प्रभावी तिथि का निर्धारण समिति की सिफारिशों और सरकार के निर्णयों दोनों पर निर्भर करता है।

आठवीं विभागीय समिति में फिटमेंट गुणांक पर भी चर्चा की जा रही है। फिटमेंट गुणांक एक गुणक है जिसका उपयोग वर्तमान मूल वेतन को समायोजित मूल वेतन में बदलने के लिए किया जाता है। हालांकि, इसके प्रभाव को पूरी तरह से समझने के लिए मुद्रास्फीति भत्ते को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। सातवीं विभागीय समिति में फिटमेंट गुणांक 2.57 निर्धारित किया गया था। इसमें मुद्रास्फीति भत्ते के हिस्से का विलय शामिल था, इसलिए यह मानना गलत होगा कि इसका मतलब वेतन में वास्तव में 157 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। समिति की रिपोर्ट के अनुसार, वास्तविक वेतन वृद्धि का हिस्सा काफी कम था। आठवीं विभागीय समिति के लिए अंतिम फिटमेंट गुणांक अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। इसी तरह, आरीर की गणना अंतिम वेतन संरचना और सरकार द्वारा निर्धारित तिथि पर निर्भर करेगी।

भले ही आठवीं विभागीय समिति की सिफारिशों पर निर्णय 2027 में लिया जाए, 1 जनवरी 2026 से आरीर प्राप्त होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन इसके लिए सरकार को वेतन परिवर्तन की प्रभावी तिथि के रूप में 1 जनवरी 2026 को मंजूरी देनी होगी। यदि कोई अन्य प्रभावी तिथि निर्धारित की जाती है, तो आरीर की अवधि तदनुसार बदल जाएगी। इसलिए, कर्मचारियों को दो बातों पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए: समिति की सिफारिशें कब आती हैं और सरकार वेतन परिवर्तन की कौन सी प्रभावी तिथि निर्धारित करती है। आठवीं विभागीय समिति में आरीर और फिटमेंट गुणांक की अंतिम स्थिति केवल सरकार के निर्णय और आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही स्पष्ट होगी।

लोकप्रिय