लाखों लोगों के लिए जो दैनिक रूप से आरामदायक और किफायती यात्राओं के लिए भारतीय रेलवे की सेवाओं का उपयोग करते हैं, एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। 27 अक्टूबर से रेलवे टिकट बुकिंग के नियम में एक बदलाव लागू हो रहा है, जो सीधे तौर पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित है।
यह महत्वपूर्ण परिवर्तन भारतीय रेलवे द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आधार पर लागू किया जा रहा है। अब यात्री रेलवे स्टेशनों पर काउंटरों के माध्यम से टिकट खरीदते समय भी बीमा सेवा का लाभ उठा सकेंगे।
भारतीय रेलवे के नियमों में इस बदलाव का विवरण यह है कि 27 अक्टूबर से, टिकटों को सीधे काउंटरों पर खरीदने पर बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। पहले, पर्यटन बीमा का विकल्प केवल भारतीय रेलवे द्वारा संचालित वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से टिकट बुक करते समय ही उपलब्ध था।
नियमों में बदलाव और नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय यात्रियों की सुरक्षा के प्रति चिंता के कारण लिया गया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद लिया गया, जो जून 2023 में ओडिशा में हुई रेल दुर्घटना के बाद आया था। अदालत ने इस महीने की 6 तारीख को आदेश जारी किया था, जिसमें यह अनिवार्य किया गया था कि रेलवे स्टेशनों पर काउंटर से खरीदे गए सभी टिकटों पर बीमा कवरेज प्रदान किया जाए।
रेलवे में मौजूदा वैकल्पिक यात्रा बीमा कार्यक्रम के तहत, जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर उपलब्ध है, यात्री मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 10 लाख रुपये तक का कवरेज प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन बीमा पॉलिसी की लागत करों सहित प्रति यात्री केवल 45 पैसे है। हालांकि, काउंटर से खरीदे गए टिकटों के लिए प्रीमियम दर, आवश्यक दस्तावेज़ और मुआवजे के दावों की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है।
काउंटर से खरीदे गए टिकटों के लिए बीमा कवरेज शुरू करना, ऑनलाइन टिकटों के लिए प्रदान किए गए कवरेज के समान है, जो विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है जो स्टेशनों पर काउंटर पर निर्भर रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का उद्देश्य ऑफ़लाइन बुकिंग को ऑनलाइन बुकिंग के बराबर लाना है, यह सुनिश्चित करना कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग न करने वाले यात्रियों को बीमा सुरक्षा से वंचित न रहना पड़े।
सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय रेलवे को यह भी चेतावनी दी है कि यदि इस निर्देश का पालन नहीं किया जाता है, तो रेलवे बोर्ड स्वयं जिम्मेदार होगा।
