केंद्रीय सरकार ने देश के सभी अस्पतालों में एकल-उपयोग चिकित्सा उपकरणों और उपभोग्य सामग्रियों के पुन: उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला एक आदेश जारी किया है। स्वास्थ्य निदेशालय ने संबंधित आदेश जारी किया है, जिसमें एक बार उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए चिकित्सा उपकरणों को दोबारा स्टरलाइज़ न करने और उपयोग न करने का निर्देश दिया गया है।
निर्देश में इस बात पर जोर दिया गया है कि ऐसी प्रथा रोगियों के जीवन को खतरे में डालती है और संक्रमण के जोखिम को काफी बढ़ा देती है। पहले स्वास्थ्य निदेशालय को शिकायतें मिली थीं कि कई अस्पतालों में एकल-उपयोग चिकित्सा उपकरणों का विभिन्न रोगियों पर कई बार उपयोग किया जा रहा था, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता था।
यह आदेश पूरे देश में सरकारी और निजी दोनों चिकित्सा संस्थानों पर लागू होता है। यह निर्धारित करता है कि एकल-उपयोग उपकरण विशेष रूप से एक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में केवल एक रोगी द्वारा उपयोग के लिए बनाए जाते हैं और उन्हें दोबारा उपयोग के उद्देश्य से साफ या स्टरलाइज़ करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है।
सभी स्वास्थ्य विभागों और राज्यों के अस्पतालों को इस नियम का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। आदेश में कहा गया है कि इन चिकित्सा उपकरणों का उपयोग भारत के चिकित्सा उपकरण नियमों 2017 के अनुसार उपकरणों पर दिए गए नियमों के अनुसार सख्ती से किया जाना चाहिए।
एकल-उपयोग चिकित्सा उपकरण वे उत्पाद हैं जिन्हें केवल एक रोगी या एक चिकित्सा प्रक्रिया के हिस्से के रूप में उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इनमें सुइयां, सिरिंज और कुछ अन्य उपभोग्य वस्तुएं शामिल हैं। इन्हें बाद में साफ करने और पुन: उपयोग के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है।
यदि उपयोग की गई सुई या सिरिंज का उपयोग किसी अन्य रोगी पर किया जाता है, तो संक्रमित रक्त के माध्यम से बीमारियों के फैलने का खतरा होता है। ऐसी बीमारियों में एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी शामिल हैं।
