जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि किसी कर्मचारी को कम वेतन पर उच्च पद की जिम्मेदारियां निभाने के लिए मजबूर करना कार्यस्थल पर शोषण माना जाता है, जो कानून द्वारा निषिद्ध है।
न्यायाधीशों के दल, जिसमें मुख्य न्यायाधीश पुश्पेंद्र सिंह बाति और न्यायाधीश राजेश सेखरी शामिल थे, ने एकल पीठ के निर्णय के खिलाफ जम्मू और कश्मीर सरकार की अपील खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। यह निर्णय एक नगर पालिका कर्मचारी को वास्तविक पदोन्नति और संबंधित भत्ते प्रदान करने से संबंधित था।
याचिकाकर्ता, गुलाम मोहम्मद शेख, ने 1980 में सोपोर नगर परिषद में दैनिक मजदूर के रूप में काम करना शुरू किया था, और उनके रोजगार संबंध 1988 में कानूनी화 किए गए थे। अपनी याचिका में, शेख ने बताया कि हालांकि समान स्थिति वाले उनके सहकर्मी, हाज़िर मोहम्मद शाह, को 1994 में जमादार/स्वच्छता पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया था, लेकिन उन्हें उसी वर्ष कानूनी화 होने के बावजूद पदोन्नति से इनकार कर दिया गया था।
इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने 1999 में अधिकारियों को उनकी पदोन्नति की मांग पर विचार करने का निर्देश दिया। हालांकि, इस निर्देश का पूरी तरह से और कानून की भावना के अनुसार पालन नहीं किया गया।
शेख के आवेदन पर 2 मई 2023 को विचार करते हुए, एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि उन्हें 28 अप्रैल 2005 से स्वच्छता पर्यवेक्षक के रूप में वास्तव में नियुक्त और पदोन्नत माना जाना चाहिए, जिसमें सभी बाद के लाभ शामिल हैं।
शेख जून 2000 से जमादार/स्वच्छता पर्यवेक्षक की जिम्मेदारियां निभा रहे थे, पहले अपने वेतन और श्रेणी में, और फिर 28 अप्रैल 2005 से जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए अतिरिक्त भुगतान के साथ। राज्य प्रशासन ने न्यायाधीशों के दल के सामने इस निर्णय को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि केवल उच्च पद की जिम्मेदारियां निभाना वास्तविक पदोन्नति या संबंधित वेतनमान का अधिकार नहीं देता है।
सरकार के तर्कों को खारिज करते हुए, दल ने कहा कि हालांकि कोई कर्मचारी आमतौर पर केवल इसलिए उच्च पद की जिम्मेदारियां निभाने के कारण वेतनमान का दावा नहीं कर सकता है, एक अपवाद मौजूद है जब कर्मचारी को आधिकारिक तौर पर उस पद की जिम्मेदारियां निभाने का आदेश दिया गया हो। न्यायाधीशों के दल ने एकल पीठ के निर्णय में कोई अवैधता या मनमानी नहीं पाई और उसके निर्देशों का समर्थन किया।
