यूएई के घरेलू कर्मचारियों पर कानून और बाद के कैबिनेट मंत्री के आदेश के प्रावधानों के अनुसार, यदि दूसरा पक्ष घरेलू कर्मचारियों पर यूएई कानून की धारा 11 और 12 में उल्लिखित कर्तव्यों का उल्लंघन करता है, तो किसी भी पक्ष द्वारा रोजगार समझौते को एकतरफा रूप से समाप्त किया जा सकता है।
इस कानून की धारा 11 नियोक्ता के दायित्वों को निर्धारित करती है, जिसमें सहमत वेतन का समय पर भुगतान करना, उचित आवास और चिकित्सा देखभाल प्रदान करना, और कर्मचारी के प्रति सम्मानजनक व्यवहार शामिल है। दूसरी ओर, धारा 12 कर्मचारी को उचित देखभाल के साथ सहमत काम करने, नियोक्ता के कानूनी निर्देशों का पालन करने और नियोक्ता की संपत्ति की देखभाल करने के लिए बाध्य करती है।
इस प्रकार, यदि घरेलू कर्मचारी सहमत कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं करता है या घरेलू कर्मचारियों पर यूएई कानून की धारा 12 की अन्य आवश्यकताओं का उल्लंघन करता है, तो नियोक्ता स्थापित तथ्यों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इस कानून की धारा 20(1) के आधार पर रोजगार समझौते को समाप्त करने पर विचार कर सकता है।
इसके अलावा, घरेलू कर्मचारियों पर यूएई कानून की धारा 20(2) यह प्रावधान करती है कि यदि नियोक्ता कर्मचारी से असंबंधित कारण से समझौता समाप्त करता है, तो वह कर्मचारी को अपने मूल देश के लिए वापसी टिकट प्रदान करने और कर्मचारी को देय अन्य सभी राशियों का भुगतान करने के लिए बाध्य है।
यदि नियोक्ता और घरेलू कर्मचारी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो इस मामले को कैबिनेट मंत्री के संकल्प संख्या 106, 2022 की धारा 13 (1) के अनुसार समाधान के लिए मानव संसाधन और अमीरातकरण मंत्रालय (MOHRE) को भेजा जा सकता है।
उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर, एक ठोस कारण होने पर समय सीमा समाप्त होने से पहले रोजगार समझौते को समाप्त किया जा सकता है। इस कदम से पहले, प्रदर्शन संबंधी शिकायतों का दस्तावेजीकरण करने, रोजगार अनुबंध की समीक्षा करने, वेतन और अन्य देय भुगतानों पर सभी बकाया राशि का निपटान करने और निवास परमिट और प्रायोजन प्रक्रियाओं को रद्द करने की प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी जाती है। वापसी यात्रा के खर्च घरेलू कर्मचारियों पर यूएई कानून की धारा 20 के अनुसार विनियमित होने चाहिए।
