उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर 2026 से श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी
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उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर 2026 से श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी

राज्य सरकार उत्तर प्रदेश ने मुद्रास्फीति से निपटने में मदद करने के लिए श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है। राज्य के 74 अनुमोदित प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों को अब प्रति माह ₹174.25 से ₹238.39 तक का अतिरिक्त भुगतान मिलेगा।

नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी। श्रम विभाग ने 21 अक्टूबर 2026 को संबंधित सरकारी आदेश जारी किया। वेतन वृद्धि मुद्रास्फीति डेटा को ध्यान में रखते हुए की गई है और यह अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल श्रमिकों पर लागू होती है।

गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में काम करने वाले अकुशल श्रमिकों के लिए, न्यूनतम मासिक मजदूरी ₹13,690 से बढ़ाकर ₹13,883.59 कर दी गई है, जिसका अर्थ है प्रति माह ₹193.59 की वृद्धि। इसी तरह, अर्ध-कुशल श्रमिकों का वेतन ₹15,059 से बढ़ाकर ₹15,271.41 कर दिया गया है, जिससे उन्हें ₹212.41 का अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। कुशल श्रमिकों के संबंध में, उनकी न्यूनतम मासिक मजदूरी ₹16,868 से बढ़ाकर ₹17,106.39 कर दी गई है, जिससे उन्हें प्रति माह ₹238.39 की वृद्धि मिलेगी।

राज्य के उन जिलों में जहां नगरपालिका परिषदें हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को छोड़कर, न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ाई गई है। यहां अकुशल श्रमिकों का वेतन ₹13,006 से बढ़कर ₹13,189.68 हो गया है। अर्ध-कुशल श्रमिक अब ₹14,306 के बजाय ₹14,507.46 प्राप्त करेंगे, और कुशल श्रमिक ₹16,025 के बजाय ₹16,250.86 प्राप्त करेंगे। इस प्रकार, इन जिलों में श्रमिकों को प्रति माह ₹183.68 से ₹225.86 तक का अतिरिक्त भुगतान मिलेगा।

राज्य के अन्य जिलों में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी को भी समायोजित किया गया है। अकुशल श्रमिकों के लिए मासिक दर ₹12,356 से बढ़ाकर ₹12,530.25 कर दी गई है। अर्ध-कुशल श्रमिकों को अब ₹13,590 के बजाय ₹13,782.30 प्राप्त होगा, और कुशल श्रमिकों को ₹15,224 के बजाय ₹15,438.42 प्राप्त होगा। इन शेष जिलों में श्रमिक प्रति माह ₹174.25 से ₹214.42 तक अतिरिक्त प्राप्त करेंगे।

सरकार ने मुद्रास्फीति के आंकड़ों के आधार पर वेतन में बदलाव किए हैं। इसके लिए जनवरी से जून 2026 की अवधि के लिए पूरे भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के औसत आंकड़े का उपयोग किया गया, जो 431 अंक था, जबकि पिछला आधार स्तर 400 अंक था। मुद्रास्फीति में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए एक परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (VDA) निर्धारित किया गया है। सरकारी नियमों के अनुसार, दैनिक न्यूनतम मजदूरी मासिक मजदूरी को 26 से विभाजित करके गणना की जाएगी। साथ ही, जिन कर्मचारियों को पहले से ही न्यूनतम निर्धारित दर से अधिक मिल रहा है, उनका वेतन कम नहीं किया जाएगा।

श्रम विभाग को उम्मीद है कि संबंधित कंपनियां, औद्योगिक उद्यम और संस्थान श्रमिकों को नई दरों के अनुसार वेतन का भुगतान करेंगे। भुगतान करते समय, कर्मचारी की योग्यता श्रेणी और संबंधित जिले में लागू न्यूनतम मजदूरी को ध्यान में रखना आवश्यक है।

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