उज़्बेकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने उन व्यवसाय मालिकों के बैंक खातों के साथ काम करने के नियमों में बदलाव किया जो दिवालियापन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अब ऐसे उद्यमियों के लिए विशेष खाते बनाए जाएंगे, जो कंपनी के पुनर्वास, बाहरी प्रबंधन या परिसमापन की अवधि के दौरान धन पर नियंत्रण रखने की अनुमति देंगे।
अद्यतन नियमों के अनुसार, प्राथमिक और अतिरिक्त खातों पर सभी लेनदेन अस्थायी रूप से रोक दिए जाते हैं, और धनराशि इस नए विशेष खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। इन निधियों पर कार्रवाई करने का अधिकार केवल ग्राहक या नियुक्त न्यायिक प्रशासक के भुगतान आदेश के आधार पर ही संभव है।
ये नियामक कदम बैंकिंग प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने और वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे उद्यमियों का समर्थन करने के उद्देश्य से उठाए गए हैं, जिससे उन्हें वित्तीय नियंत्रण बनाए रखने और अपनी गतिविधियों को फिर से शुरू करने का अवसर मिलता है।
इन परिवर्तनों ने आम नागरिकों को भी प्रभावित किया है। अब कोई भी नागरिक किसी भी बैंक में अपने सभी बैंक खातों के बारे में जानकारी मांग सकता है, न कि केवल उस बैंक में जहां मुख्य खाता खोला गया है। इसके अलावा, खाता खोलते समय अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के लिए बायोमेट्रिक पासपोर्ट का उपयोग करना संभव हो गया है।
इसके अलावा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उज़्बेकिस्तान में करदाताओं के खातों को ब्लॉक करने की प्रक्रिया को संशोधित किया गया है: यदि कोई उद्यमी कर प्राधिकरण के निर्णय से असहमत है, तो उसे आपत्ति दर्ज करने का अधिकार है, जिस पर अदालत को तीन दिनों के भीतर विचार करना होगा।
