उज़्बेकिस्तान ने नागरिक रजिस्टर के सरकारी निकायों में पूर्व पंजीकरण के बिना निकाह के रूप में जाने जाने वाले मुस्लिम विवाह समारोह आयोजित करने पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। संबंधित कानून पर राष्ट्रपति शावकत मिर्ज़ियोयेव ने हस्ताक्षर किए और इसे राष्ट्रीय विधायी डेटाबेस में प्रकाशित किया गया।
ये परिवर्तन उज़्बेकिस्तान के प्रशासनिक दायित्व संहिता की धारा 47-3 से संबंधित हैं, जो विवाह के लिए कानूनी आयु और विवाह संपन्न कराने की प्रक्रियाओं से संबंधित कानूनों के उल्लंघन को नियंत्रित करता है। कानून को ओली मजलिस की विधायी सभा द्वारा अपनाया गया, सीनेट द्वारा अनुमोदित किया गया और आधिकारिक प्रकाशन के बाद लागू हुआ।
नए प्रावधानों के अनुसार, सरकारी पंजीकरण के बिना निकाह आयोजित करने पर जुर्माना पहले के 15-30 आधार गणना इकाइयों (BCU) से बढ़ाकर 30-50 BCU कर दिया गया है। प्रारंभिक रिपोर्ट में दिए गए अनुमानों के अनुसार, यह लगभग 1200-1840 अमेरिकी डॉलर के बराबर है।
इसके अलावा, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले विवाह करने पर जुर्माने को 10-15 BCU तक बढ़ा दिया गया है, जो मूल आंकड़ों के अनुसार लगभग 400-550 अमेरिकी डॉलर के बराबर है।
वर्ष 2017 में, उज़्बेकिस्तान ने नागरिक रजिस्टर के सरकारी निकायों में पूर्व पंजीकरण के बिना इमामों द्वारा मुस्लिम विवाह समारोह आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2023 में, देश ने बहुविवाह के प्रचार के लिए भी प्रशासनिक जिम्मेदारी लागू की, जिसमें 15 दिनों तक की कैद का प्रावधान है।
