फोर्ट हेर विश्वविद्यालय ने गंभीर कदाचार के कारण प्रोफेसर साहेला बुहुलुंगु को उप-कुलपति पद से हटाने का निर्णय लिया है। यह शुक्रवार को उनकी इस्तीफे की प्रभावी होने से दो दिन पहले हुआ।
एक स्वतंत्र अनुशासनात्मक जांच में पाया गया कि बुहुलुंगु ने परिषद की मंजूरी के बिना वरिष्ठ प्रबंधकों को नियुक्त किया और मीडिया में अपमानजनक बयान देकर विश्वविद्यालय को शर्मिंदा किया।
विश्वविद्यालय की परिषद ने IOL द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि बुहुलुंगु की सेवा बुधवार शाम को तत्काल समाप्त कर दी गई थी, और उन्हें इस निर्णय के बारे में सूचित किया गया था।
परिषद ने बुधवार को विशेष बैठक में यह निर्णय लिया, जो स्वतंत्र जांच अध्यक्ष की सिफारिश के एक दिन बाद हुआ था जिसमें उन्हें बर्खास्त करने की सिफारिश की गई थी।
विश्वास और आत्मविश्वास कमजोर हुआ
नए उप-कुलपति के रूप में फोर्ट हेर में प्रोफेसर वेज़िले चीता को नियुक्त किया गया है, जो दक्षिण अफ्रीका मेडिकल प्रोफेशन काउंसिल के अध्यक्ष हैं। परिषद ने पिछले शुक्रवार को सर्वसम्मति से उनका चयन किया था, और उम्मीद थी कि वह 2027 की पहली तिमाही में पदभार संभालेंगे।
परिषद के अध्यक्ष, डॉ. सियंडा मकाउला ने उल्लेख किया कि बुहुलुंगु की सुनवाई मोआ की रिपोर्ट के परिणामस्वरूप तीन अलग-अलग अनुशासनात्मक मामलों में से एक थी। परिषद ने कहा कि इस रिपोर्ट में कई कर्मचारियों द्वारा विश्वविद्यालय के संविधान का उल्लंघन पाया गया था।
मकाउला ने जोर देकर कहा: 'यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तीनों अध्यक्षों ने स्वतंत्र रूप से निष्कर्ष निकाला कि कदाचार इतना गंभीर था कि उसे बर्खास्तगी की आवश्यकता है, जो संविधान के उल्लंघन की गंभीरता और संस्थागत शक्ति के प्रयोग में जवाबदेही की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।'
उन्होंने यह भी जोड़ा: 'परिषद विश्वविद्यालय समुदाय को उनके धैर्य, समझ और प्रक्रिया में निरंतर विश्वास और परिषद द्वारा अपने पर्यवेक्षी कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने के प्रति प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देना चाहती है, बिना किसी डर, पक्षपात या पूर्वाग्रह के, और विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हितों में।'
जांच अध्यक्ष ने पिछले गुरुवार को दो बिंदुओं पर बुहुलुंगु को दोषी पाया। पहला बिंदु विश्वविद्यालय के संविधान का गंभीर उल्लंघन था, क्योंकि बुहुलुंगु ने आवश्यक आंतरिक परामर्श और परिषद की मंजूरी के बिना कार्यकारी नेतृत्व समिति के सदस्यों को नियुक्त किया था।
दूसरा बिंदु मीडिया में बुहुलुंगु द्वारा दिए गए अपमानजनक बयानों से संबंधित है, जिससे अध्यक्ष के अनुसार विश्वविद्यालय को शर्मिंदगी पहुंची। हालांकि, बुहुलुंगु को अवज्ञा के अतिरिक्त आरोप में निर्दोष पाया गया था।
जांच अध्यक्ष ने संभावना के आधार पर स्थापित किया कि कदाचार इतना गंभीर था कि इसे घोर उल्लंघन माना जाए, और मंगलवार को बर्खास्तगी की सिफारिश की। परिषद ने अवज्ञा के मुद्दे पर निर्दोषता के निष्कर्ष और अध्यक्ष द्वारा अवज्ञा और दुस्साहस के बीच किए गए अंतर को ध्यान में रखा।
यह निर्धारित किया गया कि यद्यपि बुहुलुंगु का व्यवहार अवज्ञा नहीं था, लेकिन इसने विश्वविद्यालय के प्रबंधन निकाय का सम्मान करने में असमर्थता प्रदर्शित की। परिषद ने यह भी माना कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में बुहुलुंगु की भागीदारी न करना अतिरिक्त दुस्साहस और एक गंभीर कारक था।
यह स्थापित किया गया कि ये गंभीर कारक, दोषसिद्धि के साथ मिलकर, उप-कुलपति के रूप में उसकी नियुक्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक विश्वास और आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। नतीजतन, परिषद ने अध्यक्ष की सिफारिश का समर्थन करने और गंभीर कदाचार के कारण बुहुलुंगु को पद से मुक्त करने का निर्णय लिया।

