उज़्बेकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने विशेष प्रायोगिक कानूनी व्यवस्था के तहत नई वित्तीय सेवाओं के परीक्षण में भाग लेने की सुविधा प्रदान करके वित्तीय प्रयोगों के दायरे का विस्तार किया है।
अब गैर-निवासियों और उन कंपनियों को भी ऐसे प्रोजेक्ट्स में शामिल होने की अनुमति है जिनकी गतिविधियों पर अन्य सरकारी निकायों द्वारा निगरानी रखी जाती है। इन परिवर्तनों को प्रशासनिक विनियमन के रूप में आधिकारिक तौर पर दर्ज किया गया था, जिसे न्याय मंत्रालय ने 19 अक्टूबर को पंजीकृत किया था।
प्रायोगिक व्यवस्था की संरचना और शर्तें
यह दस्तावेज़ वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में विशेष कानूनी व्यवस्था को लागू करने और समाप्त करने की प्रक्रियाओं का विस्तार से वर्णन करता है, साथ ही इस व्यवस्था के ढांचे के भीतर काम करने के लिए सभी शर्तें निर्धारित करता है। 'नियामक सैंडबॉक्स' की अद्यतन अवधारणा में तीन स्वतंत्र पायलट दिशाएँ शामिल हैं: 'नवाचार', 'त्वरण' और 'तकनीकी सहयोग', जिनके बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जाएगी।
इसके अलावा, जो कंपनियाँ प्रयोग के हिस्से के रूप में कोई नया वित्तीय उत्पाद लागू करने की योजना बना रही हैं, उन्हें अब नियामक से पूर्व परामर्श प्राप्त करने का अवसर है। विनियमन सभी प्रतिभागियों के रजिस्टर को बनाए रखने के नियमों को भी परिभाषित करता है।
एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि 'नियामक सैंडबॉक्स' के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं के बारे में किसी भी विज्ञापन या सूचनात्मक सामग्री में यह जानकारी दी जानी चाहिए कि ये सेवाएं प्रायोगिक मोड में हैं।
पहले उज़्बेकिस्तान में पूंजी बाजार से संबंधित नए विधायी अधिनियम के विकास की जानकारी मिली थी। इस कानून का उद्देश्य निवेश आकर्षित करने के लिए व्यवसाय की क्षमता का विस्तार करना और इस्लामी प्रतिभूतियों सुकुक सहित नए प्रकार के वित्तीय साधनों को पेश करना है, जिनकी आय इस्लामी वित्तपोषण के सिद्धांतों के अनुसार गणना की जाती है, न कि मानक प्रतिशत भुगतानों के माध्यम से।
