दक्षिण अफ्रीका में रोजगार सेवाओं पर विधेयक के खिलाफ याचिका पर 155 हजार से अधिक हस्ताक्षर
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दक्षिण अफ्रीका में रोजगार सेवाओं पर विधेयक के खिलाफ याचिका पर 155 हजार से अधिक हस्ताक्षर

रोजगार सेवाओं में संशोधन विधेयक के विरोध में दायर याचिका को 72 घंटे से भी कम समय में 155,700 से अधिक हस्ताक्षर प्राप्त हुए हैं। यह याचिका, जिसे दक्षिण अफ्रीकी संविधान सुधार के नागरिक आंदोलन द्वारा शुरू किया गया है और सोशल मीडिया साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म पर पोस्ट किया गया है, देश में विदेशी नागरिकों के रोजगार पर नियंत्रण को कड़ा करने की वकालत करती है।

एसएसीआर के सह-संस्थापक प्रिंसी म्तोम्बेने मादुमा ने इस बात पर सवाल उठाया कि प्रस्तावित रोजगार सेवाओं में संशोधन विधेयक किसके हितों की रक्षा करता है, उन्होंने विदेशी रोजगार कोटा, श्रम बाजार परीक्षणों और जवाबदेही के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने पूछा: 'दक्षिण अफ्रीका के रोजगार कानून जल्द ही बदलने वाले हैं, लेकिन वे वास्तव में किसके हितों की रक्षा करते हैं?'

मादुमा ने इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण अफ्रीका गंभीर बेरोजगारी संकट का सामना कर रहा है, और लाखों दक्षिण अफ्रीकी लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, जबकि संसद ऐसे कानून पर विचार कर रही है जो देश में रोजगार के अवसरों के विनियमन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।

दक्षिण अफ्रीका की कंटेंट क्रिएटर, शिक्षक और पॉजिटिव बॉडी एडवोकेट, स्मानगेले शाबालाला, जिन्हें 'थिक डूडल' के नाम से जाना जाता है, ने भी इस चर्चा में भाग लिया और अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म पर याचिका साझा करते हुए लिखा: 'दक्षिण अफ्रीका, कृपया रोजगार सेवाओं में संशोधन विधेयक पर याचिका पर हस्ताक्षर करने के लिए एक मिनट निकालें...'

पहले कुछ घंटों में एसएसीआर ने जोहान्सबर्ग से 59,960 विज़िट दर्ज किए, और डरबन ने इसके बाद 57,000 दर्ज किए। गुरुवार को एसएसीआर ने बताया कि क्वाज़ुलु-नाटाल 36% भागीदारी के साथ अग्रणी है, जबकि Gauteng ने 52,390 पंजीकृत उत्तरों के साथ 32% दिखाया।

याचिका के हस्ताक्षरकर्ताओं में 25-34 आयु वर्ग का समूह 41% भागीदारी के साथ सबसे आगे है, जिसके बाद 35-44 आयु वर्ग का समूह 33% है।

एसएसीआर ने घोषणा की है कि याचिका 2 नवंबर को बंद हो जाएगी, और रोजगार, श्रम और आंतरिक मामलों की समिति को सार्वजनिक टिप्पणियां 6 नवंबर को समाप्त होंगी।

विनियमन की संगति पर सवाल

विधेयक पर चिंता व्यक्त करते हुए, मादुमा ने टिप्पणी की: 'सबसे पहले, विदेशी नागरिक की परिभाषा। विधेयक स्थायी निवासियों, मान्यता प्राप्त शरणार्थियों और शरण चाहने वालों को अपनी विदेशी नागरिक की परिभाषा से बाहर करता है।' उन्होंने जोड़ा कि विधेयक रोजगार विनियमन में एकरूपता और विभिन्न गैर-नागरिक श्रेणियों के साथ कैसे व्यवहार किया जाएगा, इन महत्वपूर्ण सवालों को उठाता है।

उन्होंने एक विरोधाभास की ओर इशारा किया जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है: 'हालांकि इन समूहों को परिभाषा से बाहर रखा गया है, विधेयक विशेष रूप से मंत्री को रोजगार कोटा निर्धारित करते समय दक्षिण अफ्रीकी, शरणार्थी और शरण चाहने वालों के बीच कौशल की उपलब्धता पर विचार करने की आवश्यकता बताता है।'

'दूसरा, विधेयक श्रम बाजार परीक्षण पेश करता है। विदेशी कर्मचारियों को काम पर रखने से पहले नियोक्ताओं को यह स्थापित करना होगा कि उपयुक्त योग्य दक्षिण अफ्रीकी उपलब्ध हैं। हालांकि हम दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों के लिए रोजगार के अवसरों की सुरक्षा के सिद्धांत का समर्थन करते हैं, लेकिन इस आवश्यकता का निरीक्षण और अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जाएगा?'

'तीसरा, विधेयक मंत्री को विभिन्न क्षेत्रों, व्यवसायों और भौगोलिक क्षेत्रों में रोजगार कोटा लागू करने की शक्ति देता है। इन निर्णयों के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। कोटा के लिए किस सबूत का उपयोग किया जाएगा? किन गारंटियों से मनमाने फैसलों को रोका जाएगा? और हम निर्णय लेने वालों को कैसे जवाबदेह ठहराएंगे?'

'विधेयक नियोक्ताओं पर दायित्व भी बढ़ाता है, जिसमें कार्य परमिट की जांच, रिकॉर्ड रखना और बार-बार गैर-अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय जुर्माना लगाना शामिल है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि श्रमिकों को अभी भी कानूनी रूप से उनका हक मांगने का अधिकार होना चाहिए, भले ही उनका रोजगार अवैध हो। नियोक्ता किसी व्यक्ति की आप्रवासन स्थिति का उपयोग अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए नहीं कर सकते।' उन्होंने एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु का भी उल्लेख किया: 'विधेयक विदेशों में काम करने वाले दक्षिण अफ्रीकियों के लिए अवसर प्रदान करता है, जिसमें उनके रोजगार, सुरक्षा और अंततः हमारी अर्थव्यवस्था में उनके पुन: एकीकरण का समर्थन करने के उपाय शामिल हैं।'

'ये महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न हैं, इसलिए हमें सुर्खियों से परे देखना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए कि यह कानून दक्षिण अफ्रीकी श्रमिकों, नियोक्ताओं, नौकरी चाहने वालों और हमारे भविष्य के श्रम बाजार के लिए क्या मायने रखता है।'

चल रहे चर्चाओं के जवाब में, रोजगार और श्रम विभाग के प्रतिनिधि तेबोहो तेजाने ने कहा कि विधेयक शरणार्थियों या शरण चाहने वालों के लिए रोजगार के नए अधिकार नहीं बनाता है। यह नागरिकता, स्थायी निवास या किसी भी आप्रवासन स्थिति प्रदान नहीं करता है, और न ही यह आव्रजन अधिनियम या शरणार्थी अधिनियम को बदलता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विधेयक का उद्देश्य श्रम बाजार के विनियमन को मजबूत करना, श्रम कानूनों के अनुपालन में सुधार करना, श्रम प्रवासन को अधिक प्रभावी ढंग से विनियमित करना और दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों के लिए रोजगार के अवसरों का समर्थन करना है।

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