2030 की शुरुआत से, उज़्बेकिस्तान में चिकित्सा और फार्मास्युटिकल क्षेत्र में काम करने के लिए केवल वे विशेषज्ञ ही पात्र होंगे जिन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषज्ञता के अनुसार आवश्यक सरकारी पंजीकरण कराया है। यह पंजीकरण पांच साल के लिए वैध होगा और इसके बाद नवीनीकरण की आवश्यकता होगी।
सरकार ने 19 अक्टूबर को पारित एक संकल्प के माध्यम से इस पंजीकरण की प्रक्रिया को मंजूरी दी है। हालांकि, नई प्रणाली में संक्रमण पहले से शुरू होगा: 1 जुलाई 2027 से 1 जनवरी 2030 तक, विशेषज्ञ स्वैच्छिक आधार पर पंजीकरण करा सकते हैं।
पंजीकरण के लिए या तो एक विशेष परीक्षा या योग्यता श्रेणियों के असाइनमेंट की प्रक्रिया के दौरान स्वचालित पंजीकरण का प्रावधान है। उन कर्मचारियों के लिए विशेष शर्तें हैं जिनके पास कम से कम बीस वर्षों का अनुभव और शैक्षणिक डिग्री है; वे परीक्षा दिए बिना पंजीकरण करा सकते हैं। फिर भी, यह अपवाद उन लोगों पर लागू नहीं होता है जिन्होंने तीन या उससे अधिक वर्षों तक अपनी विशेषज्ञता में निरंतर पेशेवर गतिविधि नहीं की है।
पंजीकरण प्रक्रिया चिकित्सा और फार्मास्युटिकल कर्मचारियों के योग्यता मूल्यांकन केंद्र द्वारा की जाएगी। आवेदन सरकारी सेवा केंद्रों, एकीकृत इंटरैक्टिव सरकारी सेवाओं के पोर्टल या विशेष चिकित्सा योग्यता प्लेटफॉर्म के माध्यम से जमा किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक आवेदनों को चौबीसों घंटे स्वीकार किया जाएगा, जिसमें सप्ताहांत और छुट्टियों के दिन भी शामिल हैं।
प्राधिकरण निकाय को पांच कार्य दिवसों के भीतर प्रस्तुत आवेदन की समीक्षा करनी होगी और विशेष परीक्षा देने के लिए आवेदक को अनुमति देने का निर्णय लेना होगा। सरकारी पंजीकरण प्रमाण पत्र केवल इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जारी किए जाएंगे, और उनकी जांच एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर ऑफ मेडिकल एंड फार्मास्युटिकल स्पेशलिस्ट के माध्यम से की जा सकेगी; दस्तावेज़ के भौतिक मूल और प्रतियों का निर्गमन प्रदान नहीं किया गया है।
नए नियमों को स्थापित करने वाला संकल्प इसके आधिकारिक प्रकाशन के तीन महीने बाद प्रभावी होगा।
