यदि उत्तर प्रदेश का कोई किसान कृषि उपकरण खरीदना चाहता है, लेकिन बजट की सीमाओं का सामना कर रहा है, तो सरकारी समर्थन के कारण उसका सपना साकार हो सकता है। यूपी में सरकारी अनुदान के माध्यम से कृषि मशीनरी खरीदने का अवसर प्रदान किया जाता है, और कुछ कार्यक्रम 100,000 रुपये तक कवर कर सकते हैं।
हालांकि, सब्सिडी की राशि हर किसान के लिए गारंटीकृत नहीं है; यह विशिष्ट कार्यक्रम की शर्तों, ट्रैक्टर की शक्ति और उपलब्ध उपकरणों की संख्या पर निर्भर करती है।
उत्तर प्रदेश बागवानी विभाग की योजना के अनुसार, 20 हॉर्सपावर (hp) तक के ट्रैक्टरों पर 100,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जा सकती है, और कल्टीवेटर पर 75,000 रुपये तक। इस योजना के तहत चार ट्रैक्टर और दो कल्टीवेटर खरीदे जा सकते हैं।
आइए देखें कि सब्सिडी प्राप्त करने के बाद एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता होगी।
मान लीजिए कि एक किसान लगभग 500,000 रुपये के 36 hp के ट्रैक्टर को खरीदना चाहता है, और कार्यक्रम के तहत उसे 100,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है। ऐसे में एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए 400,000 रुपये की आवश्यकता होगी, और इस राशि को ऋण के रूप में लिया जा सकता है, क्योंकि बैंक कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करते हैं।
बैंक से ट्रैक्टर के लिए ऋण लेने पर आमतौर पर 7% से 14% की वार्षिक ब्याज दर चुकानी पड़ती है। ऋण राशि 200,000 से 2.5 मिलियन रुपये तक हो सकती है। हालांकि, यदि ऋण NBSFI के माध्यम से लिया जाता है, तो ब्याज दर 17% से 25% तक हो सकती है।
केंद्रीय कार्यक्रम सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (SMAM) के तहत निर्धारित नियमों के अनुसार कृषि उपकरणों पर 40% से 50% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हालांकि, यह मानना गलत होगा कि हर ट्रैक्टर पर सीधे 50% छूट मिलेगी; समर्थन मशीन की श्रेणी, स्थापित अधिकतम अनुदान और लाभार्थी की आवश्यकताओं के अनुपालन द्वारा निर्धारित होता है।
यदि यह माना जाए कि 500,000 रुपये के ट्रैक्टर पर केंद्र सरकार से 50% की सब्सिडी दी जाती है, तो यह राशि घटकर 250,000 रुपये हो जाएगी। यदि इसमें यूपी सरकार से 100,000 रुपये की सब्सिडी भी जुड़ जाती है, तो 36 hp के ट्रैक्टर को खरीदने के लिए केवल 150,000 रुपये की आवश्यकता होगी। हालांकि दोनों सब्सिडी का एक ही किसान को एक साथ अनुमोदन मिलना मुश्किल होता है, यदि ऐसा अवसर मिलता है, तो यह आवश्यक राशि को काफी कम कर देता है।
उत्तर प्रदेश के किसान कृषि उपकरणों की बुकिंग और सब्सिडी के बारे में जानकारी आधिकारिक कृषि विभाग पोर्टल https://agriculture.up.gov.in/ पर देख सकते हैं। ट्रैक्टर की विशेष योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला बागवानी विभाग से संपर्क करना भी अनुशंसित है। आवेदन जमा करते समय, पासपोर्ट, बैंक खाते का विवरण, भूमि दस्तावेज और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र तैयार करना चाहिए।
