मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत ED ने 426.46 मिलियन रुपये की राशि में जौहर अज़मान खान विश्वविद्यालय की संपत्ति जब्त की
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Aaj Tak
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मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत ED ने 426.46 मिलियन रुपये की राशि में जौहर अज़मान खान विश्वविद्यालय की संपत्ति जब्त की

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की भूमि और इमारतों को जब्त कर लिया है। इन संपत्तियों का अनुमानित मूल्य 426.46 मिलियन रुपये है, जबकि उनका बाजार मूल्य लगभग 1170 मिलियन रुपये है।

ED द्वारा यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के हिस्से के रूप में की गई है। यह मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहम्मद अज़मान खान और अन्य व्यक्तियों से जुड़ा है।

मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का परिसर जौहर नगर, गांव सिंघानखेड़ा, रामपुर में स्थित है। इस विश्वविद्यालय की भूमि और इमारतें मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के स्वामित्व में हैं। ED के अनुसार, इस ट्रस्ट की स्थापना मोहम्मद अज़मान खान ने की थी, जो इसके नियंत्रण में भी हैं और विश्वविद्यालय के मानद संरक्षक भी हैं।

जांच एजेंसी का आरोप है कि विश्वविद्यालय के निर्माण और विकास के लिए उपयोग किए गए धन का एक बड़ा हिस्सा अवैध स्रोत से आता है। ED की जांच रामपुर के अजीमानगर पुलिस स्टेशन में PMLA के तहत दर्ज 26 एफआईआर पर शुरू हुई थी। इन मामलों में मूल रूप से भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 384 और अन्य प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए थे।

शिकायतों में दावा किया गया था कि विश्वविद्यालय की जरूरतों के लिए किसानों की कृषि भूमि जबरन कब्जा ली गई थी। रामपुर जिला प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार, सिंघानखेड़ा गांव में प्रतिकूल स्वामित्व से संबंधित 34 एकड़ में से लगभग 45 भूखंड अवैध रूप से कब्जाए गए थे। यह भूमि ट्रस्ट को किराए पर दी गई थी, लेकिन बाद में प्रतिकूल स्वामित्व के मकान मालिक ने किरायेदारी समझौता रद्द कर दिया।

किरायेदारी समझौते को रद्द करने के बावजूद, ED का दावा है कि ये प्रतिकूल स्वामित्व वाले भूखंड विश्वविद्यालय द्वारा उपयोग किए जाते रहे। इस संबंध में, गृह मंत्रालय के प्रतिकूल स्वामित्व के संरक्षक ने रामपुर जिला प्रशासन के माध्यम से जमीन वापस ले ली। जांच एजेंसी ने इन भूमि संबंधी तथ्यों को भी अपनी जांच में शामिल किया। प्रतिकूल स्वामित्व को भारत के संबंधित कानूनी मानदंडों के अनुसार विदेशी देशों के नागरिकों या उनसे जुड़े संगठनों के स्वामित्व वाली संपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।

PMLA के तहत जांच के दौरान, ED ने पाया कि सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्धारित धन का कथित तौर पर विश्वविद्यालय के निर्माण और विकास में उपयोग किया गया था। जांच एजेंसी के अनुसार, यह धन ठेकेदारों के माध्यम से ट्रस्ट में भी आया था जिन्हें सरकारी अनुबंध प्राप्त हुए थे। आरोप है कि सरकारी अनुबंधों के कुछ भुगतानों को बाद में दान के रूप में ट्रस्ट को हस्तांतरित किया गया था। ED ने PMLA की धारा 66(2) के अनुसार यह जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साझा की। इसके आधार पर, 13 अक्टूबर 2026 को रामपुर के अजीमानगर पुलिस स्टेशन में मामला संख्या 0224/2026 दर्ज किया गया।

इस मामले में मोहम्मद अज़मान खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और अन्य व्यक्तियों पर नए भारतीय दंड संहिता (BNS) 2023 की धारा 61, 316(5) और 318(4) के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 और 13 के तहत आरोप लगाए गए हैं। ये धाराएं आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने की अनुमति देती हैं। हालांकि, इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष केवल जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निकाले जाएंगे।

ED ने रामपुर पुलिस द्वारा मोहम्मद अज़मान खान और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज 28 अन्य एफआईआर भी जांच में शामिल की है। एजेंसी के अनुसार, इनमें से अधिकांश पहले ही अदालत में पेश किए जा चुके हैं (चार्जशीट दायर)। इन शिकायतों और दस्तावेजों में आरोप लगाया गया है कि 2016 में रामपुर शहर में कई परिवारों के घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया था। इन परिवारों में से कई वाक्फ संपत्ति के किरायेदारों के रूप में रहते थे। यह दावा किया जाता है कि यह ऑपरेशन तत्कालीन जिला अधिकारी और अन्य लोगों के नेतृत्व में अज़मान खान के निर्देश पर किया गया था।

इन मामलों में निवासियों पर हमले, झूठे आपराधिक मामलों की धमकियों और पीड़ित परिवारों से नकद, गहने और मवेशी लूटने का आरोप लगाया गया है। यह भी कहा जाता है कि गिराए गए घरों का निर्माण मलबा विश्वविद्यालय जौहर में ट्रकों द्वारा पहुंचाया गया था। इसके अलावा, रामपुर नगर पालिका के लिए खरीदे गए सफाई वाहन कथित तौर पर विश्वविद्यालय परिसर में भेजे गए थे। ED सरकारी संसाधनों के कथित दुरुपयोग और विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त लाभ की जांच कर रही है।

PMLA के तहत जांच के दौरान, ED ने पाया कि रामपुर के कई ठेकेदारों ने सरकारी अनुबंधों से संबंधित धन और निर्माण सामग्री का उपयोग विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए किया था। एजेंसी के अनुसार, एक कंपनी के प्रबंध निदेशक ने स्वीकार किया कि कंपनी को सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) से लगभग 186 मिलियन रुपये के अनुबंध मिले थे। उन्होंने कथित तौर पर बताया कि अनुबंध की कुल राशि का 30-40 प्रतिशत विश्वविद्यालय के लिए निर्माण सामग्री खरीदने में इस्तेमाल किया गया था। यह निजी विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए सरकारी परियोजनाओं के धन के उपयोग के आरोपों का हिस्सा है।

जांच के दौरान, एक अन्य फर्म के भागीदारों ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि वे मोहम्मद अज़मान खान के प्रभाव में काम कर रहे थे। इस फर्म ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को 40 लाख रुपये का दान भी दिया। ED इन लेनदेन को सरकारी अनुबंधों के धन और ट्रस्ट को प्राप्त दान के बीच संबंध के रूप में देख रही है।

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