स्कूलों के निर्माण में देरी पर पांच ठेकेदारों पर बिहार में 73.33 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया
और पढ़ें
Aaj Tak
www.aajtak.in

स्कूलों के निर्माण में देरी पर पांच ठेकेदारों पर बिहार में 73.33 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया

बिहार सरकार ने स्कूल भवनों के निर्माण में देरी और लापरवाही दिखाने वाले ठेकेदारों पर नियंत्रण बढ़ाया है। राज्य सरकारी निकाय बिहार स्टेट एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (BSEIDC) ने पांच ठेकेदारों पर कुल 73.33 लाख रुपये का जुर्माना लगाकर सख्त कदम उठाए हैं।

इसके अलावा, कई ठेकेदारों के खिलाफ काम से बाहर करने की प्रक्रियाएं, आधिकारिक नोटिस जारी करना और अधूरे परियोजनाओं के अनुबंध रद्द करना किया जा रहा है। ये उपाय उन मामलों के खिलाफ निर्देशित हैं जहां स्कूलों और छात्रावासों का निर्माण निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा नहीं किया गया था। विभाग ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों के लिए आवश्यक शिक्षण स्थान बनाने में लापरवाही अस्वीकार्य है, और अब ठेकेदार जो काम अधूरा छोड़ देते हैं या समय पर पूरा नहीं करते हैं, उन्हें दंड का सामना करना पड़ता है।

जुर्माना स्कूल परिसरों के निर्माण में देरी के कारण लगाया गया था। सबसे बड़ा जुर्माना, 28.42 लाख रुपये, हरिओम कंस्ट्रक्शन कंपनी पर लगाया गया था। इसके बाद अध्याय एंगिकॉन को 16.30 लाख रुपये, और अक्षत इंजीनियरिंग को 15.80 लाख रुपये का जुर्माना लगा। एम.के. गुप्ता पर 11.36 लाख रुपये और अजय कुमार पर 1.45 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माने की कुल राशि 73.33 लाख रुपये रही।

ये प्रतिबंध नवादा, नालंदा, किशनगंज, मधेपुरा और गया जैसे जिलों में लगाए गए थे, जहां स्कूलों और छात्रावासों के निर्माण में देरी देखी गई थी। कुछ ठेकेदारों को अयोग्य घोषित कर दिया गया, जिसका अर्थ है भविष्य के सरकारी अनुबंध प्राप्त करने पर रोक। अन्य को स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए नोटिस भेजे गए। इसके अलावा, अरिया, शेखपुरा, लखीसराय, कटिहार, शिवहर और किशनगंज में लंबे समय से अधूरी परियोजनाओं के अनुबंधों को समाप्त करने की प्रक्रिया तेज की गई है। विभाग इन परियोजनाओं को पूरा न करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है।

गंभीर उल्लंघनों के मामले में, शिवंगी कंस्ट्रक्शन कंपनी का अनुबंध रद्द कर दिया गया और उसका गारंटी जमा राशि जब्त कर ली गई। अन्य मामलों में भी गारंटी जमा और आवेदन जमा करने पर जमा की गई राशि (EMD) जब्त की गई।

शिक्षा विभाग ने कहा कि स्कूल भवनों के निर्माण में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। समय पर काम पूरा न करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना, अनुबंध रद्द करना या अन्य उपाय लागू किए जा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे सीखने के लिए आवश्यक परिस्थितियों को प्राप्त कर सकें, जिसके लिए स्कूलों और छात्रावासों का निर्माण समय पर पूरा हो।

लोकप्रिय