MPRJ और बारा डो पिराई नगर पालिका ने पुराने लैंडफिल के पुनर्वास के लिए समझौता किया
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MPRJ और बारा डो पिराई नगर पालिका ने पुराने लैंडफिल के पुनर्वास के लिए समझौता किया

रियो डी जनेरियो का पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ऑफिस (MPRJ) और बारा डो पिराई नगर पालिका ने मैन्सौ सेलेस्टियल के पुराने लैंडफिल के पर्यावरणीय पुनर्वास के लिए आवश्यक डेटा और अध्ययनों को इकट्ठा करने के उद्देश्य से एक समझौते की औपचारिक रूपरेखा तैयार की है। यह समझौता स्थल पर लागू की जाने वाली कार्रवाइयों को परिभाषित करने के लिए 120 दिनों की समय सीमा निर्धारित करता है, जहां कई दशकों से अवैध रूप से ठोस अपशिष्ट जमा किया गया था।

यह क्षेत्र पाराइबा डो सुल नदी बेसिन के जल स्रोत क्षेत्र में स्थित है और MPRJ द्वारा 1990 से दायर एक जनहित याचिका का विषय रहा है। 1998 में, नगर पालिका ने एक कंडक्ट एडजस्टमेंट टर्म (TAC) के माध्यम से जमीन के पुनरुद्धार का संकल्प लिया था जिसे न्यायपालिका द्वारा मान्य किया गया था, हालांकि इन जिम्मेदारियों को अभी तक पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया है।

नए समझौते के अनुसार, जो बुधवार (21) को हस्ताक्षरित हुआ, नगर पालिका को स्टेट एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट (Inea) द्वारा किए गए पर्यावरणीय जांच की निगरानी करनी होगी और पहले से किए गए हस्तक्षेपों और क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का विवरण देते हुए 60 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

इसके अतिरिक्त, 105वें दिन तक, नगर पालिका को पर्यावरण निकाय की मांगों, उठाए गए कदमों, बाद के चरणों की योजना और पुनर्वास के लिए वित्त पोषण विकल्पों को शामिल करते हुए एक अंतिम रिपोर्ट सौंपनी होगी। MPRJ नियमित बैठकों, अधिमानतः मासिक, के माध्यम से कार्य योजना की निगरानी करेगा।

अध्ययन कराने की सुविधा के लिए, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने बारा डो पिराई की दूसरी अदालत से 120 दिनों के लिए न्यायिक कार्रवाई को निलंबित करने का अनुरोध किया। इस अवधि के अंत में, प्राप्त परिणामों का उपयोग 1998 के समझौते की शर्तों की समीक्षा के लिए आधार के रूप में किया जा सकता है, जिसके लिए न्यायपालिका द्वारा अनुमोदित एक नए दस्तावेज़ की आवश्यकता होगी। यदि पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं होता है, तो प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी, जिसमें पिछले समझौते के उल्लंघन के लिए देय जुर्माने की वसूली भी शामिल हो सकती है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह नया समझौता 1998 के TAC को रद्द नहीं करता है, न ही पूर्व में स्थापित दायित्वों और दंडों को संशोधित करता है। नगर पालिका अपनी जिम्मेदारी बनाए रखती है कि वह क्षेत्र में पर्यावरणीय जोखिमों को रोकने और उनसे निपटने के लिए आवश्यक उपाय तुरंत लागू करे। एक बयान में, नगर प्रशासन ने इस समझौते को 'ऐतिहासिक कदम' बताया।

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