कोटा में स्कूली बच्चों के लिए खाद्य आपूर्ति में बड़ा घोटाला सामने आया: 81 लाख राशन गायब
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कोटा में स्कूली बच्चों के लिए खाद्य आपूर्ति में बड़ा घोटाला सामने आया: 81 लाख राशन गायब

राजस्थान के कोटा शहर में स्कूल भोजन के लिए गेहूं और चावल की आपूर्ति प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। सरकारी गोदाम से स्कूलों तक अनाज की 3213 क्विंटल खेप नहीं पहुंची। जांच के नतीजों के अनुसार, गुजरात की एक परिवहन कंपनी पर इन उत्पादों की चोरी का आरोप है।

गायब हुए उत्पादों का अनुमानित मूल्य सरकारी दरों पर लगभग 81 लाख रुपये है, जबकि खुले बाजार में यह 1 से 1.10 करोड़ रुपये तक है। आपूर्ति विभाग की शिकायत के आधार पर, न्यापुरा पुलिस स्टेशन में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।

यह घटना कोटा के सरकारी स्कूलों में बच्चों के पोषण के लिए निर्धारित गेहूं और चावल के वितरण से संबंधित है। ये उत्पाद जुलाई से सितंबर 2026 तक दूसरी तिमाही के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम के तहत आवंटित किए गए थे। हालांकि पूरे अनाज को गोदाम से ले लिया गया था, लेकिन स्कूल भोजन के लिए उत्पादों की कमी की शिकायतें आने लगीं।

कोटा के केंद्रीय गोदाम संख्या 1 से उत्पादों को 14 से 21 जुलाई के बीच उठाया गया था। परिवहन की जिम्मेदारी हिम्मतनगर, गुजरात स्थित मेसर्स भैरवनाथ रोडवेज नामक कंपनी को सौंपी गई थी। कंपनी को प्रति क्विंटल 32 रुपये 6 पैसे की दर से डिलीवरी के लिए कार्य आदेश जारी किया गया था।

स्कूलों द्वारा लगातार अनुरोधों के बाद, शिक्षा मंत्रालय ने ब्लॉकों के अनुसार वितरण की जांच की और वितरित उत्पादों का मिलान किया। इसके परिणामस्वरूप पता चला कि स्कूलों को 1844 क्विंटल गेहूं और 1369 क्विंटल चावल प्राप्त नहीं हुआ, जो कुल मिलाकर 3213 क्विंटल अनाज की कमी है।

विभाग के अनुमान के अनुसार, गायब अनाज का मूल्य आधिकारिक दर पर लगभग 81 लाख रुपये है, जबकि बाजार मूल्य 1 से 1.10 करोड़ रुपये के बीच अनुमानित है। गोदाम से उत्पादों के पूरी तरह से उठाए जाने और स्कूलों में वास्तविक वितरण के बीच विसंगति के कारण संबंधित कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

शिक्षा निदेशक (मुख्यालय) रूप सिंह मिना ने बताया कि पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद, स्कूलों से स्कूल भोजन के राशन की कमी की लगातार शिकायतें आ रही थीं। इसके बाद सभी CBSEO प्रमुखों से रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्टों में गोदाम से उठाए गए अनाज की मात्रा और स्कूलों में वितरित की गई मात्रा के बीच विसंगति पाई गई। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि शिक्षा विभाग लगातार आपूर्ति विभाग को पत्र भेजता रहता है, और स्कूलों में प्रदान किए गए उत्पादों के लिए रिकॉर्ड बुकलेट मौजूद हैं।

अनियमितताओं का पता चलने के बाद, आपूर्ति विभाग ने परिवहन कंपनी के मालिक नारायणलाल शंकर लाल खाटिक और उनके कर्मचारी शैलेन्द्र शर्मा को 14 अक्टूबर को स्थिति स्पष्ट करने के लिए नोटिस भेजा। जवाब 15 अक्टूबर की सुबह मांगा गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई जवाब नहीं मिला। इसके परिणामस्वरूप, आपूर्ति विभाग ने न्यापुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 316(2), 316(3) और 61(2)(a) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अब जांच कर रही है कि गोदाम से उठाया गया अनाज स्कूलों में क्यों वितरित नहीं किया गया और कथित उल्लंघन में शामिल व्यक्तियों की क्या भूमिका है।

गोदाम से अनाज के पूरी तरह से उठाए जाने के बावजूद स्कूलों में खाद्य पदार्थों की कमी पूरी वितरण प्रणाली पर सवाल उठाती है। पुलिस अब जुलाई से सितंबर 2026 तक दूसरी तिमाही के लिए आवंटित गेहूं और चावल की इस कमी की जांच कर रही है। जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि 3213 क्विंटल अनाज कहाँ गया, जो परिवहन के दौरान हुआ, और इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। वर्तमान में, पुलिस गुजरात की परिवहन कंपनी के खिलाफ मामले की सामग्री के आधार पर कार्रवाई करना जारी रखे हुए है।

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