भारत में 1 जनवरी 2027 से व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप्स के लिए सिम कार्ड अनिवार्य होंगे
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भारत में 1 जनवरी 2027 से व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप्स के लिए सिम कार्ड अनिवार्य होंगे

भारत सरकार ने 1 जनवरी 2027 से सिम कार्ड को अनिवार्य रूप से लिंक करना कर दिया है। इसका मतलब है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे लोकप्रिय मैसेजिंग एप्लिकेशन बिना स्थापित सिम कार्ड के स्मार्टफोन पर काम नहीं कर पाएंगे।

दूरसंचार मंत्रालय ने संबंधित निर्देश जारी किए हैं, जिसमें प्लेटफार्मों से यह अपेक्षा की गई है कि वे 31 दिसंबर 2026 तक पंजीकरण के लिए उपयोग किए गए सक्रिय सिम कार्ड के साथ खातों को एकीकृत करें। यदि सिम कार्ड निकाला जाता है, बदला जाता है या निष्क्रिय किया जाता है, तो ऐप की कार्यक्षमता तब तक बंद हो जाएगी जब तक कि एक वैध सिम कार्ड फिर से स्थापित न हो जाए।

इस कदम का मुख्य उद्देश्य भारतीय फोन नंबरों का उपयोग करके सीमा पार साइबर धोखाधड़ी, फ़िशिंग और डिजिटल गिरफ्तारी योजनाओं से लड़ना है, साथ ही दूरसंचार क्षेत्र में समग्र साइबर सुरक्षा को बढ़ाना भी है।

एप्पल ने नए नियमों का पालन करने के लिए एक सॉफ़्टवेयर पैच जारी करते हुए iOS में बदलाव किए हैं, जो भौतिक सिम कार्ड के बिना आईफोन के संचालन का पता लगाने में मदद करता है। यह बताया गया है कि सिग्नल सेवा ने अभी तक सरकार की सूचनाओं का जवाब नहीं दिया है।

1 जनवरी से, मैसेजिंग सेवाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि डिवाइस में एक पंजीकृत सिम कार्ड स्थापित है। इससे संभवतः व्हाट्सएप या टेलीग्राम का उपयोग करने वाले उन उपयोगकर्ताओं पर असर पड़ेगा जो पंजीकृत सिम कार्ड के बिना वाई-फाई का उपयोग करते हैं, साथ ही उन लोगों पर भी पड़ेगा जो कई उपकरणों का उपयोग करते हैं या अपने सिम कार्ड बदलते रहते हैं।

इससे पहले, नवंबर में, दूरसंचार मंत्रालय (DoT) ने नियम जारी किए थे क्योंकि यह पाया गया था कि कुछ एप्लिकेशन-आधारित संचार सेवाएं जो ग्राहकों की पहचान के लिए भारतीय नंबरों का उपयोग करती हैं, उपयोगकर्ताओं को डिवाइस में बुनियादी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल (SIM) के बिना सेवाएं लेने की अनुमति देती हैं। इस सुविधा का दुरुपयोग विशेष रूप से देश के बाहर से साइबर धोखाधड़ी करने के लिए किया जा रहा था।

इस खतरे को रोकने के लिए, कई सरकारी एजेंसियों ने सिम कार्ड लिंकिंग को अनिवार्य बनाने पर जोर दिया। बाद में, DoT ने दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियमों (TCS) 2024 के अनुसार प्रमुख एप्लिकेशन-आधारित संचार सेवाओं को निर्देश जारी किए। इनमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, अरताई, शेयरचैट, जियोचैट और सिग्नल शामिल हैं।

अब संचार एप्लिकेशन प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी सेवा 'डिवाइस में स्थापित सिम कार्ड (ग्राहक/उपयोगकर्ता की पहचान के लिए उपयोग किए जाने वाले मोबाइल फोन नंबर से जुड़ा हुआ) के साथ लगातार जुड़ी रहे, जिससे उस विशिष्ट, सक्रिय सिम कार्ड के बिना एप्लिकेशन का उपयोग असंभव हो जाए'। इसके अलावा, उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि 'यदि मोबाइल एप्लिकेशन का वेब इंस्टेंस प्रदान किया जाता है, तो वह आवधिक रूप से लॉग आउट हो (छह घंटे से अधिक समय तक नहीं) और उपयोगकर्ता को क्यूआर कोड का उपयोग करके डिवाइस को फिर से लिंक करने का अवसर प्रदान करे।'

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