उज़्बेकिस्तान ने उन कंपनियों के लिए बैंक खातों को चलाने के नियमों में बदलाव किया है जो दिवालियापन की प्रक्रिया से गुजर रही हैं, उनके धन के प्रबंधन के लिए विशेष खाते पेश किए हैं।
ये संशोधन 20 अक्टूबर 2026 को न्याय मंत्रालय द्वारा संख्या 3420-3 के तहत आधिकारिक तौर पर पंजीकृत किए गए थे। नए नियमों के अनुसार, जैसे ही पुनर्वास, बाहरी प्रबंधन या परिसमापन की प्रक्रियाएं शुरू होती हैं, बैंक को उद्यम के लिए एक विशेष खाता खोलना होगा।
इसके अलावा, कंपनी के मुख्य और द्वितीयक दोनों खातों से होने वाले बहिर्वाह लेनदेन निलंबित कर दिए जाएंगे। शेष सभी धनराशि और सभी बाद के जमा इस विशेष खाते में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे।
मुख्य और द्वितीयक खातों पर प्रस्तुत भुगतान दस्तावेज, जिसमें धन संग्रह आदेश और खातों पर संचालन को सीमित करने के निर्णय शामिल हैं, बिना निष्पादन के संगठनों या निकायों को वापस कर दिए जाएंगे जिन्होंने उन्हें जारी किया था।
विशेष खाते में रखी गई धनराशि का प्रबंधन केवल ग्राहक या अदालत द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा जारी भुगतान आदेश के आधार पर किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त, ये परिवर्तन नागरिकों की अपने बैंक खातों के बारे में जानकारी तक पहुंच का विस्तार करते हैं। अब भौतिक व्यक्ति किसी भी बैंक में अपने सभी खातों के बारे में जानकारी मांग सकते हैं, जबकि पहले उन्हें केवल उस बैंक से संपर्क करना पड़ता था जहां मुख्य खाता खोला गया था।
साथ ही, बैंक खाता खोलते समय अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के लिए बायोमेट्रिक पासपोर्ट का उपयोग करना भी संभव हो गया है। उम्मीद है कि नई प्रक्रियाएं वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे व्यवसायों के लिए गणना को सरल बनाएंगी और उनकी भुगतान क्षमता को बहाल करने के लिए स्थितियां पैदा करेंगी।

