आठवीं गणना समिति के कामकाज के हिस्से के रूप में, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मुद्रास्फीति भत्ता (DA) से संबंधित तीन पुरानी मांगों को फिर से उठाया गया है। ट्रेड यूनियनों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में DA में त्रैमासिक परिवर्तन, 25% स्तर तक पहुंचने पर इसे मूल वेतन में शामिल करना और आयकर से छूट का अनुरोध शामिल है।
यह ध्यान देने योग्य है कि ये सभी प्रस्ताव पहली बार छठे गणना समिति से 20 साल से अधिक समय पहले पेश किए गए थे, लेकिन तब उन्हें स्वीकार नहीं किया गया था, और सातवीं गणना समिति ने भी उन पर कोई सिफारिश नहीं दी थी। वर्तमान में इन मांगों पर चर्चा फिर से शुरू हो गई है, हालांकि उनके कार्यान्वयन पर अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।
वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मुद्रास्फीति भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए मुद्रास्फीति मुआवजा आमतौर पर साल में दो बार होता है। ट्रेड यूनियनें मांग कर रही हैं कि DA और DR में परिवर्तन हर तीन महीने में हों ताकि कर्मचारियों पर बढ़ती कीमतों का वित्तीय बोझ कम हो सके। 'भारत पेंशनर्स समाज' ने आठवीं गणना समिति के लिए अपने ज्ञापन में तीन महीने के औसत के आधार पर DA/DR के त्रैमासिक समायोजन का अनुरोध किया है।
समुदाय ने यह भी जोर दिया है कि मुद्रास्फीति मुआवजा बिना किसी पूर्णांकन या कटौती के प्रदान किया जाना चाहिए। यह मांग नई नहीं है; इसे छठे गणना समिति के सामने भी रखा गया था, जिसने छह महीने के बजाय हर तीन महीने में DA की समीक्षा के प्रस्ताव को उचित आधार की कमी का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था। समिति ने मौजूदा प्रणाली को बनाए रखने की सिफारिश की जो हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को DA की समीक्षा करती है, जिसका उपयोग आज भी किया जाता है।
दूसरी बड़ी शिकायत DA को मूल वेतन में विलय करने से संबंधित है। 'फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस' (FNPO) मांग करता है कि यदि DA या DR 25% स्तर से अधिक हो जाता है, तो इसे मूल वेतन या मूल पेंशन में जोड़ा जाए। इस प्रकार, ट्रेड यूनियनें मुद्रास्फीति भत्ते के हिस्से को मूल वेतन में शामिल करने के लिए 50% तक पहुंचने की प्रतीक्षा से बचना चाहती हैं। हालांकि, यह केवल एक प्रस्ताव है, और आठवीं गणना समिति ने इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।
इस मांग का इतिहास भी लंबा है। पांचवीं गणना समिति ने DA के 50% हिस्से को मूल वेतन में जोड़कर महंगाई भत्ता (Dearness Pay) बनाने का प्रस्ताव दिया था। बाद में ट्रेड यूनियनों ने इस सीमा को घटाकर 25% करने में सफलता प्राप्त की। छठी गणना समिति ने स्पष्ट रूप से सिफारिश नहीं की कि DA को किसी भी स्तर पर मूल वेतन में जोड़ा जाए, यह तर्क देते हुए कि इस तरह के बदलाव के लिए मूल सूचकांक को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसका उनकी प्रस्तावित वेतन संरचना में आवश्यक नहीं माना गया था।
तीसरी मांग मुद्रास्फीति भत्ते पर कराधान से संबंधित है। FNPO का तर्क है कि DA मुद्रास्फीति के कारण होने वाले अतिरिक्त खर्चों की भरपाई करता है, और यह मांग करता है कि इसे कर योग्य आधार से पूरी तरह बाहर रखा जाए। संगठन ने HRA और परिवहन भत्तों जैसे भत्तों को पूरी तरह से कर मुक्त करने का भी प्रस्ताव दिया। तर्क यह है कि इन भत्तों का उद्देश्य मूल्य वृद्धि से जुड़े खर्चों को कवर करना है, न कि कर्मचारी की वास्तविक संपत्ति या आर्थिक क्षमता को बढ़ाना।
इन भुगतानों पर कर लगाने से मुद्रास्फीति भत्ते का कुछ हिस्सा प्रभावी रूप से करों के रूप में वापस आ जाता है। यह मांग भी छठे गणना समिति के समक्ष रखी गई थी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई सिफारिश नहीं दी। अब FNPO ने आठवीं गणना समिति के सामने यह मुद्दा फिर से उठाया है। इस मांग को स्वीकार करने से कर्मचारियों के कर बोझ पर प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल DA पर कर लाभ के संबंध में कोई नया निर्णय नहीं लिया गया है।
DA से संबंधित ये तीन मांगें छठे गणना समिति की रिपोर्ट के अध्याय 4.1 में दर्ज की गई थीं। हालांकि, त्रैमासिक समीक्षा और DA को मूल वेतन में शामिल करने के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया गया था, और कर लाभ के मुद्दे पर समिति ने कोई सिफारिश नहीं दी थी। इसके बाद सातवीं गणना समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में इन तीनों मांगों पर कोई अलग सिफारिश नहीं दी थी। जनवरी 2014 में, छठे गणना समिति की रिपोर्ट के आधार पर DA 100% स्तर को पार कर गया था। उस समय कर्मचारी पक्ष ने तर्क दिया था कि चूंकि DA मूल वेतन में शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए वेतन का वास्तविक मूल्य कम हो रहा है। हालांकि, यह तर्क वेतन संशोधन की लागू होने की तारीख से संबंधित था, न कि DA को मूल वेतन में शामिल करने के नए नियम से।
आठवीं गणना समिति के सामने ट्रेड यूनियनों ने इन तीन मांगों को फिर से प्रस्तुत किया है। उनका लक्ष्य मुद्रास्फीति मुआवजे को तेज करना, DA को मूल वेतन में शामिल करने की सीमा को कम करना और भत्तों पर कर बोझ को कम करना है। फिलहाल ये केवल मांगें हैं, स्वीकृत नियम नहीं। क्या समिति इन मांगों को स्वीकार करेगी, उनमें संशोधन करेगी या उन्हें अस्वीकार करेगी, जैसा कि पिछली समितियों ने किया था, यह केवल उसकी सिफारिशों और सरकार के निर्णयों के बाद ही स्पष्ट होगा। इसलिए, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अभी यह नहीं मानना चाहिए कि DA की त्रैमासिक समीक्षा, 25% पर विलय या कर लाभ लागू प्रावधान हैं।


