निजी क्षेत्र में काम करने वाले और कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा निगम (ESIC) की बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के परिवारों के लिए अच्छी खबर है। अब कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवार को अंतिम संस्कार खर्चों के लिए 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। पहले यह राशि 15,000 रुपये थी, जिसका अर्थ है कि सहायता में 5,000 रुपये की वृद्धि हुई है।
ESIC ने संबंधित अधिसूचना जारी की है। इस दस्तावेज़ के अनुसार, बढ़ी हुई सहायता राशि 8 मई 2026 से प्रभावी होगी। यह निर्णय उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जिनके सदस्य निजी पदों पर काम करते थे और ESIC के माध्यम से बीमित थे, और जिनकी मृत्यु काम के दौरान हो गई।
कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा निगम ने अक्टूबर 2026 में अंतिम संस्कार सहायता राशि बढ़ाने की अधिसूचना जारी की। यह अधिसूचना 16 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक सरकारी गजट में प्रकाशित की गई थी। इस परिवर्तन के तहत, अंतिम संस्कार के लिए भुगतान की जाने वाली राशि को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया था।
अधिसूचना के अनुसार, यह संशोधन सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 32(1)(f) और सामाजिक सुरक्षा नियमों (केंद्रीय) 2026 के नियम 21 के अनुसार किया गया था। बढ़ी हुई राशि 8 मई 2026 से प्रभावी मानी जाती है। कठिन समय में, जब अंतिम संस्कार से जुड़े कई अप्रत्याशित खर्च होते हैं, तो यह वित्तीय सहायता परिवार को कुछ राहत दे सकती है।
यह सहायता, जो ESIC के तहत प्रदान की जाती है, बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार से संबंधित खर्चों को कवर करने के लिए है। इस लाभ का दावा करने के लिए संबंधित नियमों और पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। सामाजिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अनुसार, सामान्य तौर पर यह राशि मृतक बीमित व्यक्ति के सबसे बड़े जीवित परिवार के सदस्य को दी जाती है। इसलिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ESIC के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के परिवार इस सहायता और इससे संबंधित नियमों के बारे में जानें।
कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा निगम (ESIC) में सभी कर्मचारियों को शामिल किया गया है जो किसी भी गैर-मौसमी कारखाने या उद्यम में काम करते हैं जहां 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। कुछ राज्यों में यह सीमा 20 कर्मचारी है। गैर-मौसमी कारखाने वे औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं जो किसी विशेष मौसम या जलवायु पर निर्भर नहीं होते हैं, बल्कि पूरे 12 महीनों में लगातार काम करते हैं।
ऐसे कारखानों में काम करने वाले कर्मचारी जिनका मासिक वेतन 21,000 रुपये या उससे कम है, वे इस योजना के अनिवार्य दायरे में आते हैं। विकलांग व्यक्तियों (Persons with Disabilities) के लिए यह सीमा वेतन 25,000 रुपये है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कोई अधिकतम या न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। कारखानों के अलावा, इस श्रेणी में दुकानें, होटल, रेस्तरां, सिनेमाघर, सार्वजनिक परिवहन उद्यम, समाचार पत्र प्रकाशन, निजी शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थान, और निर्माण स्थल पर काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं।
ऑल इंडिया एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने अंतिम संस्कार भत्ते में वृद्धि करने के ESIC के निर्णय का स्वागत किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ. मनजीत पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि अंतिम संस्कार के लिए भुगतान की जाने वाली राशि को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के आधिकारिक सरकारी गजट के अनुसार, यह निर्णय 8 मई 2026 से लागू होगा। उन्होंने प्रभावित परिवारों को आवश्यकता पड़ने पर इस सहायता का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों के बीच यह जानकारी फैलाने का भी आह्वान किया।
