इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक प्रमाण पत्र के आधार पर 10 शिक्षकों की रोजगार जांच का आदेश दिया
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक प्रमाण पत्र के आधार पर 10 शिक्षकों की रोजगार जांच का आदेश दिया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों की सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों और नियुक्ति से संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच करने का आदेश दिया है।

न्यायालय ने राज्य की विशेष कार्य बल (STF) को यह जिम्मेदारी लेने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कक्षा एक से आठ तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को एक सप्ताह के भीतर अपने रोजगार अनुबंधों और शैक्षणिक दस्तावेजों की साफ प्रतियां संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) को जमा करने का भी निर्देश दिया।

यह निर्णय न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की अध्यक्षता में सुनवाई के बाद लिया गया, जिसमें ऐसे मामलों की समीक्षा की गई थी जिनमें शिक्षकों ने अन्य व्यक्तियों के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों या नकली दस्तावेजों का उपयोग करके नौकरी प्राप्त की थी। न्यायालय को सूचित किया गया कि कुछ मामलों में दस या अधिक लोगों ने एक ही सेट के प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी प्राप्त की थी।

न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, सभी शिक्षकों को अपने रोजगार अनुबंधों और शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की साफ प्रतियां संबंधित BSA को सौंपनी होंगी। इसके बाद BSA इन दस्तावेजों को जांच के लिए क्षेत्रीय STF कार्यालयों में भेजेगा। न्यायालय ने STF को इन दस्तावेजों की जांच के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया विकसित करने का भी निर्देश दिया, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर संबंधित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को शामिल किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, सभी शिक्षकों को एक नोटरीकृत बयान प्रस्तुत करना होगा जिसमें उन्हें अपने करीबी रिश्तेदारों के बारे में जानकारी देनी होगी जो उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में BSA स्तर या उससे ऊपर कार्यरत थे या वर्तमान में कार्यरत हैं।

न्यायालय ने उल्लेख किया कि राज्य के शिक्षा निदेशक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। वह दैनिक निगरानी के लिए एक कर्मचारी भी नियुक्त कर सकते हैं। इसी तरह, STF के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस जांच और सत्यापन की निगरानी करेंगे, और दैनिक प्रगति की निगरानी के लिए कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार रखेंगे।

16 अक्टूबर के आदेश में, उच्च न्यायालय ने चेतावनी दी कि इस प्रक्रिया के तहत किसी भी उपेक्षा या कर्तव्य पालन में विफलता को गंभीरता से लिया जाएगा, और संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

ये निर्देश कुसुमलता नामक एक शिक्षिका द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान दिए गए थे। इससे पहले, न्यायालय के पिछले आदेश के बाद, लखनऊ STF के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता ने कुसुमलता श्रीवास्तव के शैक्षणिक दस्तावेजों का उपयोग करके नौकरी प्राप्त की थी। कुसुमलता श्रीवास्तव पहले गोरखपुर में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत थीं।

STF की जांच में राज्य के अन्य क्षेत्रों में नकली प्रमाणपत्रों या अन्य लोगों के दस्तावेजों का उपयोग करके नौकरी पाने के मामले सामने आए हैं। कुछ मामलों में एक ही सेट के शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर दस या अधिक लोगों की भर्ती होने का दावा किया गया था।

सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की कमी पर भी चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने कहा कि कई प्राथमिक विद्यालयों के बंद होने का एक मुख्य कारण छात्रों की कम संख्या है। न्यायालय का मानना है कि यह कमी न केवल संसाधनों की कमी से जुड़ी है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षकों की उत्पादकता में गिरावट से भी जुड़ी है।

उच्च न्यायालय ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 4 नवंबर तक स्थगित करने का आदेश दिया, जब दस्तावेज़ जांच के आदेशों के अनुपालन की जांच की जाएगी और मामले की आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।

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