माइक्रोलोन लेते समय यह जोखिम होता है कि उधारकर्ता को अनुबंध में बताए गए राशि से काफी कम राशि अपने कार्ड पर प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा, यदि भुगतान में देरी होती है, तो उधारकर्ता को पूरे बकाया ऋण का पूर्ण पूर्व-भुगतान करने की मांग का सामना करना पड़ सकता है। प्रतिस्पर्धा समिति ने ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर करने से पहले शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता पर ध्यान दिलाया।
विभाग द्वारा जांचे गए एक घटनाक्रम के तहत, माइक्रोलोन की राशि 19 मिलियन 656 हजार सोम थी, लेकिन उपभोक्ता के कार्ड में केवल 13 मिलियन 650 हजार सोम जमा किए गए थे। 6 मिलियन 6 हजार सोम का अंतर ऑपरेटर सेवाओं के भुगतान के रूप में स्वचालित रूप से काट लिया गया था।
समिति की जानकारी के अनुसार, उपभोक्ताओं से प्राप्त आवेदनों में अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जहां उधारकर्ता अनुबंध के सभी प्रावधानों को नहीं समझते हैं, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में पर्याप्त रूप से अवगत नहीं होते हैं, और समय पर भुगतान न करने के संभावित परिणामों की अनदेखी करते हैं।
विभाग ने उज़्बेकिस्तान के नागरिक संहिता की धारा 736 के प्रावधानों की भी याद दिलाई। इस धारा के अनुसार, यदि उधारकर्ता ऋण पर निर्धारित अगली किस्त की समय सीमा का उल्लंघन करता है, जिसमें चरणबद्ध वापसी शामिल है, तो ऋणदाता के पास शेष सभी बकाया राशि की पूर्ण पूर्व-भुगतान की मांग करने का अधिकार होता है।
समिति संभावित उधारकर्ताओं को सलाह देती है कि वे पहले से ही स्पष्ट करें कि कार्ड पर वास्तव में कितनी राशि जमा की जाएगी, कुल वापसी की राशि कितनी होगी, मासिक भुगतानों की समय सीमा और आकार क्या हैं, और देरी के लिए क्या दंड निर्धारित हैं। यह भी रेखांकित किया जाता है कि अप्रत्याशित दायित्वों से बचने के लिए अपनी वित्तीय क्षमताओं का प्रारंभिक मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है।
